विश्व व्यापार संगठन का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) याउंडे में संपन्न हुआ, जिसमें ई-कॉमर्स शुल्क स्थगन (moratorium) को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं बन सकी।

ई-कॉमर्स स्थगन क्या है?

  • WTO सदस्य देशों ने 1998 में सहमति दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
  • इसमें शामिल हैं:
    • डिजिटल वस्तुएँ जैसे ई-पुस्तकें, सॉफ़्टवेयर, संगीत और वीडियो गेम।
    • इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदत्त सेवाएँ जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म।
  • यह स्थगन प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में द्विवार्षिक रूप से नवीनीकृत किया गया है।
  • इसका समापन 31 मार्च 2026 को होगा, जिसके बाद देश डिजिटल व्यापार पर शुल्क लगा सकेंगे।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) में प्रमुख मुद्दे

  • विस्तार पर सहमति का अभाव: अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे विकसित देशों ने दीर्घकालिक या स्थायी विस्तार का समर्थन किया।
    • भारत सहित विकासशील देशों ने राजस्व हानि और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नीति-निर्माण की स्वतंत्रता कम होने की आशंका के कारण इसका विरोध किया।
    • अवधि (2 वर्ष बनाम 5 वर्ष) पर असहमति ने वार्ता को गतिरोध में डाल दिया।
  • TRIPS गैर-उल्लंघन स्थगन:
    • TRIPS समझौते के अंतर्गत गैर-उल्लंघन शिकायतों के विरुद्ध सुरक्षा समाप्त हो गई।
    • 1995 से यह सुरक्षा विकासशील देशों के नीति-निर्माण क्षेत्र की रक्षा करती रही थी।
    • इसके बिना, WTO-अनुपालन उपाय जैसे अनिवार्य लाइसेंसिंग भी विकसित देशों द्वारा चुनौती दिए जा सकते हैं।
    • भारत के लिए यह भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) पर विवाद का जोखिम बढ़ाता है, जो पहले से ज्ञात दवाओं पर पेटेंट को तब तक रोकता है जब तक नई दवा अधिक प्रभावी न हो। यह पेटेंट के “एवरग्रीनिंग” को रोकता है।
  • मत्स्य पालन सब्सिडी:
    • सदस्य देशों ने 2022 के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के लागू होने का स्वागत किया।
    • यह अवैध मत्स्य पालन, पहले से समाप्त हो चुकी प्रजातियों का पुनर्स्थापन प्रयास किए बिना शिकार, और खुले समुद्र में अनियमित मत्स्य पालन पर प्रतिबंध लगाता है।
    • हालांकि, यह समझौता अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियों को शामिल नहीं करता।
    • सदस्य देशों ने 15वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इन अनसुलझे मुद्दों पर वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई।

भारत द्वारा प्रस्तुत मुख्य सिद्धांत

  • विकास-केंद्रित बहुपक्षवाद: भारत ने खुले व्यापारिक प्रणाली के महत्व पर बल दिया और माराकेश समझौते में निहित गैर-भेदभाव के सिद्धांत को दोहराया।
  • खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण (PSH): भारत ने PSH पर स्थायी समाधान की माँग की।
    • भारतीय किसानों का बड़ा हिस्सा छोटे और संसाधन-सीमित है।
    • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
  • विशेष और भिन्न उपचार (S&DT): भारत ने विकासशील देशों और न्यूनतम विकसित देशों (LDCs) के लिए प्रभावी S&DT प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वैश्विक व्यापार में संरचनात्मक असमानताओं को दूर किया जा सके।
  • विवाद निपटान तंत्र: भारत ने पूर्ण रूप से कार्यशील, स्वचालित और बाध्यकारी विवाद निपटान प्रणाली को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
    • अपीलीय निकाय की वर्तमान निष्क्रियता WTO की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

  • WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है।
  • इतिहास: WTO, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते (GATT) का उत्तराधिकारी है।
  • माराकेश समझौता: 1994 में 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई।
  • मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
  • सदस्य: WTO के 166 सदस्य देश हैं।
  • अधिदेश: इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, जो सदस्य देशों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों के माध्यम से किया जाता है।
    • माराकेश समझौते की प्रस्तावना इस संगठन के विकासात्मक उद्देश्यों को प्राथमिकता देती है।

WTO की संगठनात्मक संरचना

  • मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: WTO की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था, जो सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होती है।
    • इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते से संबंधित मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।
  • सामान्य परिषद: यह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के ठीक नीचे है और वर्ष में कई बार जेनेवा स्थित WTO मुख्यालय में बैठक करती है।
    • यह व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटान निकाय के रूप में बैठक करती है।
  • TRIPS परिषद: यह वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा से संबंधित है तथा सामान्य परिषद को रिपोर्ट करती है।

स्रोत: TH

 

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