पाठ्यक्रम: GS3/ ऊर्जा
संदर्भ
- SHANTI (भारत के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की प्रगति का सतत् एवं उत्तरदायी दोहन) अधिनियम, 2025 ने सुरक्षा मानकों, पीड़ितों के मुआवज़े और दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
परिचय
- परंपरागत रूप से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल राज्य-स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) द्वारा संचालित किए जाते रहे हैं।
- SHANTI अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए खोलता है और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज अधिनियम (CLNDA), 2010 के अंतर्गत दायित्व ढाँचे में बदलाव करता है।
SHANTI अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
- परमाणु दायित्व व्यवस्था का पुनर्गठन: अधिनियम आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संचालक पर डालता है। यह “प्रतिगमन का अधिकार” (Right of Recourse) को हटा देता है, जिसके अंतर्गत संचालक दोषपूर्ण उपकरण से हुई दुर्घटना के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा कर सकते थे।
- अधिनियम CLNDA की धारा 46 को भी हटाता है, जो पीड़ितों को अन्य कानूनों, जिनमें आपराधिक कानून भी शामिल हैं, के अंतर्गत उपाय खोजने की अनुमति देती थी।
- अधिनियम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के लिए विधायी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है क्योंकि इसके सदस्यों का चयन एटॉमिक एनर्जी कमीशन द्वारा गठित समिति करेगी।
- कुछ गतिविधियों के लिए छूट: अनुसंधान, विकास और नवाचार-संबंधी कार्यों जैसी सीमित गतिविधियों के लिए लाइसेंस से छूट प्रदान करता है।
- गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों का विनियमन: स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान और अन्य शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में परमाणु एवं विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु नियामक ढाँचा प्रदान करता है।

SHANTI अधिनियम पर उठी चिंताएँ
- आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करना अधिनियम का सबसे विवादास्पद पहलू है।
- फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना ने रिएक्टर कंटेनमेंट डिज़ाइन और आपातकालीन तैयारी की कमजोरियों को उजागर किया।
- चेरनोबिल दुर्घटना में संरचनात्मक डिज़ाइन की खामियाँ थीं, जिनमें सकारात्मक पावर गुणांक और अपर्याप्त आपातकालीन शटडाउन प्रणाली शामिल थीं।
- थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना ने नियंत्रण कक्ष डिज़ाइन की गंभीर विफलताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संचार की कमी को उजागर किया।
- नैतिक जोखिम का मुद्दा: एजेंटों को उनके कार्यों के परिणामों से बचाना “मोरल हैज़र्ड” उत्पन्न करता है और उन्हें अधिक जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- अधिनियम “गंभीर प्राकृतिक आपदा” से हुई दुर्घटनाओं के लिए संचालकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जिससे भारत के “पूर्ण दायित्व” ढाँचे को उलट दिया जाता है। यह उद्योग की लचीले संयंत्र स्थापित करने की प्रेरणा को कम करता है।
आगे की राह
- स्थल चयन, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सुरक्षा ऑडिट में पारदर्शिता और जन परामर्श को बढ़ावा देना, ताकि समुदाय का विश्वास बने तथा परियोजना में देरी कम हो।
- जलवायु-लचीला परमाणु अवसंरचना का निर्माण करना, जिसमें अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध उच्च सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किया जाए—विशेषकर फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना से मिले सीख के आलोक में।
- पर्याप्त संप्रभु समर्थन के साथ एक सुदृढ़ परमाणु बीमा कोष स्थापित करना, ताकि दुर्घटनाओं की स्थिति में शीघ्र और न्यायसंगत मुआवज़ा सुनिश्चित किया जा सके।
स्रोत: TH
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संक्षिप्त समाचार 13-02-2026