भारत की व्यापार संधियाँ और वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनने की दिशा में राह 

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • भारत के द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के विस्तारित नेटवर्क ने निवेश संरक्षण और विवाद निपटान पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि संधि नीति भारत के भीतर वाणिज्यिक मध्यस्थता को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है।

भारत की व्यापार संधियों के बारे में

  • भारत निवेश, बाजार तक पहुँच और व्यापक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ नए द्विपक्षीय निवेश समझौतों (BITs) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर वार्ता कर रहा है।
  • हाल के समझौतों में शामिल हैं:
    • BITs: संयुक्त अरब अमीरात (2024), उज़्बेकिस्तान (2024) और इज़राइल (2025)।
    • FTAs: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (मार्च 2024), यूनाइटेड किंगडम (जुलाई 2025), ओमान (दिसंबर 2025) और न्यूज़ीलैंड (अप्रैल 2026)।
  • ये समझौते निवेश संरक्षण, नियामकीय स्वायत्तता और विवाद निपटान के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रति भारत के दृष्टिकोण में हो रहे विकास को दर्शाते हैं।
  • भारत के पास पहले से ही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के माध्यम से मध्यस्थता के लिए मूलभूत वैधानिक ढाँचा विद्यमान है, जो घरेलू मध्यस्थता, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता तथा विदेशी मध्यस्थ पंचाटों के निर्णयों के प्रवर्तन को शामिल करता है।

वाणिज्यिक मध्यस्थता की आवश्यकता

  • अंतरराष्ट्रीय निवेशक केवल कराधान और बाजार तक पहुँच का ही आकलन नहीं करते, बल्कि यह भी देखते हैं कि वाणिज्यिक संबंधों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में क्या होगा।
    • इसलिए, पूर्वानुमेय और प्रभावी रूप से लागू किए जा सकने वाले विवाद-निपटान तंत्र को निवेश वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।
  • वाणिज्यिक मध्यस्थता निम्नलिखित के बीच एक मध्य मार्ग प्रदान कर सकती है:
    • घरेलू मुकदमेबाजी को लेकर निवेशकों की चिंताएँ ↔ अंतरराष्ट्रीय निवेशक–राज्य विवाद निपटान (ISDS) को लेकर राज्य की चिंताएँ
  • भारत में मध्यस्थता को सुदृढ़ करना देश के विस्तारित व्यापार एवं निवेश संबंधों को पूरक आधार प्रदान कर सकता है और वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनने की भारत की आकांक्षा को समर्थन दे सकता है।

चिंताएँ एवं मुद्दे: बाजार तक पहुँच से आगे

  • FTAs और निवेशक–राज्य विवाद निपटान (ISDS) का अभाव: भारत के हालिया FTAs में सामान्यतः ISDS को शामिल नहीं किया गया है।
    • विदेशी निवेशक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अधिक निश्चितता चाहते हैं, जबकि राज्य अपने लिए अधिक व्यापक नियामकीय स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है।
    • भविष्य के FTAs में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ISDS को शामिल न करने के बावजूद भारत में प्रभावी वाणिज्यिक मध्यस्थता उपाय उपलब्ध हैं।
  • निवेश और वाणिज्यिक विवादों के बीच अंतर: निवेश संधि मध्यस्थता और संविदात्मक वाणिज्यिक मध्यस्थता अलग-अलग कानूनी आधारों पर संचालित होती हैं।
    • उदाहरण के लिए, भारत–उज़्बेकिस्तान BIT में राज्य और विदेशी निवेशक के बीच अनुबंध के कथित उल्लंघन से पूर्णतः उत्पन्न होने वाले विवादों को ISDS के दायरे से बाहर रखा गया है।
    • संधि में ISDS तक पहुँच के लिए स्थानीय उपचारों के समाप्त होने की शर्त निर्धारित की गई है।
    • भविष्य की BITs में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत में स्थित वाणिज्यिक मध्यस्थता के समक्ष किसी निवेश विवाद के मूल विषय को प्रस्तुत करना इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।
    • इससे संधि-आधारित उपचारों और संविदात्मक विवाद निपटान के बीच अधिक सुसंगतता स्थापित होगी।
  • तृतीय-पक्ष वित्तपोषण: भारत की हालिया BITs ISDS में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण के संबंध में सरकार की कुछ चिंताओं को दर्शाती हैं। इसका एक कारण यह है कि निवेश संबंधी दावों में संप्रभु निर्णय शामिल हो सकते हैं और वे नियामकीय नीति-निर्माण को संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
    • हालाँकि, ये चिंताएँ सामान्य वाणिज्यिक मध्यस्थता से अलग हैं।
    • ISDS में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण पर प्रतिबंध को वाणिज्यिक मध्यस्थता में भी इसके निषेध के रूप में सामान्यीकृत करना विवाद निपटान तक पहुँच को सीमित कर सकता है।
    • इसलिए, भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप वाणिज्यिक मध्यस्थता में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण को विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट और व्यापक ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है।

