पाठ्यक्रम : GS3/पर्यावरण; जलवायु परिवर्तन
सन्दर्भ
- जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के समुद्र तट पर समुद्र-स्तर में वृद्धि, लवणीय जल का अतिक्रमण और तटीय क्षरण बढ़ रहा है, जिससे इसका पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो रहा है।
भारत की तटीय भेद्यता के बारे में
- भारत की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संपत्ति है।
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के अनुसार, भारत की लगभग 34% तटरेखा का क्षरण हो रहा है।
- जिला-स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन से ज्ञात हुआ है कि 50 से अधिक ज़िलों में बाढ़ का ‘बहुत अधिक ख़तरा है, जबकि 91 ज़िलों में सूखे का ‘बहुत अधिक जोखिम है —कुछ ज़िले तो दोनों ही ख़तरों का एक साथ सामना कर रहे हैं।
जलवायु-प्रेरित विस्थापन से संबंधित लोकतांत्रिक मूल्य
- प्रादेशिक न्याय: यह भौगोलिक क्षेत्रों में संसाधनों और सुरक्षा के न्यायसंगत वितरण पर केंद्रित है।
- यह तर्क देता है कि राज्यों को ऐसी नीतियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जो विस्थापित जनसंख्या के लिए दीर्घकालिक न्याय सुनिश्चित करते हुए तत्काल अल्पकालिक सुधार प्रदान करें।
- विचार-विमर्शात्मक लोकतंत्र: यह समावेशी, सहभागी निर्णय लेने पर बल देता है।
- यह लोकतांत्रिक अभिकरण की अभिव्यक्ति के रूप में बुनियादी स्तर के आंदोलनों और समुदाय-नेतृत्व वाली योजना का समर्थन करता है।
- जलवायु विस्थापन का बहुलवादी सिद्धांत: यह सभी के लिए एक ही तरह के ‘जलवायु शरणार्थी’ दर्जे के विचार को अस्वीकार करता है।
- यह विस्थापन संदर्भों की जटिलता और विविधता को स्वीकार करता है, और संदर्भ-विशिष्ट प्रतिक्रियाओं और संस्थाओं के बीच दायित्व-साझाकरण का समर्थन करता है।
- वैश्विक न्याय और विश्वव्यापीकरण: यह तर्क देता है कि ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु प्रभावों के लिए धनी राष्ट्र ज़िम्मेदार हैं।
- यह सीमा पार जलवायु प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व-साझाकरण और अधिकार-आधारित ढाँचों का समर्थन करता है, तथा वैश्विक सहयोग और नैतिक प्रवासन नीतियों का आह्वान करता है।
- मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण: यह संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून (जैसे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, अर्थात् जीवन का अधिकार) पर आधारित है।
- यह जलवायु प्रवासियों के जीवन, सम्मान, कार्य और आवास के अधिकारों को मान्यता देने की माँग करता है।
- पर्यावरणीय लोकतंत्र: यह पारिस्थितिक स्थिरता को लोकतांत्रिक शासन से जोड़ता है।
- यह पर्यावरणीय निर्णय लेने में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी का समर्थन करता है, और पारिस्थितिक रूप से हानिकारक विकास परियोजनाओं का विरोध करने वाले आंदोलनों का समर्थन करता है।
संबंधित चिंताएँ
- औद्योगिक परियोजनाएँ और पारिस्थितिक क्षरण: सागरमाला बंदरगाह कार्यक्रम, वाणिज्यिक जलीय कृषि और ऊर्जा परियोजनाओं ने तटीय क्षरण को तीव्र कर दिया है।
- प्राकृतिक सुरक्षात्मक अवरोध – मैंग्रोव, टीले, आर्द्रभूमि – व्यवस्थित रूप से साफ किए जा रहे हैं, जिससे जलवायु संबंधी कमज़ोरियाँ और खराब कर रही हैं।
- पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ प्रायः जलवायु संबंधी जोखिमों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं, जिससे समुदायों का और अधिक ख़तरा उत्पन्न होता है।
- शहरी प्रवास और श्रम शोषण: विस्थापित जनसंख्या प्रायः भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में अनौपचारिक मज़दूरों के रूप में कार्य करती है – निर्माण, ईंट भट्टे और घरेलू कार्य करती है। इसके साथ ही व्यवस्थित शोषण भी होता है जैसे:
