- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम, 2022 में प्रस्तावित संशोधनों को जन परामर्श हेतु प्रस्तुत किया है।
- डोपिंग का अर्थ है खिलाड़ियों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिबंधित प्रदर्शन-वर्धक पदार्थों या तरीकों का उपयोग करना।
- वैश्विक स्तर पर इसका संचालन विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। Read More
भारत के प्रस्तावित एंटी-डोपिंग कानून संशोधन
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डोपिंग के बारे में