परिसीमन के अंतर्गत संघवाद सुनिश्चित करना

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन; संघवाद

संदर्भ

  • आगामी परिसीमन भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह संघीय संतुलन, प्रतिनिधित्व और शासन परिणामों को प्रभावित करता है।

परिसीमन के बारे में

  • परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण ताकि जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
  • यह लोकतांत्रिक सिद्धांत ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

संवैधानिक ढाँचा

  • अनुच्छेद 81: राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन।
  • अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन।
  • अनुच्छेद 170: राज्य विधानसभाओं के लिए समान प्रावधान।
  • अनुच्छेद 327 एवं 328: संसद/राज्य विधानसभाएँ चुनावों पर कानून बना सकती हैं।
  • अनुच्छेद 329: परिसीमन मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप निषिद्ध।
    • ये प्रावधान प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन को संवैधानिक दायित्व बनाते हैं।
  • 42वाँ संशोधन (1976): सीट आवंटन को 2000 तक स्थगित किया।
  • 84वाँ संशोधन (2002): जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने हेतु स्थगन को 2026 तक बढ़ाया।

परिसीमन आयोग

  • कानूनी आधार: परिसीमन आयोग अधिनियम (1952, 1962, 1972, 2002) के तहत गठित।
  • संरचना: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (अध्यक्ष), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (या नामित), राज्य निर्वाचन आयुक्त।
  • विशेषताएँ: स्वतंत्र एवं अर्ध-न्यायिक निकाय; आदेश कानून का बल रखते हैं; इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

भारत में परिसीमन के पक्ष में तर्क

  • वोट की समानता सुनिश्चित करता है (एक व्यक्ति, एक वोट): परिसीमन के बिना, अधिक जनसंख्या अधिक वाले निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    • परिसीमन चुनावी समानता को बहाल करता है।
  • गलत बंटवारे को ठीक करता है: लंबे समय तक रोक (1976–2026) की वजह से कम ग्रोथ वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक हो गया है; और अधिक विकास वाले राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है।परिसीमन इस इम्बैलेंस को ठीक करता है, जिससे सीटों को आबादी के हिसाब से फिर से अलाइन किया जाता है।
  • लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करता है: वर्तमान जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है।
    • निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ाता है।
  • शासन और नीतिगत परिणामों में सुधार करता है: छोटे और संतुलित निर्वाचन क्षेत्रों से सांसदों तक पहुँच आसान होती है।
    • शिकायत निवारण की क्षमता बेहतर होती है।
  • राजनीतिक जवाबदेही को बढ़ाता है: प्रतिनिधि समान जनसंख्या आकार वाले क्षेत्रों की सेवा करते हैं।
    • यह चुनावी विकृतियों और असमान राजनीतिक प्रभाव को कम करता है।
  • जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (शहरीकरण एवं प्रवासन) को प्रतिबिंबित करता है: तीव्र शहरीकरण ने अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहरी निर्वाचन क्षेत्रों और कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण किया है।
    • परिसीमन (Delimitation) निष्पक्ष शहरी प्रतिनिधित्व और संतुलित ग्रामीण-शहरी राजनीतिक भार सुनिश्चित करता है।
  • संघवाद को सुदृढ़ करता है: यद्यपि कुछ चिंताएँ मौजूद हैं, परिसीमन वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व को संरेखित करता है और लोकतांत्रिक संघवाद को मजबूत करता है।
  • चुनावी असमानता और पक्षपात से सुरक्षा प्रदान करता है :यह कुछ क्षेत्रों को संरचनात्मक लाभ मिलने से रोकता है।
    • विकृत राजनीतिक परिणामों को रोकता है।
  • समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है: हाशिए पर रहने वाले समूहों और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सक्षम करता है।
    • आरक्षित सीटों के समायोजन के माध्यम से न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करता है।

भारत में परिसीमन के विरुद्ध तर्क

  • जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को दंडित करना: दक्षिणी एवं कुछ पश्चिमी राज्यों ने सफलतापूर्वक प्रजनन दर को कम किया है।
    • केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से इन राज्यों की सीटों में कमी आती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के प्रति निरुत्साह उत्पन्न होता है।

  • परिवर्तित जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ:
    • राज्यों के बीच प्रजनन संक्रमण:
      • प्रारंभिक उपलब्धि वाले राज्य (TFR ≤ 2.1, वर्ष 2005 तक): केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि
      • विलंबित उपलब्धि वाले राज्य: बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि
    • स्थायी असमानता (NFHS-5, 2019–21):
      • निम्न TFR वाले राज्य: ~1.64
      • उच्च TFR वाले राज्य: ~2.38
      • पिछड़े राज्यों में लगभग 45% अधिक प्रजनन दर

