संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

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संसदीय विशेषाधिकार
संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार विधायी प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जो विधायकों और विधायी संस्थाओं को आवश्यक अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है जो लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक परंपराओं में निहित, ये विशेषाधिकार सांसदों को बिना किसी भय या बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे विधायी निकायों की स्वायत्तता, अखंडता और दक्षता सुनिश्चित होती है। NEXT IAS के इस लेख का उद्देश्य संसदीय विशेषाधिकारों, उनके अर्थ, संवैधानिक प्रावधानों, वर्गीकरण, महत्त्व, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करना है।

संसदीय विशेषाधिकार संसद के दो सदनों, उनकी समितियों, उनके सदस्यों और उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करता है, जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के योग्य हैं।

संसदीय विशेषाधिकारों का अधिकार

  • दोनों सदनों को
  • सभी सांसदों को
  • संसद की सभी समितियों को
  • सभी केंद्रीय मंत्रियों को
  • भारत के महान्यायवादी

नोट : संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं, यद्यपि वह संसद का एक अभिन्न अंग है।

इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की विधायी प्रणाली बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप या धमकी के सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करे। उनकी आवश्यकताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है:

  • संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों/निकायों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
  • संसद के सदनों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखना।
  • संसदीय कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी बाधा से बचाना।

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

  • व्यक्तिगत विशेषाधिकार: व्यक्तिगत विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करते हैं।
  • सामूहिक विशेषाधिकार: सामूहिक विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करते हैं।
व्यक्तिगत संसदीय विशेषाधिकार (Individual Parliamentary Privileges)
1. उन्हें संसद के सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
– यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध है, आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों में नहीं।
2. उन्हें संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। संसद या उसकी समितियों में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।
– यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है।
3. उन्हें जूरी सेवा (Jury Service) से छूट प्रदान की गई है। वे संसद सत्र में होने पर किसी न्यायालय में लंबित मामले में गवाही देने और गवाह के रूप में उपस्थित होने से इंकार कर सकते हैं।
सामूहिक संसदीय विशेषाधिकार (Collective Parliamentary Privileges)
– संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है और साथ ही दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है।
1. हालाँकि, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया। लेकिन यह सदन की किसी गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है।
– यह कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बाहरी लोगों को अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकता है और गुप्त बैठक कर सकते हैं।
– यह अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों पर निर्णय करने के लिए नियम बना सकते हैं।
– यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या उसके अवमानना के लिए सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी चेतावनी या कारावास (सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन भी) द्वारा दंडित कर सकता है।
– इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास और रिहाई की सूचना तत्काल प्राप्त करने का अधिकार है।
– यह जांच प्रारम्भ कर सकता है, गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है और प्रासंगिक कागजात और रिकॉर्ड मंगवा सकता है।
– न्यायालय किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित हैं।
– अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर में कोई भी कानूनी प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक, नहीं शुरू की जा सकती है।

हालाँकि “विशेषाधिकारों का उल्लंघन” और “सदन की अवमानना” वाक्यांशों का सामान्यत: एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। इन अवधारणाओं के बीच के अंतर को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

विशेषाधिकारों का उल्लंघन (Breach of Privilege )सदन की अवमानना (Contempt of House)
जब कोई व्यक्ति या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सदन के किसी विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उसका हनन करता है, तो ऐसे अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और सदन द्वारा दंडनीय होता है।संसद सदन, उसके सदस्य या उसके अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने या रोकने वाला कोई भी कार्य, जिसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की गरिमा, अधिकार और सम्मान के विरुद्ध परिणाम उत्पन्न करने की हो, उसे सदन की अवमानना माना जाता है।

इस प्रकार, सदन की अवमानना के व्यापक प्रभाव होते हैं।

आमतौर पर, विशेषाधिकारों का उल्लंघन सदन की अवमानना हो सकता है। इसी प्रकार, सदन की अवमानना में विशेषाधिकारों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किए बिना सदन की अवमानना की जाती है। इसी तरह, ऐसी कार्रवाईयां हो सकती हैं जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हैं, लेकिन सदन की गरिमा और अधिकार के खिलाफ अपराध हैं, इस प्रकार सदन की अवमानना के बराबर होती हैं। उदाहरण के लिए, सदन के वैध आदेश की अवज्ञा विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसे सदन की अवमानना के रूप में दंडित किया जा सकता है।

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के विकास को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

