ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

पाठ्यक्रम : GS2/शासन

सन्दर्भ 

  • लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है।
    • यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने और कुछ अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और विनियमित करने का प्रयास करता है।

प्रमुख प्रावधान

  • ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा: एक ऑनलाइन गेम जिसमें उपयोगकर्ता मौद्रिक या अन्य लाभ प्राप्त करने की संभावना में पैसे या अन्य दांव लगाता है।
    • यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गेम कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित है या नहीं।
    • इसमें क्रेडिट, सिक्के और टोकन भी शामिल हैं जो मुद्रा के समतुल्य या परिवर्तनीय हैं।
  • ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स और संबंधित सेवाओं की पेशकश या सहायता पर प्रतिबंध लगाता है।
    • यह ऐसे खेलों के लिए विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन की सुविधा पर भी प्रतिबंध लगाता है।
  • गेम्स को ब्लॉक करना: यह केंद्र सरकार को ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक पहुँच से रोकने का अधिकार देता है।
  • ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स का प्रचार: ई-स्पोर्ट को एक ऑनलाइन गेम के रूप में परिभाषित किया गया है जो: बहु-खेल आयोजनों के भाग के रूप में खेला जाता है,
    • राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है,
    • जिसका परिणाम केवल शारीरिक निपुणता, मानसिक चपलता, रणनीतिक सोच या इसी तरह के कौशल जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होता है,
    • और इसमें मल्टीप्लेयर प्रारूप में आयोजित और पूर्व-निर्धारित नियमों द्वारा शासित संगठित प्रतिस्पर्धी आयोजन शामिल होते हैं।
    • इसमें दांव या अन्य दांव लगाना, या ऐसे दांवों से किसी भी जीत की संभावना शामिल नहीं होनी चाहिए।
  • केंद्र सरकार:
    • ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के पंजीकरण के लिए एक तंत्र बना सकती है,
    • ई-स्पोर्ट्स आयोजनों के संचालन के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट कर सकती है,
    • ई-स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षण अकादमियाँ स्थापित कर सकती है,
    • ई-स्पोर्ट्स प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के प्रचार को प्रोत्साहित कर सकती है,
    • और सुरक्षित सोशल गेमिंग सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच बढ़ाने वाली पहलों का समर्थन कर सकती है।
  • ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण: केंद्र सरकार एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है जिसके पास यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कि कोई ऑनलाइन गेम ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या नहीं, और ऑनलाइन गेम्स को मान्यता, वर्गीकरण और पंजीकरण प्रदान कर सकती है।
  • बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी: विधेयक प्राधिकृत अधिकारियों को बिना वारंट के किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार देता है।
    • इन स्थानों में भवन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वर्चुअल डिजिटल स्पेस (जैसे ईमेल और सोशल मीडिया) शामिल हैं।
    • वे तलाशी के दौरान पाए गए किसी संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं।
  • अपराध और दंड: ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएँ प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
    • ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर दो वर्ष तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
    • ऐसी सेवाओं के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
    • बार-बार अपराध करने पर बढ़ी हुई सजा होगी, जिसमें 3-5 वर्ष की जेल और ₹2 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है।

विधेयक की आवश्यकता

  • ढांचे का अभाव: कानूनी ढाँचे के अभाव ने इस क्षेत्र के संरचित विकास और ज़िम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने में बाधा डाली है, जिसके लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप एवं समर्थन तंत्र की आवश्यकता है।
  • प्रमुख चिंताएँ: मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रसार तथा मौद्रिक लाभ की पेशकश ने गंभीर सामाजिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया है।

महत्व

  • यह विधेयक जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढाँचा स्थापित करेगा।
  • यह विधेयक देश के युवाओं को उन शिकारी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाएगा जो भ्रामक मौद्रिक लाभ के वादों के माध्यम से उनका शोषण करते हैं।
  • इस विधेयक का प्रस्तुतीकरण एक सुरक्षित, संरक्षित और नवाचार-संचालित डिजिटल इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, नागरिकों की सुरक्षा करता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

Source: TH

 

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