समुद्र-स्तर वृद्धि पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषणा और भारत की तटीय भेद्यता

पाठ्यक्रम: जीएस-3/पर्यावरण

सन्दर्भ

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र-स्तर वृद्धि पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया है, जिसमें समुद्र-स्तर में वृद्धि को अस्तित्व के लिए खतरा माना गया है।

वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि की स्थिति

  • समुद्र-स्तर वृद्धि का अर्थ भूमि पर किसी संदर्भ बिंदु या पृथ्वी की भू-केंद्रित संदर्भ प्रणाली के सापेक्ष समुद्र की सतह की औसत ऊँचाई में वृद्धि से है।
  • निचले स्तर पर स्थित द्वीपीय राष्ट्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि उनकी अधिकांश भूमि समुद्र-स्तर से केवल कुछ मीटर ऊपर है। इससे वे तटीय कटाव, बाढ़, खारे पानी के प्रवेश और रहने योग्य भूमि के नुकसान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
  • 2015 में, निचले स्तर पर स्थित किरिबाती गणराज्य ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एक राष्ट्र के रूप में उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
  • वैश्विक औसत समुद्र-स्तर में बढ़ोतरी की दर लगातार तेज हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, यह दर 1993–2002 के दौरान 2.1 मिमी प्रति वर्ष से बढ़कर 2015–2024 के दौरान 4.7 मिमी प्रति वर्ष हो गई।

वैश्विक औसत समुद्र-स्तर

  • वैश्विक औसत समुद्र-स्तर समुद्र की सतह की औसत ऊँचाई है।
  • इसे उपग्रहों द्वारा रडार अल्टीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, जो समुद्र की सतह की ऊँचाई को मापते हैं।
  • वैश्विक तटरेखाओं के साथ स्थित ज्वार-मापी यंत्रों का उपयोग भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वैश्विक औसत समुद्र-स्तर को मापने के लिए किया जाता रहा है।

समुद्र-स्तर वृद्धि के प्रमुख कारण

  • वैश्विक तापन के कारण हिमनदों — बर्फ और बर्फ की उस संचित मात्रा को हिमनद कहा जाता है जो भूमि के ऊपर धीरे-धीरे प्रवाहित होती है — और हिम-चादरों — ऐसे हिमनद जो 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को ढकते हैं — का पिघलना।
  • समुद्री जल का तापीय प्रसार, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म होने पर पानी फैलता है।
  • वैश्विक तापमान बढ़ने के साथ महासागर अधिक गर्म हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप जल का आयतन भी बढ़ रहा है।
  • राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के अनुसार, समुद्री जल का तापीय प्रसार वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि के एक-तिहाई से आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार है।
  • भूमि पर जल भंडारण में उतार-चढ़ाव: वैश्विक समुद्र-स्तर जलाशयों में जल भंडारण और भूजल के निष्कर्षण से भी प्रभावित होता है।

प्रभाव

  • समुद्र-स्तर में वृद्धि: लहरें और तूफानी ज्वार अधिक दूर तक अंतर्देशीय क्षेत्रों में पहुँच सकते हैं, जिससे तटरेखाओं का कटाव तेज होता है और आवासों, सड़कों, बंदरगाहों तथा अन्य अवसंरचनाओं को नुकसान पहुँचता है।
  • खारे पानी का प्रवेश: समुद्री जल का तटीय जलभृतों और कृषि भूमि में प्रवेश होने से मीठे पानी की उपलब्धता कम हो सकती है और कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है।
  • तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरा: बढ़ता समुद्र-स्तर, गर्म होता जल और लवणता में परिवर्तन प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव वनों, ज्वारीय दलदली क्षेत्रों और ज्वारनदमुखों के लिए तेजी से खतरा पैदा कर रहे हैं।
  • विस्थापन और प्रवासन: उपयोग योग्य भूमि की कमी के कारण समुदायों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे आजीविका, भूमि अधिकार, नागरिकता और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा

  • समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिसे 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से अपनाया, पहली संयुक्त राष्ट्र-व्यापी राजनीतिक रूपरेखा है, जो विशेष रूप से बढ़ते समुद्र-स्तर के कानूनी, मानवीय और विकासात्मक परिणामों को संबोधित करती है।
  • पृष्ठभूमि: समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की प्रक्रिया 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय 78/558 के साथ शुरू हुई, जिसमें इस मुद्दे पर एक उच्च-स्तरीय बैठक और सर्वसम्मति से बातचीत के माध्यम से कार्रवाई-उन्मुख घोषणा का आह्वान किया गया था।
  • इसके बाद 2026 की उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसके परिणामस्वरूप घोषणा को अपनाया गया।
  • वर्तमान में लगभग 90 करोड़ लोग निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 2050 तक एक अरब से अधिक लोग तटीय खतरों का सामना कर सकते हैं। यह चुनौती के व्यापक स्तर को दर्शाता है।

क्या कोई देश अपना क्षेत्र खोने के बावजूद राज्य का दर्जा बनाए रख सकता है?

