लोकसभा द्वारा न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

  • हाल ही में लोकसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें न्यायाधिकरणों में भर्ती, प्रशासन और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

न्यायाधिकरण क्या हैं और सुधार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

  • न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें विशिष्ट प्रकार के विवादों का निपटारा करने तथा नियमित न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया है।
  • कराधान, कंपनी कानून, पारिस्थितिकी, सशस्त्र बलों तथा प्रशासनिक मामलों जैसे अनेक क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों का व्यापक विस्तार हुआ है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि ‘न्यायाधिकरणीकरण’ से शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुँच के संवैधानिक सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए।

भारत में न्यायाधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

  • भारत में न्यायाधिकरणों के लिए संवैधानिक ढाँचा मुख्यतः भाग XIV-A में निहित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
  • इसमें अनुच्छेद 323A और 323B शामिल हैं।
  • अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक न्यायाधिकरण): अनुच्छेद 323A के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
    • संसद एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), राज्यों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित कर सकती है।
  • अनुच्छेद 323B (अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण): संसद या राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्दिष्ट विषयों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान कर सकता है।
    • इन विषयों में कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात एवं निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम संबंधी मामले, भूमि सुधार, शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव, आवश्यक वस्तुएँ तथा किराया एवं काश्तकारी संबंधी मामले शामिल हैं।
  • अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार): सर्वोच्च न्यायालय भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है, जो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।
    • अतः न्यायाधिकरण न्यायिक व्यवस्था से पूर्णतः अलग नहीं हैं।
  • अनुच्छेद 226 एवं 227 (उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति): उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन और अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपाय है।

क्या आप जानते हैं?

  • एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
    • अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का भाग है।
    • न्यायाधिकरण सहायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार का स्थान नहीं ले सकते।
    • न्यायाधिकरणों के निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
  • अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण): यह राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान

  • राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC): न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 में न्यायाधिकरणों के लिए एक व्यापक संस्थागत तंत्र के रूप में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
    • इसमें एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे।
    • आयोग न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया संचालित करेगा, न्यायाधिकरण सदस्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित जाँच की निगरानी करेगा, मामलों से संबंधित सूचनाओं वाला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड बनाए रखेगा तथा न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करेगा।
  • अंतर्गत आने वाले न्यायाधिकरण/प्राधिकरण: इस ढाँचे के अंतर्गत 16 न्यायाधिकरण और प्राधिकरण आते हैं, जिनमें केंद्रीय एवं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं।
    • इसमें कहा गया है कि विधेयक संबंधित मूल अधिनियमों के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है।
  • 2021 के अधिनियम का निरसन: विधेयक का उद्देश्य न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करना है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता सहित विभिन्न आधारों पर अमान्य कर दिया था।
    • इसमें ऐसे बचावकारी प्रावधान शामिल हैं, जिनके अंतर्गत 2021 के ढाँचे के अंतर्गत की गई वर्तमान नियुक्तियों और शुरू की गई चयन प्रक्रियाओं को NTC की स्थापना होने तक संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

संबंधित मुद्दे एवं चिंताएँ

  • न्यायिक स्वतंत्रता: मुख्य मुद्दा नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका के प्रभाव से संबंधित है।
    • कार्यपालिका की अत्यधिक शक्ति न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।
  • शक्तियों का पृथक्करण: मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संसद की न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इन संस्थाओं पर प्रशासन का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो जाए।
  • रिक्तियाँ और लंबित मामले: अध्यक्षों और सदस्यों के पदों पर निरंतर बनी रहने वाली रिक्तियों के कारण मामलों का लंबित भार बढ़ सकता है, जिससे न्यायाधिकरणों की स्थापना का मूल उद्देश्य ही विफल हो सकता है।
  • क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन: कई न्यायाधिकरणों और अपीलीय प्रक्रियाओं के कारण क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जिससे मुकदमों में कमी आने के बजाय वृद्धि हो सकती है।
  • तकनीकी सदस्यों की गुणवत्ता: न्यायिक और तकनीकी अनुभव के उचित संतुलन वाले सदस्यों की नियुक्ति एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। तकनीकी सदस्यों के पास प्रासंगिक विशेषज्ञता होनी चाहिए, लेकिन इसके कारण न्यायनिर्णयन की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
  • संस्थागत स्वायत्तता: वित्त, बुनियादी ढाँचे और कार्मिकों के लिए मंत्रालयों पर निर्भरता संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है।
  • सुलभता: न्यायाधिकरणों का कुछ ही भौतिक स्थानों पर केंद्रीकरण वादकारियों के लिए महँगा हो सकता है, विशेषकर व्यक्तियों और छोटे संगठनों के लिए।
  • जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता: न्यायाधिकरण अपने प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी मूल्यांकन और शिकायत निवारण प्रणालियों की आवश्यकता है।
  • संसदीय समीक्षा: लोकसभा में महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों को पर्याप्त परिचर्चा के बिना पारित किए जाने की रिपोर्ट की गई कार्यवाही विधायी विचार-विमर्श और संसदीय समीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाती है।
  • ‘न्यायाधिकरणीकरण’ का जोखिम: न्यायाधिकरणों पर अत्यधिक निर्भरता से न्याय प्रणाली का विखंडन हो सकता है। इसलिए न्यायाधिकरणों को संवैधानिक न्यायालय प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए, न कि उसे कमजोर करना चाहिए।

