भारत में बढ़ती डिजिटल सेंसरशिप

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप

संदर्भ

  • हाल ही में हास्य कलाकार (पुलकित मणि) का वीडियो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत अवरुद्ध किया गया। यह घटना भारत में अपारदर्शी और मनमानी डिजिटल सेंसरशिप को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है। ऐसे प्रसंग भारत के डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यपालिका-नेतृत्व वाली सेंसरशिप संरचना के व्यापक और प्रणालीगत विस्तार को दर्शाते हैं।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप के बारे में

  • भारत में डिजिटल क्षेत्र, जिसे कभी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का इंजन माना जाता था, अब तीव्रता से राज्य-नेतृत्व वाले विनियमन और सामग्री नियंत्रण का सामना कर रहा है।
  • हालिया घटनाक्रम सेंसरशिप शक्तियों के निरंतर विस्तार की ओर संकेत करते हैं, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने वाला विधिक ढांचा

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
    • धारा 69A: सरकार को वेबसाइट/सामग्री अवरुद्ध करने का अधिकार देती है; सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों (कारणयुक्त आदेश, सुनवाई का अवसर) के साथ वैध ठहराया।
    • धारा 79: मध्यस्थों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है; केवल सरकार या न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई आवश्यक है — निजी शिकायतों पर नहीं (श्रेया सिंघल, 2015)।
  • आईटी नियम, 2021 (तथा संशोधन): सोशल मीडिया मध्यस्थों, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल समाचार को विनियमित करते हैं। सामग्री हटाने की व्यवस्था, शिकायत निवारण एवं अनुपालन मानदंड प्रस्तुत किए गए — किंतु इन्हें लगातार संशोधित कर कार्यपालिका की पहुँच बढ़ाई गई।

हालिया घटनाक्रम और विस्तारित शक्तियाँ

  • सहयोग पोर्टल (अक्टूबर 2025): 35 से अधिक राज्य पुलिस इकाइयों और 8 केंद्रीय एजेंसियों को सामग्री हटाने का आदेश देने की अनुमति देता है, जिससे जवाबदेही रहित विकेन्द्रीकृत सेंसरशिप उत्पन्न होती है।
  • कठोर समयसीमा (फ़रवरी 2026): संशोधन ने समयसीमा को 3 घंटे कर दिया, जिसमें व्यंग्य, पैरोडी या कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए कोई छूट नहीं।
  • 2026 में प्रस्तावित संशोधन:
    • व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं तक विनियमन का विस्तार;
    • प्रसारण विधेयक, 2024 के प्रावधानों को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का प्रयास;
    • अनौपचारिक परामर्श और मानक संचालन प्रक्रियाओं को कानूनी बल प्रदान करना;
    • मध्यस्थों द्वारा डेटा संरक्षण की सीमा हटाना।

प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: आईटी नियम अत्यधिक और असंगत सेंसरशिप का कारण बन सकते हैं।
    • अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तिसंगत होने चाहिए।
  • न्यायिक प्रक्रिया का अभाव: पूर्व सुनवाई या कारणयुक्त आदेश नहीं; उपयोगकर्ताओं को यह ज्ञात नहीं होता कि किसने सेंसरशिप का आदेश दिया और क्यों सामग्री हटाई गई।
  • कार्यपालिका का अतिक्रमण: नियम प्रतिनिधिक विधायन के माध्यम से बनाए गए; और लगातार संसदीय समीक्षा के बिना विस्तार।
  • स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर भय का प्रभाव: दंड के भय से आत्म-सेंसरशिप, जिससे व्यंग्य, हास्य, पत्रकारिता और राजनीतिक टिप्पणी प्रभावित होती है।
  • कानूनी शक्तियों का ओवरलैप: धारा 69A, धारा 79 और आईटी नियमों के प्रावधानों का मिश्रण प्रवर्तन में भ्रम और मनमानी पैदा करता है।
  • न्यायिक प्रतिक्रिया की सीमाएँ:
  • विलंबित न्यायनिर्णय: लंबित मामलों के कारण संवैधानिक संरक्षण कमजोर होता है।
  • खंडित दृष्टिकोण: विभिन्न उच्च न्यायालयों के असंगत निर्णय।
  • कार्यपालिका की कार्रवाइयों पर सीमित निगरानी: न्यायालय शायद ही व्यक्तिगत अवरोध आदेशों की समीक्षा करते हैं, और सेंसरशिप तंत्र गुप्त रहता है।

