वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय बनाने का दायित्व विधायिका पर: सर्वोच्च न्यायालय

पाठ्यक्रम: जीएस-1/समाज, जीएस-2/राजव्यवस्था एवं शासन

सन्दर्भ

  • सर्वोच्च न्यायालय ने यौन शोषण की शिकार विवाहित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन यह प्रश्न उठाया कि जब दंड कानून वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक दायित्व से बाहर रखता है, तब क्या न्यायालय पतियों के विरुद्ध बलात्कार के मामलों में अभियोजन का निर्देश दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • न्यायालय ने विवाहित महिलाओं की व्यक्तिगत स्वायत्तता को मान्यता दी, लेकिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, किया गया यौन संबंध या यौन कृत्य कानून के अंतर्गत बलात्कार नहीं माना जाता।
  • 2023 में IPC का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 ने भी इस अपवाद को बरकरार रखा है।
  • केंद्र सरकार की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ मुख्य रूप से दो प्रश्नों की जाँच करेगी:
    • क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद बना रहने के बावजूद किसी पुरुष पर इसके लिए अभियोजन चलाया जा सकता है?
    • क्या स्वयं यह अपवाद संवैधानिक रूप से वैध है?
  • महिलाओं के समूहों के तीव्र दबाव के बावजूद, सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए भारत में वैवाहिक बलात्कार को कभी भी अपराध घोषित नहीं किया गया है। यह एकमात्र ऐसा अपवाद है जो बलात्कार के मामलों में कानूनी कार्रवाई को रोकता है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21: किसी महिला को अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है, क्योंकि शारीरिक अखंडता और निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
  • कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यौन हिंसा अमानवीय कृत्य होने के साथ-साथ महिला की निजता और गरिमा के अधिकार में एक गैरकानूनी हस्तक्षेप है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14: भारतीय महिलाओं के साथ अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
  • मानवाधिकार का दृष्टिकोण: CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय) जैसी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ, जिनकी भारत हस्ताक्षरकर्ता है, विवाह के भीतर होने वाली यौन हिंसा सहित सभी प्रकार की यौन हिंसा को अपराध घोषित करने की वकालत करती हैं।
  • वैश्विक उदाहरण: अब तक 130 से अधिक देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया है और यह स्वीकार किया है कि विवाह का अर्थ यौन हिंसा करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकता।
  • भारत एक प्रगतिशील लोकतंत्र होने के नाते महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

वैवाहिक बलात्कार पर जे.एस. वर्मा समिति का रुख, 2013 

  • वर्मा समिति ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने की सिफारिश की थी। समिति ने स्पष्ट किया कि अपराधी और पीड़ित के बीच वैवाहिक या अन्य संबंध को बलात्कार या यौन उल्लंघन के अपराधों के विरुद्ध वैध बचाव नहीं माना जा सकता।
  • यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए, समिति ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि पीड़िता के साथ संबंध चाहे जो भी हो, बलात्कारी बलात्कारी ही रहता है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के विरुद्ध तर्क

  • विवाह संस्था को अस्थिर करना: इससे परिवारों में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है और विवाह संस्था अस्थिर हो सकती है।
  • कानून का दुरुपयोग: कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है और यह पति को परेशान करने का आसान माध्यम बन सकता है।
  • सहमति स्थापित करने में कठिनाई: विरोध करने वालों का तर्क है कि किसी विशेष घटना में सहमति का अभाव था या नहीं, यह निर्धारित करना साक्ष्य की दृष्टि से कठिन हो सकता है, विशेषकर जब आरोप लंबे समय के बाद लगाया गया हो।
  • गृह मंत्रालय का तर्क: गृह मंत्रालय ने कहा कि विवाह होने से महिला की सहमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत विवाह के भीतर महिला की सहमति की रक्षा के लिए अन्य कानून भी मौजूद हैं।
    • धारा 354: महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या बल प्रयोग करने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
    • धारा 354A: यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
    • धारा 354B: महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला या बल प्रयोग करने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
    • धारा 498A: पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता से संबंधित है।

आगे की राह

  • विवाह संस्था की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन कानूनों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की स्वायत्तता और सहमति का सम्मान किया जाए।
    • हालाँकि, केवल वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर देना ही इसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कृत्य को रोकने में “नैतिक और सामाजिक जागरूकता” की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
  • भारत उन वैश्विक उदाहरणों से सीख सकता है जहाँ वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है और कानून के कार्यान्वयन के ऐसे तरीकों को अपना सकता है, जिनसे कानून के दुरुपयोग को न्यूनतम किया जा सके और न्याय सुनिश्चित हो।

स्रोत: TH

 

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