भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

  • भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) की “समीक्षा और संशोधन” की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है।

परिचय 

  • नवीनतम नोटिस सिंधु जल संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत जारी किया गया है, जो 64 वर्ष पुरानी संधि को रद्द करने और फिर से वार्तालाप करने के भारत के उद्देश्य को दर्शाता है।
    • अनुच्छेद XII (3) में कहा गया है: “इस संधि के प्रावधानों को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए संपन्न एक विधिवत अनुसमर्थित संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है”। 
  • ये दोनों अधिसूचनाएँ जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा दो जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच आई हैं – एक बांदीपोरा जिले में झेलम की एक सहायक नदी किशनगंगा पर और दूसरी (रातले जलविद्युत परियोजना) किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर।
    •  दोनों “रन-ऑफ-द-रिवर” परियोजनाएँ हैं, जिसका अर्थ है कि वे नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके और इसके मार्ग को बाधित किए बिना बिजली (क्रमशः 330 मेगावाट और 850 मेगावाट) उत्पन्न करती हैं। 
    • हालांकि, पाकिस्तान ने बार-बार आरोप लगाया है कि ये दोनों परियोजनाएँ सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती हैं।

सिंधु जल संधि

  • विश्व बैंक द्वारा आयोजित नौ वर्षों की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
सिंधु जल संधि
  • यह सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन और उपयोग को नियंत्रित करता है।
  • जल आवंटन: संधि तीन पूर्वी नदियों (व्यास, रावी और सतलुज) का जल भारत को और तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब और झेलम) का जल पाकिस्तान को आवंटित करती है।
    • संधि ने भारत को सिंधु नदी प्रणाली द्वारा किए जाने वाले जल का लगभग 30% दिया जबकि पाकिस्तान को 70% जल मिला।
  • स्थायी सिंधु आयोग: संधि ने जल प्रबंधन के संबंध में दोनों देशों के बीच संचार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की।
  • विवाद समाधान: मुख्य रूप से परामर्श और बातचीत के माध्यम से विवादों को संबोधित करने के लिए प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।
    • संधि के अनुसार, एक अनुक्रमिक, तीन-स्तरीय तंत्र है जहाँ विवादों का पहले दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के स्तर पर निर्णय लिया जाता है, फिर तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है जिसे विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद ही हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) में आगे बढ़ाया जाता है।
  • विकास परियोजनाएँ: भारत को पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाएँ विकसित करने की अनुमति है, बशर्ते कि वे पाकिस्तान की जल आपूर्ति को प्रभावित न करें।

भारत के लिए चिंताएँ

  • जनसंख्या की जनसांख्यिकी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, साथ ही जल का कृषि और अन्य उपयोग भी जुड़ा हुआ है।
  •  भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है। 
  • जम्मू तथा कश्मीर में लगातार सीमा पार आतंकवाद के कारण संधि के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है और भारत के अधिकारों का पूर्ण उपयोग कम हुआ है। 
  • भारत सरकार ने यह भी कहा है कि संधि के विवाद समाधान तंत्र पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

आगे की राह

  • सिंधु जल संधि को आज विश्व में सबसे सफल जल-बंटवारे के प्रयासों में से एक माना जाता है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ तकनीकी विशिष्टताओं को अद्यतन करने और समझौते के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है।

Source: TH

 

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