पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जो समय के साथ अधिकाधिक बहिष्करणकारी, असुरक्षित और प्रक्रियात्मक दुरुपयोग के लिए जटिल होती जा रही है।
भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया के बारे में
- नामांकन प्रक्रिया चुनावी भागीदारी का प्रवेश द्वार है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें शामिल हैं:
- पात्रता मानदंड: उम्मीदवारों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार आयु और मतदाता पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।
- नामांकन पत्र दाखिल करना: उम्मीदवार लोकसभा के लिए प्रपत्र 2A या राज्य विधानसभाओं के लिए प्रपत्र 2B जमा करते हैं, साथ ही शपथपत्र जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियाँ और शैक्षिक योग्यताएँ घोषित की जाती हैं।
- जाँच और वापसी: नामांकन पत्रों की जाँच रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा की जाती है, और उम्मीदवार निर्दिष्ट समय सीमा तक नाम वापस ले सकते हैं।
- डिजिटल एकीकरण: ENCORE पोर्टल नामांकन प्रपत्रों और शपथपत्रों की ऑनलाइन प्रस्तुति की अनुमति देता है, जिससे पारदर्शिता एवं पहुँच में वृद्धि होती है।
- उम्मीदवारों को पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है।
वर्तमान नामांकन प्रणाली में कमियाँ और चिंताएँ
- प्रक्रियात्मक जटिलता बनाम वास्तविक न्याय: RPA, 1951 के अंतर्गत योग्यताओं की जाँच की प्रक्रिया अत्यधिक प्रक्रियात्मक हो गई है।
- RO की शक्तियाँ: RPA, 1951 की धाराएँ 33–36 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के अंतर्गत RO संक्षिप्त जाँच के बाद नामांकन को अमान्य घोषित कर सकता है।
- अनुच्छेद 329(b) के कारण चुनाव के बाद तक RO पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जिससे तकनीकीताओं को निष्पक्षता पर वरीयता मिलती है।
- प्रक्रियात्मक जाल: उम्मीदवार प्रायः संवैधानिक अयोग्यता के स्थान पर कागजी त्रुटियों के कारण फँस जाते हैं। सामान्य जालों में शामिल हैं:
- शपथ जाल: बहुत जल्दी, बहुत देर से, या गलत प्राधिकारी के समक्ष ली गई शपथ।
- कोषागार जाल: सुरक्षा जमा की गलत भुगतान विधि या देर से जमा।
- नोटरीकरण जाल: नोटरीकृत शपथपत्र (प्रपत्र 26) का अभाव।
- प्रमाणपत्र जाल: विभिन्न विभागों से ‘नो-ड्यूज’ प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी।
- संवैधानिक बाधाएँ: संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में चुनाव समाप्त होने तक न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
- इसका अर्थ है कि नामांकन की गलत अस्वीकृति को तुरंत रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, और उम्मीदवारों को चुनाव के बाद चुनाव याचिका दायर करनी पड़ती है।
- न्यायिक जटिलताएँ: पारदर्शिता के उद्देश्य से न्यायिक हस्तक्षेप ने अयोग्यता के नए आधार जोड़ दिए हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के 2013 पुनरुत्थान भारत निर्णय में कहा गया कि अधूरे शपथपत्र अमान्य हैं, लेकिन झूठे घोषणापत्र नहीं।
- फ़िल्ट्रेशन दृष्टिकोण: भारत का RO हैंडबुक चेकलिस्ट प्रणाली का प्रयास करता है, लेकिन इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है।
- RO अब भी जाँच के समय पहले से ‘त्रुटिरहित’ नामांकन को अस्वीकार कर सकता है, जिससे मनमानी बढ़ती है और विश्वास घटता है।
- हाशिए पर पड़े उम्मीदवारों पर असमान प्रभाव: कानूनी साक्षरता की कमी, पेशेवर सहायता तक सीमित पहुँच, और प्रक्रियात्मक अस्वीकृति का भय भागीदारी को हतोत्साहित करता है।
कौन से सुधार आवश्यक हैं?
- निष्पक्षता बहाल करना: रिटर्निंग ऑफिसरों (RO) को कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि वे:
- सटीक दोष और संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस जारी करें।
- 48 घंटे का सुधार अवसर दें।
- साक्ष्य और औचित्य का विवरण देते हुए कारणयुक्त अस्वीकृति आदेश प्रदान करें।
- डिजिटल-बाय-डिफ़ॉल्ट ढाँचा अपनाना: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नामांकन को सरल बनाने के लिए डिजिटल-बाय-डिफ़ॉल्ट ढाँचा बना सकता है:
- मतदाता पहचान पत्र, आयु और निर्वाचन क्षेत्र का ऑनलाइन सत्यापन।
- शपथ और शपथपत्रों की डिजिटल प्रस्तुति।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विकल्प (UPI, RTGS, कार्ड)।
- नामांकन की प्रत्येक अवस्था को ट्रैक करने वाला सार्वजनिक डैशबोर्ड, जिसमें अस्वीकृति के कारण भी शामिल हों।
- लोकतंत्र को सशक्त बनाना: जब किसी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार किया जाता है, तो दो अधिकारों का उल्लंघन होता है — उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदाता का चुनने का अधिकार।
- भारत को एक ऐसी नामांकन प्रणाली की आवश्यकता है जो नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और समावेशी हो, और प्रक्रिया को कानून द्वारा शासन से लोकतंत्र का शासन की ओर ले जाए — फ़िल्ट्रेशन से फ़ैसिलिटेशन की ओर।
- सर्वोत्तम प्रथाएँ: अन्य लोकतंत्र एक सहायक दृष्टिकोण अपनाते हैं:
- UK में अधिकारी उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले त्रुटियाँ सुधारने में सहायता करते हैं।
- कनाडा 48 घंटे की सुधार अवधि देता है।
- जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया लिखित नोटिस की आवश्यकता रखते हैं तथा अपील के अवसर प्रदान करते हैं।
Previous article
कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति