विधिक सहायता प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि
भारत की विधिक सहायता प्रणाली, जो देश की लगभग 80% जनसंख्या को सेवा देने के लिए अनिवार्य है, अभी भी संसाधनों एवं क्षमता की दृष्टि से कमजोर और अल्प-वित्तपोषित है।
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