भारत में बढ़ती डिजिटल सेंसरशिप पर न्यायिक प्रतिक्रिया

  • श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):
    • धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया; डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार स्थापित किया।
    • धारा 69A (अवरोध शक्तियाँ) को कारणयुक्त आदेश, सुनवाई का अवसर और अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं के साथ वैध ठहराया।
    • धारा 79 (सुरक्षित आश्रय) स्पष्ट किया; मध्यस्थ केवल न्यायालय/सरकारी आदेश पर कार्रवाई करेंगे।
    • अस्पष्ट और अत्यधिक प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं।
  • अपूर्वा अरोड़ा बनाम दिल्ली सरकार (2024):
    • अश्लीलता निर्धारित करने हेतु वस्तुनिष्ठ मानदंड की आवश्यकता पर बल दिया; ध्यान इस पर कि सामग्री यौन या कामुक विचार उत्पन्न करती है या नहीं, न कि भाषा की शालीनता पर।
    • किंतु व्यक्तिपरक व्याख्या अब भी चुनौती बनी हुई है।
  • प्रमुख उच्च न्यायालय प्रतिक्रियाएँ:
    • केरल उच्च न्यायालय (2021): याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण दिया; स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर संभावित भय प्रभाव को मान्यता दी।
    • बॉम्बे उच्च न्यायालय (2021): डिजिटल समाचार हेतु आचार संहिता (नियम 9) को निरस्त किया; इसे प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना।
    • मद्रास उच्च न्यायालय: डिजिटल मीडिया के अति-विनियमन और संपादकीय स्वतंत्रता पर खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की।
    • दिल्ली उच्च न्यायालय: संचालन जारी रखने की अनुमति दी, किंतु न्यायिक समीक्षा और अनुपातिकता के मुद्दों को स्वीकार किया।

उभरते प्रमुख न्यायिक सिद्धांत

  • अनुपातिकता का सिद्धांत: प्रतिबंध आवश्यक होने चाहिए और न्यूनतम स्तर पर लगाए जाने चाहिए।
  • न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकताएँ: अनिवार्य सूचना, सुनवाई का अवसर और कारणयुक्त आदेश।
  • अस्पष्टता से संरक्षण: कानून अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए।
  • सुरक्षित आश्रय संरक्षण: मध्यस्थ तब तक उत्तरदायी नहीं जब तक वे वैध कानूनी आदेशों का पालन करने में विफल न हों।

आगे की राह

  • प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना: कारणयुक्त आदेश, सुनवाई का अधिकार और पारदर्शिता रिपोर्ट अनिवार्य करना।
  • संसदीय निगरानी: प्रमुख नियमों को विधेयक में परिवर्तित करना और अत्यधिक प्रतिनिधिक शक्तियों को सीमित करना।
  • स्वतंत्र नियामक निकाय: प्रत्यक्ष कार्यपालिका नियंत्रण को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  • वैध अभिव्यक्ति की रक्षा: व्यंग्य, कलात्मक सामग्री और राजनीतिक भाषण के लिए स्पष्ट छूट।
  • कानूनों का सामंजस्य: आईटी अधिनियम, आईटी नियम और प्रस्तावित प्रसारण कानूनों में दोहराव से बचना।

निष्कर्ष

  • सुरक्षा उपायों के बिना अपारदर्शी सेंसरशिप शक्तियों का विस्तार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है, जबकि दुष्प्रचार और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए विनियमन आवश्यक है।
  • संवैधानिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण अत्यावश्यक है।
दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 ने राज्य की नियामक शक्तियों का विस्तार किया है, किंतु इसने डिजिटल स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएँ भी उत्पन्न की हैं। भारत में बढ़ती डिजिटल सेंसरशिप के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Source: IE

 

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