भारत के संबंधित प्रयास

  • भारत का मध्यस्थता संबंधी ढाँचा मुख्यतः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 पर आधारित है।
  • विधायी सुधारों और भारत के न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता-समर्थक दृष्टिकोण में बढ़ती प्रवृत्ति ने मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। भारतीय मध्यस्थता कानून का निरंतर विकास निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है:
    • न्यायिक हस्तक्षेप और मध्यस्थ पंचाटों के निर्णयों का प्रवर्तन;
    • वाणिज्यिक और निवेश मध्यस्थता के बीच संबंध;
    • तृतीय-पक्ष वित्तपोषण;
    • भारत का मॉडल BIT और ISDS ढाँचा; तथा
    • अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में भारत की भूमिका।
  • अतः संधि सुधार और घरेलू मध्यस्थता सुधार को अलग-अलग नीतिगत मार्गों के बजाय परस्पर संबद्ध प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

आगे की राह: भारत को मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित एवं सुदृढ़ करना

  • भारत अपने बढ़ते संधि नेटवर्क का लाभ निम्नलिखित उपायों के माध्यम से उठा सकता है:
    • संधि में स्पष्टता: भविष्य के FTAs में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ISDS की अनुपस्थिति भारत के घरेलू विवाद-निपटान ढाँचे से किस प्रकार संबंधित है।
    • BIT के अधिक स्पष्ट प्रावधान: BITs में संधि-आधारित दावों और संविदात्मक वाणिज्यिक विवादों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।
    • स्थानीय उपचारों का व्यापक दायरा: जहाँ संधियों में स्थानीय उपचारों के समाप्त होने की आवश्यकता निर्धारित हो, वहाँ भारत में होने वाली वाणिज्यिक मध्यस्थता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जा सकती है।
    • तृतीय-पक्ष वित्तपोषण का विनियमन: भारत को प्रकटीकरण, हितों के टकराव और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से संबंधित एक सुसंगत ढाँचा विकसित करना चाहिए।
    • पूर्वानुमेय प्रवर्तन: न्यायालयों को सीमित और सिद्धांत-आधारित हस्तक्षेप के साथ सुसंगत एवं मध्यस्थता-समर्थक दृष्टिकोण जारी रखना चाहिए।

निष्कर्ष

  • भारत को प्रत्येक BIT या FTA को मध्यस्थता संधि में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापक उद्देश्य एक सुसंगत विवाद-निपटान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होना चाहिए—अर्थात् ऐसी संधियाँ, जो जहाँ तक संभव हो विवादों को रोकें; ऐसी मध्यस्थता, जो विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान करे; और ऐसे न्यायालय, जो पंचाटों के निर्णयों को पूर्वानुमेय तरीके से लागू कराएँ।
  • यदि वाणिज्यिक मध्यस्थता को भारत के विस्तारित व्यापार एवं निवेश नेटवर्क के साथ समन्वित किया जाए, तो यह केवल एक कानूनी तंत्र से आगे बढ़कर उस अवसंरचना का हिस्सा बन सकती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में दीर्घकालिक निवेश एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धताएँ करने के लिए अधिक विश्वास प्रदान करती है।
दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न]: निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने में वाणिज्यिक मध्यस्थता के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में उभरने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। 

स्रोत: TH

 

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