- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस बल प्रमुख के पैनल गठन के नियमों में संशोधन किया है।
- विलंब पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक: यदि राज्य सरकारें पात्र DGP-स्तर के अधिकारियों की सूची UPSC को भेजने में विलंब करती हैं, तो अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
- तीन माह पूर्व प्रस्ताव भेजने का नियम: राज्यों को वर्तमान DGP के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा। Read More
राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग का नया नियम
संदर्भ
नियमों में प्रमुख परिवर्तन