पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
संदर्भ
- मदुरै की एक सत्र अदालत ने 2020 में हुई एक क्रूर हिरासत हत्या मामले में 9 तमिलनाडु पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड दिया। इस घटना में पिता पी. जयराज और पुत्र जे. बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी।
हिरासत में मृत्यु क्या है?
- हिरासत में मृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु होना। यह
- मृत्यु मुकदमे से पहले, पुलिस पूछताछ के दौरान, या दोषसिद्धि के बाद भी हो सकती है।
- इसके कारणों में शामिल हैं:
- यातना
- लापरवाही
- चिकित्सीय सहायता से वंचित करना
- संदिग्ध परिस्थितियाँ
- यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है:
- अनुच्छेद 20(1): किसी व्यक्ति को विधि द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।
- अनुच्छेद 20(3): आत्म-अभियोग से सुरक्षा; दबाव में दिया गया स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसमें पुलिस/न्यायिक हिरासत भी शामिल है।
- भारत में हिरासत में मृत्यु की स्थिति:
- संसदीय आँकड़ों के अनुसार, 2016-17 से 2021-22 के बीच भारत में कुल 11,656 हिरासत में मृत्यु दर्ज की गईं।
- उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2,630 मृत्यु हुईं।
- तमिलनाडु (490) दक्षिणी राज्यों में सबसे ऊपर रहा।
- ध्यान देने योग्य है कि सभी हिरासत मृत्यु पुलिस की अत्याचार के कारण नहीं होतीं।
भारत में हिरासत में मृत्यु के प्रमुख कारण
- कानूनी शून्यता: भारत ने 1997 का संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन (UNCAT) हस्ताक्षरित किया है, परंतु अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
- विधायी विफलता: यातना निवारण विधेयक (2010) संसद में लंबित रहकर समाप्त हो गया।
- प्रक्रियात्मक खामियाँ: के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिए, परंतु कार्यान्वयन में विलंब और त्रुटियाँ बनी रहती हैं।
- संस्थागत प्रोत्साहन: हिंसा से प्राप्त स्वीकारोक्ति को अब भी साक्ष्य माना जाता है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत यह अस्वीकार्य है।
- कमज़ोर जवाबदेही: जाँच प्रायः उसी विभाग द्वारा की जाती है जो आरोपित होता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: पुलिसिंग पर राजनीतिक दबाव निष्पक्ष कार्रवाई को कमजोर करता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945): मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948): यातना पर रोक और निर्दोषता की धारणा।
- नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (1966): जीवन के अधिकार और यातना पर प्रतिबंध।
- नेल्सन मंडेला नियम (2015): हिरासत में व्यक्तियों के मानवीय व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक।
- यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय (1950): गरिमा और न्याय तक पहुँच की मान्यता।
सुधार हेतु सिफारिशें
- विधि आयोग की रिपोर्टें:
- 69वीं रिपोर्ट (1977): वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति को साक्ष्य बनाने का प्रस्ताव।
- 273वीं रिपोर्ट: यातना विरोधी कानून की अनुशंसा।
- पुलिस सुधार:प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में दिए गए निर्देशों का पालन।
- जाँच और कानून-व्यवस्था कार्यों का पृथक्करण।
- पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना।
- प्रौद्योगिकी का अनिवार्य उपयोग: पूछताछ कक्षों में सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड।
- न्यायिक सुधार: हिरासत अपराधों के लिए त्वरित न्यायालय और दोषी अधिकारियों पर कठोर दंड।
निष्कर्ष
- हिरासत में मृत्यु केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गहरी समस्या का संकेत है।
- संवैधानिक गारंटी, कानूनी सुरक्षा और न्यायिक निर्णयों के बावजूद हिरासत में यातना एवं दुरुपयोग व्यापक रूप से जारी है।
- भारत को न केवल अपने संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को भी पूरा करना चाहिए—एक व्यापक यातना विरोधी कानून बनाकर, संस्थाओं को सुदृढ़ कर और जवाबदेही सुनिश्चित कर।
Source: IE
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संक्षिप्त समाचार 07-04-2026