लोकसभा में दसवीं अनुसूची में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

  • लोकसभा में एक निजी सदस्य का विधेयक “संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)” प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

  • संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे सामान्यतः दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है, संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी।
  • विधेयक में प्रावधान है कि कोई सदस्य अपनी सीट तभी खोएगा जब वह विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन विधेयक या अन्य वित्तीय मामलों पर अपनी पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए मतदान करेगा या मतदान से विरत रहेगा — अन्य किसी प्रकार के मतदान पर नहीं।
  • यह सांसदों को विधेयकों और प्रस्तावों पर स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देता है।

व्हिप क्या है?

  • व्हिप का अर्थ है सदन में पार्टी के सदस्यों को पार्टी के निर्देशों का पालन करने का आदेश।
  • राजनीतिक दल अपने सांसदों को किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी करते हैं।
    • एक बार व्हिप जारी होने पर सांसदों को उसका पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वे संसद में अपनी सीट खो सकते हैं।
  • यह शब्द ब्रिटिश परंपरा “व्हिपिंग इन” से लिया गया है, जिसमें सांसदों को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था।
  • संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे संसदीय परंपरा माना जाता है।
  • दल अपने सदन के वरिष्ठ सदस्य को मुख्य व्हिप नियुक्त करते हैं, जिन्हें अतिरिक्त व्हिप सहयोग करते हैं।

व्हिप के प्रकार

  • वन-लाइन व्हिप: केवल सदस्यों को मतदान की सूचना देता है, लेकिन उन्हें मतदान से विरत रहने की अनुमति देता है।
  • टू-लाइन व्हिप: सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहता है, लेकिन यह नहीं बताता कि कैसे मतदान करना है।
  • थ्री-लाइन व्हिप: जो आजकल सामान्य है, इसमें सदस्यों को उपस्थित रहकर पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करने का निर्देश दिया जाता है।

व्हिप का महत्व

  • व्हिप अनुशासन बनाए रखता है, उपस्थिति सुनिश्चित करता है और पार्टी सदस्यों को आवश्यक जानकारी देता है।
  • यह राजनीतिक दल और विधायिका में उसके सदस्यों के बीच संचार का माध्यम है।
  • यह सदस्यों की राय जानने और उसे पार्टी नेताओं तक पहुँचाने का कार्य भी करता है।

दलबदल विरोधी कानून

  • संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है, राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए जोड़ी गई थी।
  • दलबदल के आधार पर अयोग्यता:
    • यदि कोई विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, या
    • सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है/मतदान से विरत रहता है।
  • स्वतंत्र सदस्य अयोग्य होंगे यदि वे निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं।
  • नामित सदस्य अयोग्य होंगे यदि वे नामित होने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं।
  • यदि किसी सदस्य ने अपनी पार्टी से पूर्व अनुमति ली है, या मतदान/विरत रहने को पार्टी ने 15 दिनों के अंदर स्वीकार कर लिया है, तो वह अयोग्य नहीं होगा।
  • विलय के मामलों में छूट:
    • यदि मूल राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं, तो वे अयोग्य नहीं होंगे।
    • वे उस दल के सदस्य बन सकते हैं जिसमें उन्होंने विलय किया है,
    • या विलय स्वीकार न कर अलग समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  • निर्णय लेने का अधिकार: किसी सदस्य को सदन से अयोग्य ठहराने का निर्णय सदन के अध्यक्ष/स्पीकर के पास होता है।

Source: TH

 

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