- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन संशोधनों के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक रोकने हेतु बनाए गए इस कानून को अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधानों तथा मामलों के समयबद्ध न्यायिक निस्तारण की व्यवस्था से सुदृढ़ किया जाएगा।
- प्रस्तावित संशोधनों में परीक्षा में अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी की रोकथाम संबंधी कानून के अंतर्गत अधिक कठोर कारावास, उच्च आर्थिक दंड तथा मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- दंड संबंधी संशोधन: संगठित परीक्षा धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों के लिए कारावास की अवधि, जो पूर्व में 3 से 5 वर्ष थी, बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष कर दी गई है। Read More
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन
सन्दर्भ
परिचय