भारत की अंगदान एवं प्रत्यारोपण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज 

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे

संदर्भ

  • हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात संबोधन के माध्यम से अंगदान के महत्व को बार-बार रेखांकित किया है, जिससे भारत में अंगदान आंदोलन को नई गति मिली है।

अंग प्रत्यारोपण/दान के बारे में

  • यह एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति से अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को निकालकर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है।
    • एक व्यक्ति हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय और आंत दान करके 8 जीवन तक बचा सकता है।
  • भारत में अंग प्रत्यारोपण की दर पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे कम है।
    • भारत की अंगदान दर जनसंख्या के सापेक्ष 1% से भी कम है।
    • भारत अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

भारत की अंग प्रत्यारोपण में उपलब्धि

  • भारत ने राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के अंतर्गत अंगदान और प्रत्यारोपण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
  • मुख्य उपलब्धियाँ:
    • प्रत्यारोपण 2013 में 5,000 से कम से बढ़कर 2025 में लगभग 20,000 तक पहुँच गया – चार गुना वृद्धि।
    • लगभग 18% प्रत्यारोपण अब मृतक दाताओं से होते हैं।
    • 2025 में 1,200 से अधिक परिवारों ने अपने प्रियजनों के अंग दान किए।
    • सितंबर 2023 से अब तक 4.8 लाख से अधिक नागरिकों ने आधार-आधारित सत्यापन प्रणाली के माध्यम से अंगदान के लिए पंजीकरण किया।
    • भारत ने हृदय, फेफड़े और अग्न्याशय जैसे जटिल प्रत्यारोपण में विशेषज्ञता विकसित की है।
    • भारत हाथ प्रत्यारोपण में विश्व में अग्रणी है और सबसे अधिक संख्या में प्रत्यारोपण करता है।
  • यह शासन, प्रौद्योगिकी एकीकरण और जनविश्वास में सुधार को दर्शाता है।

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

  • यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
  • यह नीति दिशानिर्देश तैयार करता है, प्रशिक्षण आयोजित करता है, प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी करता है, राष्ट्रीय डाटाबैंक बनाए रखता है और अंतर-क्षेत्रीय अंग आवंटन का समन्वय करता है।

NOTTO की भूमिका:

  • वास्तविक समय अंग आवंटन प्रणाली जो अंतर-राज्यीय सहयोग सक्षम करती है।
  • राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण रजिस्ट्री का विस्तार, पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करता है।
  • राज्य (SOTTOs) और क्षेत्रीय (ROTTOs) संगठनों की क्षमता निर्माण।
  • वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत प्रत्यारोपण प्रोटोकॉल।
  • दाता और रोगी पंजीकरण के लिए डिजिटल एकीकरण।
  • राज्यों के बीच अंगों के तीव्र परिवहन हेतु ग्रीन कॉरिडोर का प्रोत्साहन।

भारत में अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून और नियम

  • मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOA), 1994:
    • चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, संग्रहित करने और प्रत्यारोपित करने को विनियमित करता है।
    • मानव अंगों में वाणिज्यिक लेन-देन को रोकता है।
    • मुख्य प्रावधान:
      • मस्तिष्क मृत्यु की कानूनी मान्यता।
      • जीवित दाताओं (निकट संबंधियों) से अंगदान की अनुमति।
      • गैर-निकट संबंधियों के मामलों में अनुमोदन हेतु प्राधिकरण समितियों की स्थापना।
      • अंग व्यापार पर सख्त प्रतिबंध और दंडात्मक प्रावधान।
  • मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011:
    • प्रमुख परिवर्तन: ऊतकों को शामिल करने हेतु दायरे का विस्तार (नाम बदलकर THOTA किया गया)।
    • ‘निकट संबंधी’ की परिभाषा का विस्तार (दादा-दादी और पोते-पोतियों को शामिल किया गया)।
    • प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों का अनिवार्य पंजीकरण।
    • वाणिज्यिक अंग व्यापार के लिए कठोर दंड।
    • अदला-बदली प्रत्यारोपण (युग्मित विनिमय) का प्रावधान।
  • मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014:
    • ये नियम अधिनियम को क्रियान्वित करते हैं।
    • मुख्य विशेषताएँ:
      • मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन (चिकित्सकों की समिति द्वारा)।
      • मृतक दान हेतु सहमति प्रक्रिया।
      • प्रत्यारोपण अस्पतालों का पंजीकरण और विनियमन।
      • राष्ट्रीय रजिस्ट्री और आवंटन प्रणाली की स्थापना।
      • प्राधिकरण समितियों के लिए दिशानिर्देश।
      • पारदर्शिता और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ।
  • मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन: THOTA, 1994 के अंतर्गत परिभाषित। इसमें चार चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रमाणन आवश्यक है, जिसमें उपचाररत चिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट/न्यूरोसर्जन, चिकित्सा प्रशासक और एक अन्य पंजीकृत चिकित्सक शामिल होते हैं।

प्रौद्योगिकी-सक्षम और नैतिक पारिस्थितिकी तंत्र

  • भारत का प्रत्यारोपण पारिस्थितिकी तंत्र तीव्रता से:
    • डिजिटल: आधार-आधारित सत्यापन और ऑनलाइन रजिस्ट्री।
    • पारदर्शी: मानकीकृत आवंटन प्रोटोकॉल।
    • दक्ष: अस्पतालों और प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय।
    • नैतिक: निष्पक्षता और अंग व्यापार रोकने पर बल।
  • यह प्रणाली जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से सुशासन को प्रदर्शित करती है।

जन-केंद्रित आंदोलन: परिवर्तन के प्रेरक

  • अंगदान आंदोलन एक व्यापक सामाजिक पहल में विकसित हो गया है। इसमें जन-जागरूकता अभियान, पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, युवाओं और विद्यालयों तक पहुँच कार्यक्रम, जिला एवं ब्लॉक स्तर प्रशासन की भागीदारी, अस्पतालों की तत्परता तथा  बेहतर अंग पुनर्प्राप्ति प्रणाली शामिल हैं।
  • परिवार अंगदान को करुणा का अंतिम कार्य मानने लगे हैं, जिससे शोक आशा में परिवर्तित हो रहा है।

आगे की चुनौतियाँ

  • प्रगति के बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे:
    • विकसित देशों की तुलना में मृतक दाताओं की कम दर।
    • प्रत्यारोपण अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानताएँ।
    • सतत जन-जागरूकता की आवश्यकता।
    • वाणिज्यीकरण के विरुद्ध नैतिक सतर्कता।

आगे की राह

  • सरकार का लक्ष्य मृतक अंगदान दर बढ़ाना, अविकसित क्षेत्रों में प्रत्यारोपण अवसंरचना का विस्तार करना, डिजिटल एकीकरण और राष्ट्रीय समन्वय को गहरा करना तथा जन-जागरूकता अभियानों को सतत बनाए रखना है।
  • NOTTO की सफलता भारत की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के केंद्र में मानव गरिमा, करुणा और समानता को रखा जाए।

Source: PIB

 

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