पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
समाचारों में
- भारत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 2016 संस्करण को प्रतिस्थापित करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और उत्पादक की जिम्मेदारी को समाहित करना है। ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
परिचय
- नियमों में सर्कुलर अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को शामिल किया गया है, ताकि अपशिष्ट में कमी, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण एवं पुनर्प्राप्ति को निपटान पर प्राथमिकता दी जा सके।
- इनका लक्ष्य शहरी भारत के अपशिष्ट संकट (वार्षिक 62 मिलियन टन से अधिक, जिसमें थोक उत्पादक लगभग 30% योगदान करते हैं) का समाधान करना है। इसके लिए तकनीकी और जवाबदेही आधारित प्रणालीगत बदलाव अनिवार्य किए गए हैं।
SWM नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधान
- स्रोत पर ठोस अपशिष्ट का चार-धारा पृथक्करण: अनिवार्य पृथक्करण – गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट– ताकि पुनर्चक्रण, सुरक्षा एवं संसाधन पुनर्प्राप्ति में सुधार हो सके।
- थोक अपशिष्ट उत्पादकों (BWGs) की स्पष्ट परिभाषा: BWGs की पहचान निर्मित क्षेत्र (≥20,000 वर्ग मीटर), जल उपभोग (≥40,000 लीटर/दिन) या अपशिष्ट उत्पादन (≥100 किलोग्राम/दिन) के आधार पर की जाएगी।
- विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक जिम्मेदारी (EBWGR): BWGs को उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान के लिए जवाबदेह बनाया गया है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल: डिजिटल मंच, जो वास्तविक समय में अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान को ट्रैक करेगा।
- अस्वीकृत अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन (RDF) का प्रोत्साहन और अनिवार्य उपयोग: सीमेंट संयंत्रों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा इकाइयों जैसी उद्योगों को उच्च ऊष्मीय नगरपालिका अपशिष्ट से उत्पादित RDF का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
- लैंडफिलिंग पर प्रतिबंध: लैंडफिल केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा-पुनर्प्राप्त अपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थों के लिए अनुमत होंगे, ताकि डंपिंग को न्यूनतम किया जा सके।
- पर्वतीय क्षेत्रों और द्वीपों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: स्थानीय निकायों को पर्यटकों पर उपयोग शुल्क लगाने और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के आधार पर पर्यटक आगमन को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुपालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
Source: TH
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