CBI एक ‘पिंजरे में बंद तोता’ है: उच्चतम न्यायलय

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

सन्दर्भ

  • हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में कथित शराब नीति ‘घोटाले’ के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के लिए ‘पिंजरे में बंद तोता’ की संज्ञा दी है।

परिचय

  • आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देते हुए न्यायाधीशों ने CBI की पिंजरे में बंद छवि से बाहर आने के महत्व को दोहराया।
  • “पिंजरे में बंद तोता” शब्द पहली बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013 में कुख्यात कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के दौरान दिया गया था। उस समय, CBI की आलोचना इसकी कथित स्वतंत्रता की कमी और राजनीतिक प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता के लिए की गई थी।
  • न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अगुवाई वाली पीठ ने तीखी टिप्पणी की कि CBI ‘मालिक की आवाज में बोलने वाले पिंजरे में बंद तोते’ के समान है। इसने एजेंसी की स्वायत्तता और सत्ता में बैठे लोगों के कहने पर कार्य करने की इसकी प्रवृत्ति के बारे में चिंताओं को प्रकट किया।
  • “पिंजरे में बंद तोता” ने इस विचार को सटीक रूप से व्यक्त किया कि CBI, एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के बावजूद, एक पिंजरे में बंद तोते की तरह विवश और नियंत्रित है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI)
उत्पत्ति और उद्देश्य: इसका आधार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (SPE) से जुड़ी हैं। 1963 में, संथानम समिति की सिफारिशों पर कार्य करते हुए, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा CBI की औपचारिक स्थापना की गई थी। 
कानूनी ढांचा: CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) अधिनियम 1946 के तहत कार्य करती है, जो इसे न केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार देता है, बल्कि बड़े आपराधिक अपराधों की भी जांच करने का अधिकार देता है। हालांकि, DSPE अधिनियम में “CBI” शब्द स्पष्ट रूप से नहीं आता है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।
कार्य 
– यह केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से मुक्त है। 
भ्रष्टाचार की जाँच: CBI भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को संभालती है। 
आर्थिक अपराध: यह वित्तीय धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों, तस्करी और अन्य आर्थिक अपराधों से निपटता है। 
विशेष अपराध: आतंकवाद, अपहरण और अन्य गंभीर अपराध इसके दायरे में आते हैं। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है। यह केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से मुक्त है। 
भ्रष्टाचार की जाँच: CBI  भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को संभालती है। 
आर्थिक अपराध: यह वित्तीय धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों, तस्करी और अन्य आर्थिक अपराधों से निपटता है। 
विशेष अपराध: आतंकवाद, अपहरण और अन्य गंभीर अपराध इसके दायरे में आते हैं। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।
क्षेत्राधिकार
– DPSE अधिनियम की धारा 6 केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में किसी मामले की जांच के लिए CBI को निर्देश देने का अधिकार देती है। अदालतें CBI जांच का आदेश भी दे सकती हैं और जांच की प्रगति की निगरानी भी कर सकती हैं। CBI केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच स्वयं कर सकती है।

CBI की स्वायत्तता और अधीक्षण

  • CBI को प्रायः एक ‘स्वायत्त निकाय’ के रूप में संदर्भित किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) CVC अधिनियम (2003) के तहत CBI की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एजेंसी की जांच में कोई हस्तक्षेप न हो। यहां तक ​​कि CVC भी जांच के तरीके में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है; इसका अधीक्षण व्यापक निरीक्षण तक ही सीमित है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

  • प्रशासनिक स्वायत्तता: CBI के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियाँ प्रायः राज्य या अन्य केंद्रीय बलों से प्रतिनियुक्ति पर निर्भर करती हैं। इससे इसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
    • 2021 में पारित एक अध्यादेश ने CBI  निदेशकों के कार्यकाल को दो से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया, जिसमें वार्षिक विस्तार भी शामिल है। यह तर्क दिया गया कि कार्यकाल विस्तार संस्थागत जाँच और संतुलन को कमज़ोर करता है।
  • वित्तीय निर्भरता: CBI के पास पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता का अभाव है, क्योंकि इसका प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय के पास है।
  • संसाधनों की कमी: आधुनिक बुनियादी ढांचे, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी जांच की गुणवत्ता और गति में बाधा उत्पन्न करती है।
  • समन्वय का मुद्दा: राज्य पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय के मुद्दे हैं, जिससे खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियानों में अंतराल उत्पन्न होता है।

आगे की राह और निष्कर्ष

  • चूंकि CBI हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखती है, इसलिए इसे दूसरों के शब्दों को दोहराने वाले मात्र “तोते” से अधिक बनने का प्रयास करना चाहिए।
  •  दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 पर निर्भर रहने के बजाय, एक समर्पित कानून के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को वैधानिक दर्जा प्रदान करना स्पष्टता और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। 
  • दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने कार्यकारी प्रभाव से इसे बचाने के लिए CBI की संरचनात्मक स्वतंत्रता की सिफारिश की। 
  • CBI को जटिल जांच और आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को संभालने में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। 
  • न्यायालय की निगरानी वाली जांच और स्वप्रेरणा से जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करने से संवेदनशील मामलों में स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है।

Source: IE

 

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