- ऋण बंधन: परिवारों को अनुचित वेतन अग्रिम में फँसाया जाता है
- कानूनी बहिष्कार: भारत के श्रम कानूनों के अंतर्गत न्यूनतम सुरक्षा
- लैंगिक जोखिम: महिला घरेलू कामगारों को दुर्व्यवहार, कम भुगतान और तस्करी का सामना करना पड़ता है।
- दबाव में लोकतांत्रिक मूल्य: सेव सतभाया (ओडिशा), पट्टुवम मैंग्रोव प्रोटेक्शन (केरल) जैसे आंदोलन और एन्नोर बंदरगाह विस्तार के विरोध में विरोध प्रदर्शन सामुदायिक लचीलेपन को दर्शाते हैं।
- पर्यावरण रक्षकों को निगरानी, धमकी और अपराधीकरण का सामना करना पड़ रहा है—जो विरोध करने और संगठित होने के संवैधानिक अधिकारों को कमज़ोर कर रहा है।
- तटीय समुदाय संकट में: ओडिशा के सतभाया में, पूरे के पूरे गाँव जलमग्न हो गए हैं, जिससे पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वालों के पास जीविका के बहुत कम साधन बचे हैं।
- कर्नाटक के होन्नावर तालुका, तमिलनाडु के नागपट्टिनम, गुजरात के कच्छ और केरल के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में पारिस्थितिक और सामाजिक विस्थापन के पैटर्न दिखाई देते हैं।
कानूनी और नीतिगत अंतराल
- कोई समर्पित कानून नहीं: भारत में जलवायु-प्रेरित प्रवासन से निपटने के लिए कोई कानूनी ढाँचा नहीं है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) जैसे वर्तमान कानून दीर्घकालिक विस्थापन पर नहीं, बल्कि आपदा प्रतिक्रिया पर केंद्रित हैं।
- सीआरजेड अधिसूचना 2019: सामुदायिक अधिकारों की बजाय औद्योगिक और पर्यटन विकास को तरजीह देने के लिए आलोचना की गई, जिससे तटीय जनसंख्या और अधिक हाशिए पर चली गई।
- श्रम सुरक्षा: भारत के श्रम संहिताएँ जलवायु प्रवासियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करती हैं, जिससे वे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- कानूनी उदाहरण, अप्राप्य सुरक्षा: 1987 और 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने पर्यावरण और मानवाधिकारों के बीच संबंध की पुष्टि की।
- हालाँकि, इन सिद्धांतों का समुदाय-केंद्रित सुरक्षा में अपर्याप्त अनुवाद हुआ है।
प्रमुख सरकारी पहल
- मिष्टी (तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल): इसका उद्देश्य तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करना है।
- तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ: चेन्नई और मुंबई जैसे संवेदनशील शहरों के लिए विकसित।
- तटीय भेद्यता सूचकांक (सीवीआई): उपग्रह और जीआईएस डेटा का उपयोग करके उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रण।
आगे की राह
- कानूनी मान्यता: प्रवासन और शहरी नियोजन ढाँचों में जलवायु प्रवासियों को मान्यता प्रदान करना।
- श्रम सुरक्षा: भारत के श्रम संहिताओं का विस्तार अनौपचारिक और जलवायु-विस्थापित श्रमिकों तक करना।
- सतत तटीय प्रबंधन: पारिस्थितिक अवरोधों को पुनर्स्थापित करना और सामुदायिक अधिकारों को प्राथमिकता देना।
- सहभागी पुनर्वास: यह सुनिश्चित करना कि विस्थापन और पुनर्वास सामुदायिक सहमति तथा दीर्घकालिक समर्थन से किया जाए।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 8.7 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता – जबरन श्रम को समाप्त करना और सम्मानजनक कार्य सुनिश्चित करना – जलवायु विस्थापन से उत्पन्न कमजोरियों को दूर करने पर निर्भर करती है।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] भारत के तटों पर जलवायु-प्रेरित विस्थापन के संदर्भ में, बढ़ते समुद्र स्तर न्याय, समावेशिता और भागीदारीपूर्ण शासन जैसे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कैसे चुनौती देते हैं? |
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