  • मूल रूप से, मूल संविधान में, अनुच्छेद 105 के तहत, दो संसदीय विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था:
    • संसद में बोलने की स्वतंत्रता, और
    • कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार।
  • अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में, अनुच्छेद 105 में यह प्रावधान था कि वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के समान होने चाहिए, इसके प्रारंभ की तिथि अर्थात् 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि संसद द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता।
  • बाद में, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि संसद के प्रत्येक सदन, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के अन्य विशेषाधिकार वे होंगे जो संसद द्वारा परिभाषित किए जाने तक इसके प्रारंभ की तिथि पर उनके पास थे।
  • इस प्रकार, संशोधन ने प्रावधान के निहितार्थ में कोई परिवर्तन किए बिना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रत्यक्ष संदर्भ को हटाकर केवल मौखिक परिवर्तन किए हैं।
  • भारतीय संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को संपूर्ण रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। अतः अभी तक अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में स्थिति वही बनी हुई है, जैसी कि संविधान के प्रारंभ की तिथि पर थी।

वर्तमान में, भारत में संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित पाँच स्रोतों पर आधारित हैं:

  • संविधानिक प्रावधान
  • संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून
  • संसद के दोनों सदनों के नियम
  • संसदीय परंपराएं, और
  • न्यायिक व्याख्याएं आदि।
  • पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (CBI/SPE) मामला, 1998: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रिश्वत लेने वाले कानून निर्माताओं पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, अगर उन्होंने सदन में सहमति के अनुसार मतदान या बोलने का काम किया।
  • केरल राज्य बनाम के. अजित एवं अन्य 2021: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के लिए प्रवेश द्वार नहीं हैं जो प्रत्येक नागरिक के कार्यों को नियंत्रित करता है।
  • सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामला, 2024: इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (CBI/SPE) मामला, 1998 में अपने फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा कि सांसदों को रिश्वत के कृत्यों के लिए संसदीय उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

भारत में संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रभावी संचालन और स्वायत्तता के लिए आवश्यक हैं। ये कई महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं:

  • स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना: संसदीय विशेषाधिकार कार्यपालिका या न्यायपालिका के बाहरी दबावों और प्रभावों से विधायिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह बदले में, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को लागू करता है।
  • खुली बहसों को सुगम बनाना: संसद सदस्यों (सांसदों) को मुकदमे या अभियोजन के डर के बिना अपने विचारों और रायों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देकर, वे सार्वजनिक हित के मामलों पर खुली एवं ईमानदार बहस को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • सरकार की जाँच को सुगम बनाना: अपने संसदीय कर्तव्यों के दौरान की गई गतिविधियों के लिए सांसदों को सिविल या अपराधिक कार्यवाहियों से बचाकर, ये सरकार के कार्यों और पहलों की उचित जांच को सक्षम बनाते हैं।
  • व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना: संसदीय विशेषाधिकार सदन के भीतर अनुशासन के प्रवर्तन तक विस्तारित होते हैं।
  • संस्थान की गरिमा बनाए रखना: संसदीय विशेषाधिकार संसद को एक संस्था के रूप में गरिमा और सम्मान बनाए रखने में मदद करते हैं।

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है:

  • सार्वजनिक जांच में बाधा: आलोचकों का तर्क है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उपयोग कभी-कभी कार्यवाही को सार्वजनिक जांच से बचाने के लिए किया जा सकता है, जो संभावित रूप से कदाचार या ऐसे फैसलों को छिपा सकता है जो जनता के लिए पारदर्शी होने चाहिए।
  • दुरुपयोग की संभावना: चिंता है कि इन विशेषाधिकारों के व्यापक दायरे से दुरुपयोग हो सकता है, सदस्य संभावित रूप से कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए या संसदीय कार्यों की रक्षा की आड़ में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं।
  • अस्पष्टता का दायरा: अधिकांश विशेषाधिकार परंपराओं, उदाहरणों और अलिखित नियमों पर आधारित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेषाधिकारों को कैसे लागू और समझा जाता है, इसमें अस्पष्टता और विसंगतियां होती हैं।
  • लोकतांत्रिक जवाबदेही में बाधा: सदस्यों को दी जाने वाली व्यापक सुरक्षा कभी-कभी विधायी संदर्भ में और जनता के साथ उनकी बातचीत में, उनके कार्यों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने में बाधा बन सकती है।
  • पुराना (Outdated): संसदीय विशेषाधिकार के कुछ पहलू, विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रथाओं से विरासत में मिले पहलू, आधुनिक, लोकतांत्रिक समाज में उपयुक्त या आवश्यक नहीं हो सकते हैं जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की जांच को महत्त्व दिया जाता है।

विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:

