साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

पाठ्यक्रम: GS3/साइबर सुरक्षा

संदर्भ

  • हनोई में साइबर अपराध से निपटने के उद्देश्य से आयोजित ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन पर 72 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

साइबर अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 

  • उद्देश्य: यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और उन देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विधायी ढांचा प्रस्तावित करता है जिनके पास साइबर अपराध से लड़ने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। 
  • पहला सार्वभौमिक कन्वेंशन: साइबर अपराध कन्वेंशन ऑनलाइन अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए प्रथम सार्वभौमिक ढांचा स्थापित करता है — जिसमें रैनसमवेयर, वित्तीय धोखाधड़ी और अंतरंग तस्वीरों के बिना सहमति प्रसार जैसे अपराध शामिल हैं। 
  • स्वीकृति: इसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पाँच वर्षों की वार्ता के पश्चात अपनाया गया। हस्ताक्षर प्रक्रिया आगामी वर्ष तक खुली रहने की संभावना है। 
  • कानूनी रूप से बाध्यकारी: संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन साइबर अपराध के विरुद्ध सामूहिक रक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक शक्तिशाली, कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है।
  • मुख्य प्रावधान: यह निम्नलिखित प्रकार के अपराधों को अपराध घोषित करता है:
    • साइबर-निर्भर अपराध: अनधिकृत पहुंच (हैकिंग), डेटा हस्तक्षेप।
    • साइबर-सक्षम अपराध: ऑनलाइन धोखाधड़ी, अंतरंग तस्वीरों का बिना सहमति प्रसार।
    • बाल शोषण: ऑनलाइन यौन शोषण, शोषण सामग्री का वितरण, याचना/प्रलोभन।
    • यह सीमाओं के पार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करने की सुविधा प्रदान करता है और देशों के बीच 24/7 सहयोग नेटवर्क स्थापित करता है। 
    • यह इतिहास रचता है क्योंकि यह अंतरंग तस्वीरों के बिना सहमति प्रसार को अपराध के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता है — जो ऑनलाइन शोषण के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।
  • प्रवर्तन: यह उस दिन से 90 दिनों के अंदर प्रभाव में आएगा जब 40वां देश अपनी पुष्टि जमा करेगा।
  • राज्य पक्षों का सम्मेलन: प्रवर्तन के बाद, राज्य पक्षों का सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किया जाएगा ताकि राज्य पक्षों की क्षमता और सहयोग को बेहतर बनाया जा सके।
  • सचिवालय: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC) एड हॉक समिति और भविष्य के राज्य पक्षों के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

महत्व

  •  वैश्विक साइबर अपराध लागत 2025 तक प्रति वर्ष $10.5 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है, यह संधि साइबर अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 
  • यह नया कन्वेंशन उस समय देशों के साइबर अपराध से निपटने के तरीके को पुनः परिभाषित करने की संभावना है जब डिजिटल खतरे तीव्रता से बढ़ रहे हैं। 
  • कई सरकारों के लिए, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, यह संधि प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वास्तविक समय सहयोग चैनलों तक पहुंच का अवसर प्रदान करती है। 
  • यह क्षमता निर्माण और सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को सुदृढ़ करता है।

साइबर अपराधों पर अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

  • बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम (काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम): यह इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किए गए अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करने वाली प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि है।
    •  इसमें अवैध पहुंच, डेटा हस्तक्षेप, प्रणाली हस्तक्षेप और सामग्री-संबंधी अपराधों पर प्रावधान शामिल हैं।
  • इंटरनेट गवर्नेंस फोरम: संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) विभिन्न हितधारक समूहों के लोगों को डिजिटल सार्वजनिक नीति पर समान रूप से चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।
  • अफ्रीकी संघ साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कन्वेंशन (मालाबो कन्वेंशन): यह संधि अफ्रीकी महाद्वीप पर साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर केंद्रित है।
    • यह साइबर खतरों को रोकने, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

Source: UN

 

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