न्यायाधिकरणों का संवैधानिक महत्व

  • न्याय तक पहुँच: न्यायाधिकरण विशेषीकृत और अपेक्षाकृत सुलभ विवाद निवारण मंच उपलब्ध कराते हैं, जिससे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के आदर्शों को बढ़ावा मिलता है।
  • न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायालयों का संचालन शक्तियों के पृथक्करण और न्यायनिर्णयन करने वाले निकायों की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।
  • न्यायिक पुनरावलोकन: फिर भी न्यायाधिकरणों के निर्णय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा समीक्षा के लिए खुले रहते हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत।
  • विशेषज्ञता: न्यायाधिकरण कानूनी दक्षता को तकनीकी/क्षेत्र-विशेष के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जिससे मामलों के प्रभावी न्यायनिर्णयन में सहायता मिलती है।
  • नियंत्रण एवं संतुलन: एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रणाली कार्यपालिका में न्यायनिर्णयन संबंधी शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकती है।

शासन संबंधी महत्व

  • न्यायालयों के भार में कमी: न्यायाधिकरण विशेषीकृत मामलों को उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से अलग करके उनके कार्यभार को कम कर सकते हैं।
  • त्वरित विवाद निपटान: विशेषीकृत प्रक्रियाएँ देरी और प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करने में सहायता कर सकती हैं।
  • विशेषज्ञतापूर्ण निर्णय: तकनीकी सदस्य कराधान, पर्यावरण, कॉरपोरेट कानून और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
  • बेहतर नियामक शासन: प्रभावी न्यायाधिकरण क्षेत्रीय नियामकों और आर्थिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं।
  • डेटा-आधारित प्रशासन: राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड रिक्तियों, लंबित मामलों, मामलों के निपटान की दर और संस्थागत प्रदर्शन की निगरानी में सहायता कर सकता है।
  • संस्थागत समन्वय: राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग अनेक न्यायाधिकरणों के बिखरे हुए प्रशासन को समन्वित करने में सहायता कर सकता है।

वित्तीय/आर्थिक महत्व

  • किफायती न्याय: कम लागत वाला विशेषीकृत न्याय लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों की आर्थिक लागत को कम कर सकता है।
  • कारोबार करने में सुगमता: वाणिज्यिक, कर, दिवालियापन और नियामकीय विवादों का त्वरित निपटारा कॉरपोरेट क्षेत्र में निश्चितता को बढ़ाता है।
  • निवेश का वातावरण: पूर्वानुमेय विवाद निपटान व्यवस्था निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है।
  • प्रशासनिक दक्षता: भर्ती, बुनियादी ढाँचे और प्रशासन में दोहराव को एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।
  • राजकोषीय प्रभाव: प्रस्तावित NTC पर लगभग ₹27.14 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, हालांकि न्यायाधिकरणों के बेहतर संचालन से दीर्घकाल में दक्षता संबंधी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
    • प्रत्यावर्ती व्यय में दूसरे और तीसरे वर्ष में विगत वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होने की संभावना है।

आगे की राह

  • न्यायाधिकरण सुधारों में विशेषीकृत न्याय और संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
  • NTC में पारदर्शी चयन प्रक्रियाएँ, पर्याप्त न्यायिक प्रतिनिधित्व, संस्थागत स्वायत्तता और प्रभावी जवाबदेही प्रणालियाँ सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  • उचित कार्यान्वयन के माध्यम से न्यायाधिकरणों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सकता है तथा साथ ही शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप बनाए रखा जा सकता है।

स्रोत: TH

 

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