  • यूनाइटेड किंगडम: वेस्टमिंस्टर संसद के पास सदन के भीतर बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से छूट और अपने आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने की स्वायत्तता जैसे विशेषाधिकार हैं। ये विशेषाधिकार वैधानिक कानून, सामान्य कानून परंपराओं और ऐतिहासिक उदाहरणों का मिश्रण हैं।
  • कनाडा: कनाडा की संसद के सदस्यों को ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट और इन विशेषाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने का अधिकार शामिल है।
  • ऑस्ट्रेलिया: संसदीय विशेषाधिकारों की संवैधानिक रूप से गारंटी दी जाती है, जो सदस्यों को स्वतंत्र भाषण का अधिकार, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट और अपनी विधायी प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करते हैं।
  • सटीकता और स्पष्टता: संसदीय विशेषाधिकारों का एक संहिताबद्ध सेट स्थापित करने से उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा, अस्पष्टता को कम किया जाएगा और पूर्व निर्धारित दंडों के साथ उल्लंघन माने जाने वाले कार्यों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
  • जवाबदेही और निरीक्षण: एक संहिताबद्ध ढांचा संसदीय विशेषाधिकारों के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, सांसदों द्वारा जिम्मेदार अभ्यास को बढ़ावा देगा और प्रभावी निरीक्षण तंत्रों को सुविधाजनक बनाएगा।
  • आधुनिकीकरण और प्रासंगिकता: संहिताबद्धकरण की प्रक्रिया वर्तमान शासन और सामाजिक मानकों के साथ संरेखण में विशेषाधिकारों को आधुनिक बनाने का एक रास्ता प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के जवाब में संसदीय विशेषाधिकार विकसित होते हैं।
  • नियंत्रण एवं संतुलन का परिचय: संहिताबद्धकरण दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन को लागू करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
  • विधायी स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरा: संहिताबद्धकरण संसदीय प्रक्रियाओं को बाहरी निरीक्षण या न्यायिक हस्तक्षेप के प्रति अधिक संवेदनशील बनाकर अनजाने में संसदीय स्वायत्तता को बाधित कर सकता है, जिससे विधायिका की स्व-नियामक क्षमता कमज़ोर हो सकती है।
  • संवैधानिक बाधाएँ: संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का प्रस्ताव संविधान के प्रावधानों, जैसे कि अनुच्छेद 122 के विरुद्ध हो सकता है, जो संसदीय प्रक्रियाओं पर न्यायिक जांच को सीमित करता है और संसदीय कार्यवाही की स्वतंत्रता पर जोर देता है।
  • लचीलेपन को नुकसान: एक कठोर संहिताबद्ध प्रणाली अनूठी परिस्थितियों या उभरती राजनीतिक चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए संसद की क्षमता को सीमित कर सकती है, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में निहित लचीलापन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए गतिशील प्रतिक्रिया की अनुमति देता है।
  • प्रक्रियात्मक जटिलता: संहिताबद्धकरण की यात्रा जटिलताओं से भरी हुई है, जिसमें हितधारकों के विविध समूह के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है।
  • अस्पष्टता और विसंगति को दूर करने के लिए, जहां संभव हो, संसदीय विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।
  • विशेषाधिकारों के उपयोग पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, स्वतंत्र निरीक्षण के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में प्रासंगिक और प्रभावी रहते हैं, उनकी समय-समय पर समीक्षा और अपडेटेड किया जाना चाहिए।
  • सांसदों और जनता दोनों को संसदीय विशेषाधिकारों के महत्त्व, उनके दायरे और उनकी सीमाओं के बारे में प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है।

लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायी निकायों की अखंडता, स्वायत्तता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में संसदीय विशेषाधिकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वे खुली बहस को बढ़ावा देने, विधायी स्वतंत्रता की रक्षा करने और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उनकी कुछ आलोचनाएँ भी होती हैं। अस्पष्टता, दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता है।

संसदीय विशेषाधिकार क्यों महत्त्वपूर्ण है?

संसदीय विशेषाधिकार महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विधायकों को दिए गए विशेष अधिकार हैं जो कुछ कानूनों से एक स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायक बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें।

संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) करने की क्या आवश्यकता है?

संविधान एक कानून के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण की अनुमति देता है। यदि इन विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया तो यह उन कार्यों को निर्दिष्ट करेगा जो उल्लंघन का प्रयास करते हैं, जिससे किसी भी तरह की अस्पष्टता को समाप्त किया जा सकेगा। संहिताबद्धकरण एक स्पष्ट सीमा भी निर्धारित करेगा, उस बिंदु को निर्दिष्ट करेगा जिसके बाद इन विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड नहीं लगाया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि विशेषाधिकारों का आवेदन सटीक और सुसंगत दोनों हो।

संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है।

विशेषाधिकारों का उल्लंघन कब होता है?

विशेषाधिकारों का उल्लंघन तब होता है, जब संसद सदस्यों (या स्वयं संसद) को उनके विधायी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए दिए गए अधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है। ये विशेषाधिकार संसद के कामकाज के लिए आवश्यक हैं और इसे स्वतंत्रता, अखंडता और प्रभावशीलता की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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