भारत में दवा की कीमतों के नियमन की व्यवस्था

पाठ्यक्रम: जीएस-2/स्वास्थ्य 

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जेनेरिक दवाओं की कीमतों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • इसने दवा के खुदरा विक्रेता के लिए कीमत (PTR) और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच बड़े अंतर पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से कैंसर की दवाओं के मामले में।
  • इसने पूछा कि क्या DPCO, 2013 के तहत 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन को अन्य आवश्यक दवाओं तक भी विस्तारित नहीं किया जा सकता।
  • इसने अस्पतालों द्वारा मरीजों से अपनी ही फार्मेसी से दवाएँ खरीदने के लिए कहने की प्रथा पर सवाल उठाया।
  • इसने बताया कि आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं में अधिक दरें अंततः करदाताओं के धन पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

भारत में दवा की कीमतों को नियंत्रित करने वाला विधान 

  • आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: यह केंद्र सरकार को दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
  • धारा 3(1) केंद्र सरकार को किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने अथवा उसके समान वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने की अनुमति देती है।
  • धारा 3(2)(ग) वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने वाले आदेश जारी करने की अनुमति देती है।
  • औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO, 2013):  दवाओं की कीमतों को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO, 2013) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
  • DPCO दवाओं को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित तैयारियों में विभाजित करता है।
  • अनुसूचित दवाएँ वे हैं जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) की अनुसूची-I में शामिल हैं और जिनकी कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत होती हैं, जबकि गैर-अनुसूचित दवाएँ सामान्य मूल्य-सीमा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती हैं।
  • डीपीसीओ (DPCO), 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) DPCO, 2013 की अनुसूची-I में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत निर्धारित करता है। यह अनुसूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा प्रकाशित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) पर आधारित है।
  • वर्तमान अनुसूची-I में 384 दवाएँ शामिल हैं, जो दवा बाजार के कुल कारोबार का लगभग 20% हिस्सा बनाती हैं।

क्या आप जानते हैं?

  • राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) किसी अनुसूचित दवा के उन सभी ब्रांड/जेनेरिक संस्करणों के लिए अधिकतम मूल्य की गणना करता है, जिनमें समान सक्रिय औषधीय घटक होता है। इसमें 1% से कम बाजार हिस्सेदारी वाले उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है। यह गणना गतिशील वार्षिक कारोबार (MAT) के आधार पर की जाती है।
  • यह योग्य उत्पादों की औसत खुदरा विक्रेता कीमत (PTR) की गणना करता है और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के लिए इसमें 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि औसत PTR ₹8, ₹10 और ₹12 है, तो औसत PTR ₹10 होगा, जबकि अधिकतम मूल्य ₹11.60 होगा। संबंधित करों को छोड़कर, कीमत इस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अधिकतम कीमतों में हर वर्ष 1 अप्रैल को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार संशोधन किया जाता है।
  • निर्माताओं को अनुमत WPI दर के अनुसार कीमतें बढ़ाने की अनुमति होती है और नकारात्मक WPI की स्थिति में, निर्धारित अवधि के भीतर कीमतों को उसी के अनुसार कम करना होता है।

मुद्दे एवं चिंताएँ

  • कवरेज से संबंधित मुद्दे: NLEM में शामिल नहीं होने वाली दवाओं को सामान्यतः गैर-अनुसूचित दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वे DPCO के तहत निर्धारित अधिकतम मूल्य-सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं।
  • निर्माता प्रारंभिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें यह प्रावधान होता है कि 12 महीनों में एमआरपी  को 10% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
  • लेकिन पहली बार निर्धारित की जाने वाली कीमत विनियमित नहीं होती; निर्माता शुरुआत से ही अत्यधिक अधिक MRP निर्धारित कर सकते हैं, जिससे बाद में लागू होने वाली 10% मूल्य-वृद्धि की सीमा अर्थहीन हो जाती है।
  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:   जनहित याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि MRP का अनियंत्रित रूप से पहली बार निर्धारण अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इससे निर्माताओं को दवाओं की कीमत निर्धारित करने का अनुचित विवेकाधिकार मिल जाता है, जिसका वास्तविक निर्माण लागत से कोई संबंध नहीं होता।
  • मूल्य में असमानता: दुकानों और अस्पतालों द्वारा अत्यधिक मुनाफा मार्जिन लिया जाता है, जिसमें लाभ अनुमत 16% मार्जिन से 10–16 गुना तक अधिक हो जाता है।
  • कॉर्पोरेट हित: याचिका में दावा किया गया है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के अस्पताल के बिल में फार्मेसी शुल्क 30–40% तक का योगदान करते हैं और दवाओं की कीमतें कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
  • इसमें जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों के बीच बड़े अंतर की ओर भी संकेत किया गया है। लोकसभा में दिए गए साक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जेनेरिक दवाएँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50–90% तक सस्ती हो सकती हैं।

निष्कर्ष

  • भारत की दवा-मूल्य निर्धारण व्यवस्था का उद्देश्य सामर्थ्य, उपलब्धता और औषधीय नवाचार के लिए प्रोत्साहन के बीच संतुलन स्थापित करना है।
  • हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शिकायतें गैर-अनुसूचित दवाओं के प्रारंभिक मूल्य निर्धारण, अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन, अस्पताल की फार्मेसी द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त मूल्य और ब्रांडेड तथा जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य-अंतर से संबंधित कमियों को उजागर करती हैं।
  • इसलिए, औषधि आपूर्ति श्रृंखला में अधिक पारदर्शिता, MRP और व्यापारिक मार्जिन की निगरानी, सस्ती जेनेरिक दवाओं की व्यापक उपलब्धता, मौजूदा मूल्य नियंत्रणों का अधिक प्रभावी प्रवर्तन और गैर-अनुसूचित दवाओं के साक्ष्य-आधारित विनियमन की आवश्यकता है।

स्रोत :TH

 

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