संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व

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संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन होने पर निवारण की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। NEXT IAS के इस लेख का उद्देश्य रिट क्षेत्राधिकार के प्रमुख प्रावधानों तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने एवं एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका का विस्तार से अध्ययन करना है।

संवैधानिक उपचार, किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उन कानूनी तंत्रों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए होते हैं। ये उपचार नागरिकों को न्यायपालिका से राहत माँगने का अधिकार देते हैं, जब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य या किसी अन्य निकाय द्वारा किया जाता है। ये उपचार विधि के शासन को बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करके, यह अधिकार मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसमें इस संबंध में निम्नलिखित चार प्रावधान हैं:

  • मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।
  • उच्चतम न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी।
  • संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।
    • यहाँ, ‘किसी अन्य न्यायालय’ वाक्यांश में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत पहले ही उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है।
  • उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा, केवल एक अपवाद है:
    • जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
  • यह अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है, इस प्रकार मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है।
  • इसके महत्त्व के कारण डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान के “हृदय और आत्मा” के रूप में सराहा।
  • यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाता है।
  • यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ‘मूल’ और ‘व्यापक’, लेकिन ‘अनन्य’ शक्तियाँ प्रदान करता है।
    • मूल शक्तियाँ (Original Powers)– एक पीड़ित नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जरूरी नहीं कि वह अपील के माध्यम से ही ऐसा करे।
    • व्यापक शक्तियाँ (Wide Powers)– इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ केवल आदेश या निर्देश जारी करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी प्रकार की रिट भी जारी की जा सकती हैं।
    • अनन्य शक्तियाँ नहीं (Not Exclusive Powers)– इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किसी अन्य न्यायालय के समवर्ती होती हैं जिन्हें संसद द्वारा इस उद्देश्य के लिए सशक्त बनाया गया है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार।
  • अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, और किसी अन्य अधिकार को नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। इस प्रकार, इसे संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भी समाप्त या हटाया नहीं जा सकता है।

  • भारत के संदर्भ में, रिट एक न्यायालय द्वारा जारी किए गए औपचारिक लिखित आदेश को संदर्भित करते हैं, जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना है।
  • भारत में, रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्रदान की गई है।
  • यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार, संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, बिना सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए। हालाँकि, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
  • भारत में ‘रिट’ की विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई हैं जहां उन्हें विशेषाधिकार रिट के रूप में जाना जाता है।

रिट याचिका एक औपचारिक लिखित आवेदन या अनुरोध है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये याचिकाएँ व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं द्वारा अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, वैधानिक अधिकारों को लागू करने या सरकारी या प्रशासनिक कार्यों को चुनौती देने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए दायर की जाती हैं।

भारत में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधिकृत न्यायालय निम्नलिखित पाँच प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं:

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
  • उत्प्रेषण (Certiorari)
  • प्रतिषेध (Prohibition)
  • परमादेश (Mandamus)
  • अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)
  • इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है – ‘शरीर को सामने प्रस्तुत करना‘।
  • इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्त्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सकें और यदि बंदीकरण विधि सम्मत ना हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है।
    • इस प्रकार, यह रिट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
  • यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। हालाँकि, यह उन मामलों में जारी नहीं की जा सकती है जहाँ:
    • हिरासत वैध है,
    • कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए है,
    • हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा है,
    • हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
  • इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है – ‘हम आदेश देते हैं’।
  • यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है, जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है, जिसे वह पूरा करने में विफल रहा है या करने से इंकार कर दिया है।
  • इसे किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।
  • यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है:
    • किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ,
    • विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक शक्ति निहित नहीं है,
    • जब कर्तव्य विवेकाधीन प्रकृति का हो,
    • किसी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए,
    • भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ।
  • इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है – ‘निषेध करना‘।
  • यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
    • इस प्रकार, जहाँ ‘परमादेश’ रिट कार्य करने का निर्देश देता है, वहीं ‘निषेधाज्ञा’ रिट निष्क्रियता का निर्देश देता है।
  • यह रिट केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है और इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।
  • शब्द का शाब्दिक अर्थ है – ‘प्रमाणित होना’ या ‘सूचित किया जाना’
  • यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
  • यह रिट अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है।
    • इस प्रकार, जबकि ‘प्रतिषेध’ रिट केवल निवारक है, ‘उत्प्रेषण’ रिट निवारक और उपचारात्मक दोनों है।
  • यह न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक और साथ ही प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन विधायी निकायों, निजी व्यक्तियों या निकायों आदि के खिलाफ उपलब्ध नहीं है।
  • इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है – ‘किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा’।
  • यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है।
    • इसलिए, यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकता है।
  • अन्य रिटों के विपरीत, किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इस रिट की मांग की जा सकती है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा।
  • इस रिट को केवल संविधान या किसी क़ानून द्वारा बनाए गए स्थायी रूप से महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय के मामले में ही जारी किया जा सकता है। इसे मंत्रिस्त्रीय या निजी कार्यालयों के मामले में जारी नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार तीन मामलों में भिन्न होता है:

मानदंड (Parameters)सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) उच्च न्यायालय (High Court) 
क्षेत्र (Scope) – सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है।– उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है।
क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)– सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है।– उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले व्यक्ति या अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सरकार या प्राधिकरण के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है या अपने क्षेत्राधिकार के बाहर केवल तभी जब कार्यवाही का कारण उसके क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।
विवेकाधिकार (Discretion)– अनुच्छेद 32 के तहत उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार नहीं कर सकता।– अनुच्छेद 226 के तहत उपाय विवेकाधिकार पर आधारित है और इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है।

भारतीय संविधान में रिट का स्वरूप अपने आप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उनके कुछ महत्त्व इस प्रकार देखे जा सकते हैं:

  • मौलिक अधिकारों की रक्षा: ये रिट व्यक्तियों को एक त्वरित और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं, जिससे वे राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारों के उल्लंघन के समय न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकें।
  • न्यायिक समीक्षा: ये रिट न्यायपालिका को सरकारी निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कार्रवाई वैध, उनके अधिकार के दायरे में और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हों।
  • नियंत्रण और संतुलन: ये रिट न्यायालयों को अधीनस्थ अधिकारियों के फैसलों या आदेशों की समीक्षा करने और संभावित रूप से उन्हें पलटने की अनुमति देते हैं। यह प्रणाली के भीतर नियंत्रण और संतुलन की एक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है।
  • सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम: परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और और अधिकार-पृच्छा जैसे रिट सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों द्वारा मनमाने ढंग से अधिकार का प्रयोग करने के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में कार्य करते हैं। वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रियाओं, निष्पक्षता और पारदर्शिता के पालन के लिए बाध्य करते हैं।
  • प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना: रिट प्रशासनिक और न्यायिक निकायों को उनके कार्यों या त्रुटियों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। वे कानून की त्रुटियों या अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन को सुधारने में मदद करते हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिलता है।
  • न्याय और समानता को बढ़ावा देना: रिट व्यक्तियों को अन्याय, दमन या अधिकारों के गैरकानूनी हनन के खिलाफ समय पर और प्रभावी उपायों तक पहुंच प्रदान करके न्याय और समानता को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। वे कानून के शासन को बनाए रखते हैं और सभी नागरिकों के लिए कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

निष्कर्षत: संवैधानिक उपचारों का अधिकार लोकतंत्र और न्याय के लिए आधारशिला है। व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के निवारण की मांग करने में सक्षम बनाकर, ये एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र का सार है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है।

भारतीय संविधान में ‘रिट’ क्या है?

रिट एक न्यायालय द्वारा जारी किए गए औपचारिक लिखित आदेशों को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना है।


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