भारत में बाँध सुरक्षा को सुदृढ़ करना

पाठ्यक्रम: जीएस-3/आपदा प्रबंधन/बुनियादी ढाँचा

सन्दर्भ

  • आईआईटी मद्रास द्वारा भारत के 6,545 बाँधों को शामिल करते हुए किए गए एक अध्ययन ने बाँधों के भूकंप जोखिम का आकलन करने के लिए पारंपरिक भूकंपीय क्षेत्र मानचित्रों की सीमाओं को उजागर किया है, विशेष रूप से भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में स्थित बड़े बाँधों के संदर्भ में।

आईआईटी मद्रास अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

  • अध्ययन में संभाव्य भूकंपीय खतरा विश्लेषण (पीएसएचए), 2,600 ईसा पूर्व से 2019 तक के 68,000 से अधिक भूकंपों वाले एक व्यापक भूकंप कैटलॉग और भारत की प्रमुख भ्रंश रेखाओं के मानचित्रों का उपयोग किया गया।
  • संभाव्य भूकंपीय खतरा विश्लेषण (पीएसएचए) एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उपयोग किसी विशेष स्थान पर एक निर्धारित अवधि के दौरान भूकंप से उत्पन्न विभिन्न स्तर के भू-कंपन की संभावना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

भारत में बाँध

  • भारत विश्व स्तर पर बड़े बाँधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, जहाँ 6,628 निर्दिष्ट बाँध हैं।
  • महाराष्ट्र में निर्दिष्ट बाँधों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान है।
  • 26% से अधिक बाँध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिससे व्यवस्थित पुनर्वास और सुरक्षा उन्नयन की आवश्यकता है।
  • भारत का सबसे पुराना बाँध कल्लनई (ग्रैंड एनीकट), तमिलनाडु में है, जो लगभग 2,000 वर्षों से कार्यरत है।

भारत में बाँध विफल होने के कारण

  • खराब रखरखाव: कई बाँध अपर्याप्त या अनियमित रखरखाव से प्रभावित होते हैं, जिससे समय के साथ संरचनात्मक कमजोरियाँ, दरारें और क्षरण उत्पन्न होते हैं।
  • डिजाइन संबंधी खामियाँ: कुछ बाँध पुराने या गलत विनिर्देशों के आधार पर बनाए गए थे, जो वर्तमान पर्यावरणीय या परिचालन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं।
  • प्राकृतिक आपदाएँ: भूकंप, बाढ़ और अत्यधिक वर्षा बाँधों पर अत्यधिक दबाव डालती हैं, जिससे संरचनात्मक क्षति या बाँध विफलता हो सकती है।
  • अतिप्रवाह: अत्यधिक वर्षा या बर्फ पिघलने के कारण जब बाँध का जलाशय अपनी भंडारण क्षमता से अधिक भर जाता है, तो पानी बहकर बाहर निकल सकता है, जिससे कटाव या बाँध टूटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  • उचित निगरानी का अभाव: बाँध संरचनाओं की अपर्याप्त निगरानी, जिसमें नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था शामिल है, अनदेखी क्षति या कमजोरियों का कारण बन सकती है।
  • अवसादन: जलाशयों में गाद और तलछट के जमा होने से भंडारण क्षमता कम हो जाती है और बाँध पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे संरचनात्मक विफलता हो सकती है।

भारत में बाँध सुरक्षा प्राथमिकता का विषय क्यों है?

  • बाँधों का पुराना होना: बाँधों की बढ़ती उम्र के साथ भारत में बाँध विफल होने की संभावना बढ़ने की आशंका है। भारत में 227 बड़े बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
  • संरचनात्मक कमियाँ: कई बाँधों में विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक कमियाँ तथा संचालन और निगरानी सुविधाओं में खामियाँ हैं, जबकि कुछ बाँध वर्तमान डिजाइन मानकों को पूरा नहीं करते हैं—संरचनात्मक और जलवैज्ञानिक, दोनों दृष्टियों से।
  • संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं का अभाव: अधिकांश राज्य बाँधों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।
  • कई राज्यों में बाँध सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं का भी अभाव है।
  • निचले क्षेत्रों की संवेदनशीलता: बाँध के विफल होने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने से व्यापक बाढ़ आ सकती है, जिससे निचले क्षेत्रों में बस्तियाँ, कृषि और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रभावित हो सकते हैं।

सरकारी पहल

  • बाँध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (धर्मा) जैसे डिजिटल मंचों के साथ-साथ उपकरणीकरण और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ वास्तविक समय की निगरानी तथा आँकड़ा-आधारित बाँध सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत कर रही हैं।
  • बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाँध सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है।

बाँध सुरक्षा अधिनियम (DSA), 2021

  • उद्देश्य: बाँध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकना और बाँधों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
  • राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति: इसका गठन बाँध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकने, बाँध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने, बाँध सुरक्षा नीतियों को विकसित करने और आवश्यक विनियमों की सिफारिश करने के लिए किया गया है।
  • राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण: इसकी स्थापना बाँध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में की गई है।
  • इसके कार्यों में राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना तथा राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) के बीच या किसी एसडीएसओ और उस राज्य के किसी बाँध मालिक के बीच उत्पन्न मामलों का समाधान करना शामिल है।
  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों की योग्यताओं और कार्यों को अधिसूचित कर सकती है।
  • राज्य स्तर पर: अधिनियम में राज्य बाँध सुरक्षा समिति (एससीडीएस) के गठन और राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
  • निर्दिष्ट बाँधों वाले सभी 28 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों ने एससीडीएस/एसडीएसओ का गठन/स्थापना कर ली है।
  • बाँध सुरक्षा इकाई: अब बाँध मालिकों के लिए एक समर्पित बाँध सुरक्षा इकाई रखना, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना और नियमित अंतराल पर व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन करना अनिवार्य है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर बाँध सुरक्षा प्रोटोकॉल का नेतृत्व केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
  • दंड: अधिनियम के तहत अपराध के लिए दो वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

आगे की राह

  • भारत को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बाँधों के डिजाइन, सुरक्षा मूल्यांकन और पुनर्वास में स्थल-विशिष्ट भूकंपीय खतरा आकलन को क्रमिक रूप से शामिल करना चाहिए।
  • समय-समय पर भूकंपीय सुरक्षा समीक्षा की जानी चाहिए, जिसे अद्यतन भूकंप कैटलॉग और बेहतर भूवैज्ञानिक मानचित्रण का समर्थन प्राप्त हो। इसे बाँध सुरक्षा प्रबंधन में एकीकृत किया जाना चाहिए।
  • बाँध सुरक्षा योजना में संरचनात्मक आकलन के साथ-साथ पूर्व चेतावनी प्रणालियों, आपातकालीन कार्य योजनाओं और बाँध के निचले क्षेत्रों में आपदा तैयारी को भी शामिल किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

 

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