55वीं GST परिषद की बैठक

पाठ्यक्रम: GS3/कर प्रणाली 

संदर्भ

  • केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में 55वीं GST परिषद की बैठक हुई।

मुख्य विशेषताएँ

  • इसने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर करों को कम करने के निर्णय को स्थगित कर दिया। 
  • स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम: वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को GST से छूट देने का प्रस्ताव है।
    •  हालाँकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% GST जारी रहेगा। 
  • जीन थेरेपी पर GST से पूरी तरह छूट। 
  • खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर कर: स्विगी और ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर करों को वर्तमान 18% से घटाकर 5% (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) किया गया है। 
  • क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त हो रही है, और GST परिषद ने उपकर के भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के अंतर्गत मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है।

वस्तु एवं सेवा कर

  • GST को 2017 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा पूरे देश के लिए एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 
  • यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर एक गंतव्य आधारित कर है।
  • इसे विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक सभी चरणों में लगाया जाता है।
    • केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाएगा और कर का भार अंतिम उपभोक्ता को वहन करना होगा।
  • यह उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त होता है, जहाँ उपभोग होता है। यह 3 प्रकार का होता है:
    • केंद्रीय GST (CGST): केंद्र द्वारा लगाया जाता है।
    • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश GST (SGST/UTGST): राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाया जाता है।
    • एकीकृत GST (IGST): वस्तुओं और/या सेवाओं की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाने वाला कर।
      • केंद्र IGST के SGST/UTGST हिस्से को गंतव्य राज्य में स्थानांतरित करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खातों का निपटान करता है, जहाँ वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग किया गया था।
  • वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए करों के चार स्लैब: वर्तमान में, GST एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28% के स्लैब हैं।
    •  विलासिता और डिमेरिट वस्तुओं पर 28% के उच्चतम ब्रैकेट में कर लगाया जाता है, जबकि पैक किए गए खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर सबसे कम 5% स्लैब है।
  • विलासिता से संबंधित वस्तुओं, सिन गुड्स (Sin Goods) एवं  डिमेरिट वस्तुओं पर 28% के उच्चतम कर स्लैब पर उपकर लगाया जाता है।
    • उपकर से प्राप्त राशि क्षतिपूर्ति निधि नामक एक पृथक् कोष में जाती है। इसका उपयोग GST रोलआउट के कारण राज्य को हुए राजस्व हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

GST परिषद

  • GST परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
  • संरचना: यह एक संघीय निकाय है, जिसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य के रूप में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं
  • निर्णय: यह साधारण बहुमत से निर्णय लेता है, जिसके लिए उपस्थित सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई मत की आवश्यकता होती है।
    • केंद्र सरकार के मत कुल का एक तिहाई हिस्सा हैं, जबकि सभी राज्य सरकारों के पास संयुक्त रूप से दो-तिहाई मत करने की शक्ति है।
  • उद्देश्य: परिषद केंद्र एवं राज्यों के बीच एक संयुक्त मंच के रूप में कार्य करती है, विवादों को संबोधित करती है और एकरूपता की सुविधा प्रदान करती है।
  • GST परिषद के प्रमुख कार्य:
    • परिषद यह निर्धारित करती है कि कौन से उत्पाद और सेवाएँ GST के अंतर्गत आती हैं तथा कौन सी नहीं।
    • यह GST के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले कानून और मानक प्रक्रियाएँ बनाती है।
    • परिषद केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करती है।
    • परिषद कुछ राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों का प्रारूप तैयार करती है।
    • परिषद GST ढाँचे की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यह वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए समय-समय पर सुधारों से गुज़रे।

Source: TH

 

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