- गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिन्हें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के अंतर्गत जारी किया गया है।
- FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करना है, ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोका जा सके।
- यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1976 में लागू किया गया था, किंतु बाद में इसे निरस्त कर वर्ष 2010 में नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2020 में इसमें पुनः संशोधन किया गया। Read More
केंद्र सरकार द्वारा NGOs हेतु FCRA नियम सख्त
संदर्भ
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010