- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया है, जो देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में उपलब्ध है।
- यह एक इंडो-आर्यन भाषा है, जो पाकिस्तान और भारत में बोली जाती है, साथ ही विश्वभर में छोटे समुदायों द्वारा भी।
- इसे भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। Read More
संक्षिप्त समाचार 13-04-2026
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सिंधी भाषा के बारे में