पाठ्यक्रम: GS1/महिला सशक्तिकरण; GS2/शासन
संदर्भ
- भारत अपने विकास यात्रा के एक निर्णायक क्षण पर खड़ा है, जहाँ विमर्श स्पष्ट रूप से महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।
भारत में महिलाओं की स्थिति
- प्रारंभिक शिक्षा: भारत ने लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index) प्राप्त किया है, जहाँ सकल नामांकन (Gross Enrolment) आधारभूत, तैयारी, मध्य स्तर पर 1.0 और माध्यमिक स्तर पर 1.1 तक पहुँच गया है।

- उच्च शिक्षा: महिला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हुआ और महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) 22.9 से बढ़कर 30.2 हुआ।
- राष्ट्रीय लिंगानुपात: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार प्रथम बार 1020 तक सुधरा।
- स्थायी कमीशन: महिलाओं को 12 शाखाओं और सेवाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया।
- तीनों सेवाओं में महिलाओं का अग्निवीर के रूप में प्रवेश प्रारंभ हुआ।
- STEM शिक्षा में महिलाएँ: उच्च शिक्षा स्तर पर कुल नामांकन का 43% महिलाएँ हैं, जो वैश्विक स्तर पर महिला STEM स्नातकों का सबसे अधिक अनुपात है।
- अनुसंधान में महिलाएँ: महिला पीएचडी नामांकन दोगुने से अधिक हुआ, 2014-15 से 2022-23 के बीच 135.6% की वृद्धि।
- फेलोशिप: 2024–25 में UGC NET–जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत STEM फेलो में महिलाओं की भागीदारी 53% से अधिक रही।

महिला-नेतृत्व वाले विकास की बाधाएँ
- लैंगिक भेदभाव: स्थायी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ जो महिलाओं के अवसरों को सीमित करती हैं।
- शिक्षा तक पहुँच का अभाव: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी।
- आर्थिक असमानता: वेतन अंतर, सीमित रोजगार अवसर और असमान वित्तीय स्वतंत्रता।
- सुरक्षा और संरक्षा: लैंगिक हिंसा की उच्च दर, जिसमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तस्करी शामिल हैं।
- स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार: स्वास्थ्य सेवाओं, प्रजनन अधिकारों और मातृ स्वास्थ्य तक सीमित पहुँच।
- बाल विवाह: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: राजनीतिक पदों और निर्णय-निर्धारण भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व।
- सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएँ: कठोर सामाजिक भूमिकाएँ जो महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करती हैं।
- कार्यस्थल उत्पीड़न: लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थलों पर उचित सहयोगी संरचनाओं का अभाव।
भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है :
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948)
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR, 1966)
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW, 1979)
- बीजिंग घोषणा और कार्य योजना (1995)
- संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय (2003)
- सतत विकास हेतु एजेंडा 2030

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
- प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
- व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में इसे मान्यता दी, 1917 की रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करने हेतु।
- संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में इसे आधिकारिक मान्यता दी।
- 2026 का विषय है: “अधिकार, न्याय, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए कार्रवाई।”
लैंगिक समानता का समर्थन करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, साथ ही महिलाओं और वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 39: राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आजीविका अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51(क)(ई): नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं का परित्याग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- अनुच्छेद 42: मातृत्व राहत और मानवीय कार्य परिस्थितियों का प्रावधान अनिवार्य करता है।
- अनुच्छेद 243: पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं (SC/ST सहित) के लिए आरक्षित करता है।
स्रोत: PIB
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