- मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा और समयपूर्व रिहाई संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते समय राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का परामर्श अनिवार्य होता है।
- अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा प्रविलंबन के रूपांतरण का अधिकार प्रदान करता है।
- यह उन अपराधों पर लागू होता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। Read More
क्षमादान शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं
संदर्भ
संविधान का अनुच्छेद 161 क्या है?