  • संघवाद के लिए खतरा: भारत केवल जनसंख्या का समुच्चय नहीं, बल्कि राज्यों का संघ है।
    • परिसीमन से अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों का प्रभुत्व बढ़ सकता है और छोटे या विकसित राज्यों की आवाज़ कमजोर हो सकती है।
  • उत्तर–दक्षिण राजनीतिक विभाजन: संभावित परिणामस्वरूप उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी और दक्षिणी राज्यों का प्रभाव घटेगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव एवं राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।
  • विकासात्मक प्रदर्शन की अनदेखी: केवल जनसंख्या आधारित दृष्टिकोण उच्च जनसंख्या वृद्धि को पुरस्कृत करता है और मानव विकास तथा सुशासन की उपेक्षा करता है, जिससे नीतिनिर्माण में विकृत प्रोत्साहन उत्पन्न होते हैं।
  • बहुसंख्यकवाद का जोखिम:
    बड़े राज्यों को अधिक सीटें मिलने से राष्ट्रीय राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ सकता है, जिससे अल्पसंख्यक आवाज़ें और छोटे राज्यों की सौदेबाजी शक्ति कमजोर हो सकती है।
  • राजनीतिक अस्थिरता एवं विरोध: जिन राज्यों का प्रभाव कम होगा, वे सुधारों का विरोध कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है और कार्यान्वयन में बाधाएँ आ सकती हैं।
  • सहकारी संघवाद का विकृति: वर्तमान व्यवस्था जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाती है।
    • अचानक परिवर्तन राज्यों के बीच विश्वास को कमजोर कर सकते हैं और केंद्र–राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
  • शहरी पक्षपात की चिंता:  तीव्र शहरी जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, जिससे ग्रामीण मुद्दों की उपेक्षा और नीतिगत असंतुलन का खतरा बढ़ता है।
  • जटिलता एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ:  सीमाओं का पुनर्निर्धारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रशासनिक रूप से जटिल है, जिससे विवाद एवं पक्षपात के आरोप उत्पन्न हो सकते हैं।
  • परिसीमन स्थगन एक सोची-समझी नीति थी:  42वें एवं 84वें संशोधनों ने असमान पुनर्वितरण के जोखिमों को स्वीकार किया था। अचानक स्थगन हटाने से दशकों की नीति-सहमति प्रभावित हो सकती है।

परिसीमन में संघवाद सुनिश्चित करने के उपाय

  • जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (DemPer) सिद्धांत: वित्त आयोग के सूत्र से प्रेरित यह सिद्धांत जनसंख्या (50%) और प्रदर्शन संकेतकों का संयोजन करता है।
    • इसे केवल 543 से अधिक अतिरिक्त सीटों पर लागू करने का सुझाव:
      • 10%: प्रारंभिक प्रजनन उपलब्धि (2005 से पूर्व)
      • 90%: TFR में कमी की दर (2005–2021)
    • अपेक्षित परिणाम:
      • सभी राज्यों को सीटों में वृद्धि (कोई पूर्ण कमी नहीं)
      • बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की उचित हिस्सेदारी बनी रहे
      • बड़े राज्यों को अधिक सीटें मिलें, परंतु संतुलित रूप में
  • वर्तमान सीट हिस्सेदारी की सुरक्षा (अनावर्धन सिद्धांत): यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी राज्य की वर्तमान सीटों में कमी न हो; परिवर्तन केवल अतिरिक्त सीटों पर लागू हों।
  • लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में वृद्धि: सीटों को लगभग 700 तक बढ़ाकर शून्य-योग (zero-sum) स्थिति से बचा जा सकता है।
  • क्रमिक अनुपातिकता (ह्रासमान आनुपातिकता): बड़े राज्यों को अधिक सीटें मिलें, परंतु पूर्णतः आनुपातिक नहीं; छोटे राज्यों को प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व मिले।
  • राज्यसभा की भूमिका को सुदृढ़ करना: राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी विधायी भूमिका और संघीय संतुलन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
  • संवैधानिक सुरक्षा एवं न्यायिक निगरानी:  यह सुनिश्चित किया जाए कि परिसीमन संघवाद जैसे मूल ढांचे का उल्लंघन न करे; सीमित न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया जा सकता है।
  • सहकारी संघवाद को बढ़ावा:  केंद्र और राज्यों के बीच संवाद तथा सहमति-आधारित सुधार आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

  • भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है जहाँ जनसांख्यिकीय वास्तविकताएँ संवैधानिक आदर्शों से जुड़ती हैं।
  •  यद्यपि अनुच्छेद 81 संख्यात्मक समानता पर बल देता है, किंतु बदलती असमानताओं के संदर्भ में निष्पक्षता, प्रोत्साहन और संघीय स्थिरता को समाहित करने वाली व्यापक व्याख्या आवश्यक है।
  •  जनसंख्या के साथ-साथ जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को सम्मिलित करने वाला संतुलित परिसीमन दृष्टिकोण समान प्रतिनिधित्व, प्रोत्साहित शासन और संघ की स्थायी एकता सुनिश्चित कर सकता है।
मुख्य परीक्षा दैनिक अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न]
भारत की संघीय संरचना के लिए परिसीमन से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ऐसे उपाय सुझाव दीजिए जिनसे यह प्रक्रिया निर्वाचन समानता और संघीय संतुलन दोनों को सुनिश्चित कर सके।

स्रोत: TH

 

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