वर्ष 1933 के मोंटेवीडियो अभिसमय के तहत किसी राज्य को चार प्रमुख मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया जाता है:

  • स्थायी जनसंख्या,
  • निश्चित क्षेत्र,
  • सरकार, और
  • अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता।
  • हालांकि, ये मानदंड किसी मौजूदा राज्य की निरंतरता को पूरी तरह संबोधित नहीं करते, यदि समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण उसका क्षेत्र रहने योग्य न रहे या जलमग्न हो जाए।
  • अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में राज्य का दर्जा बनाए रखने के कानूनी आधार को मान्यता दी, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता, आत्मनिर्णय, संप्रभु समानता और कानूनी स्थिरता के सिद्धांतों का आधार लिया गया।
  • वर्ष 2026 की समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा राज्य के निरंतर अस्तित्व की धारणा की पुष्टि करती है। इसका अर्थ है कि समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण क्षेत्र का नुकसान स्वतः राज्य का दर्जा समाप्त नहीं करता।

भारत के लिए निहितार्थ

  • भारत ने समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का स्वागत किया और स्थिर समुद्री क्षेत्रों तथा राज्य के दर्जे की निरंतरता का समर्थन किया, साथ ही साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) की अवधारणा को बनाए रखा।
  • बढ़ते समुद्र-स्तर की स्थिति में समुद्री सीमाओं का निर्धारण भारत और संवेदनशील द्वीपीय राज्यों के प्रादेशिक समुद्र को संरक्षित करता है।
  • यह FIPIC (2014) और इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) कार्यक्रम (2021) के माध्यम से प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत की ऐतिहासिक भागीदारी को भी मजबूत करता है।
  • बड़ी और संवेदनशील तटरेखा: भारत की तटरेखा लगभग 11,098 किमी है, साथ ही इसके अनेक अपतटीय द्वीप भी हैं।
  • इसकी तटीय भौगोलिक संरचना में घनी आबादी वाले शहरी और औद्योगिक केंद्र, डेल्टा, ज्वारनदमुख, मैंग्रोव, समुद्र तट और निचले स्तर वाले द्वीप शामिल हैं।
  • द्वीपीय क्षेत्रों का महत्व: अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करते हैं।
  • इसलिए समुद्री सीमाओं की स्थिरता का भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), समुद्री संसाधनों और रणनीतिक हितों पर प्रभाव पड़ता है।
  • मानवीय विस्थापन: सुंदरबन समुद्र-स्तर वृद्धि, तटीय कटाव, चक्रवात, लवणता और मानवीय विस्थापन के बीच संबंध को दर्शाता है।
  • घोरामारा जैसे द्वीपों में भूमि का काफी नुकसान हुआ है, जबकि लोहाराचारा के लुप्त होने से पता चलता है कि कटाव और जलमग्नता किस प्रकार आबाद भू-दृश्यों को स्थायी रूप से बदल सकती है।

भारत में नीतिगत रूपरेखा

  • तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019: यह भारत के तटीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को विनियमित करती है।
  • इसका उद्देश्य तटीय संरक्षण, आजीविका संबंधी आवश्यकताओं और विनियमित विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है।
  • तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (CZMPs) तैयार करते हैं, ताकि तटीय भेद्यता और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार विकास को विनियमित किया जा सके।
  • भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने तटीय खतरा रेखा तैयार की है, जिसमें तटरेखा में परिवर्तन और समुद्र-स्तर वृद्धि जैसे कारकों को शामिल किया गया है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहभागिता: भारत ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में लचीले द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना (IRIS) पहल शुरू की।
  • इसका उद्देश्य लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों को जलवायु-लचीली अवसंरचना विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।

आगे की राह

  • समुद्र-स्तर वृद्धि अब केवल पर्यावरणीय चुनौती नहीं रह गई है; यह तेजी से मानव सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून और आर्थिक लचीलेपन का प्रश्न बनती जा रही है।
  • भारत के लिए प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को जोखिम-संवेदनशील तटीय नियोजन, लचीली अवसंरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन, संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा और जलवायु-प्रेरित विस्थापन के लिए एक विश्वसनीय रूपरेखा में परिवर्तित करे।

स्रोत: IE

 

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