पाठ्यक्रम: GS3/कृषि
संदर्भ
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के साथ तीन अलग-अलग चल रही योजनाओं को विलय करने का प्रस्ताव रखा है।
परिचय
- PM-RKVY के साथ जिन योजनाओं का विलय किया जाना प्रस्तावित है, वे हैं:
- कृषोन्नति योजना (KY): किसानों की आय बढ़ाने हेतु
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
- राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन (NBHM)
- PM-RKVY, KY और NMNF केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा केंद्र और राज्य दोनों से संयुक्त रूप से प्रदत्त निधियों से किया जाता है, जबकि NBHM एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे केंद्र द्वारा वित्तपोषित एवं लागू किया जाता है।
- समय अवधि: इसे आगामी पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा, जो 16वें वित्त आयोग चक्र (अप्रैल 2026 से मार्च 2031) के दौरान होगा।
- निधि आवंटन: अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र-राज्य अनुपात 60:40
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र वित्तपोषण
- नीति आयोग की सिफारिशें: प्रस्तावित विलय नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
- नीति आयोग ने पहले 15वें वित्त आयोग के उस विचार को पुनर्जीवित किया था जिसमें राज्यों को कृषि सुधार लागू करने के लिए प्रदर्शन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी।
- निधि आवंटन के मानदंड: राज्यों को निधि आवंटन पाँच प्रमुख मानदंडों से जोड़ा जाएगा, जिसमें अधिकतम भारांक (30%) “राज्य द्वारा सुधार पहल और प्राप्त माइलस्टोन के आधार पर मूल्यांकन” को दिया जाएगा।
- विलय के पीछे तर्क: योजनाओं के विखंडन को कम करना
- प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना
- संसाधनों का बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना
- निधियों को सुधार प्रदर्शन से जोड़ने का उद्देश्य राज्यों को संरचनात्मक और सतत कृषि सुधार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें प्राकृतिक खेती एवं विविधीकरण शामिल हैं।
| प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) – आरंभ: 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु एक छत्र योजना के रूप में शुरू की गई। – मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। – लचीलापन: यह राज्यों को जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्र विकास गतिविधियाँ चुनने की अनुमति देता है। – वित्तपोषण: केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात 60:40 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय अनुदान – उद्देश्य: राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना। – क्रियान्वयन: – राज्यों को अपनी आवश्यकता, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं/कार्यक्रमों के चयन, योजना अनुमोदन एवं क्रियान्वयन के लिए लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की गई है। – निधियाँ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन परियोजनाओं के आधार पर जारी की जाती हैं जिन्हें संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLSC) की बैठक में स्वीकृत किया गया हो। |
स्रोत: IE
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