पाठ्यक्रम :GS 2/शासन
समाचार में
- उच्चतम न्यायालय ने नियमित न्यायालयों के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे को देखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाया।
ग्राम न्यायालय के बारे में
- भारतीय विधि आयोग ने ग्रामीण नागरिकों के लिए न्याय तक सस्ती और त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर, 2009 को अधिनियमित किया गया था, जो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।
- यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य:
- अवस्थिति: मध्यवर्ती पंचायत में मुख्यालय; न्यायाधिकारी मामलों की सुनवाई के लिए गांवों का दौरा कर सकते हैं।
- पहुंच: ग्रामीण समुदायों के दरवाजे पर सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- स्थापना: प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत या समीपवर्ती पंचायतों के समूहों के लिए उनके मुख्यालय में स्थापित।
- प्रक्रियाएँ: समझौता पर बल देते हुए, सारांश प्रक्रिया का उपयोग करके निर्दिष्ट सिविल और आपराधिक मामलों को संभालना।
- लचीलापन: भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा सख्ती से बाध्य नहीं, प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित।
चुनौतियाँ
- व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ: उच्चतम न्यायलय ने नियमित न्यायालयों के अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे को देखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यावहारिकता पर प्रश्न उठाया।
- पूरे भारत में लक्षित 2,500 ग्राम न्यायालयों में से केवल 314 ही चालू हैं।
- वित्त पोषण संबंधी समस्याएँ: राज्य सरकारें वर्तमान न्यायालयों को वित्त पोषित करने के लिए संघर्ष करती हैं, जिससे यह असंभव हो जाता है कि वे अतिरिक्त ग्रामीण न्यायालयों का समर्थन कर सकें।
- सीमित प्रभावशीलता: ग्राम न्यायालयों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, क्योंकि कुछ मजिस्ट्रेट बहुत कम मामलों को संभालते हैं (उदाहरण के लिए, कर्नाटक में एक मजिस्ट्रेट ने चार वर्षों में केवल 116 मामलों का प्रबंधन किया)।
- उच्च न्यायालयों पर संभावित भार: न्यायालय ने चेतावनी दी कि इन ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना से उच्च न्यायालयों में अपील और रिट याचिकाओं में वृद्धि हो सकती है, जो जिला न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करने के इच्छित उद्देश्य को प्रभावित करेगी।
सुझाव
- उच्चतम न्यायालय ने अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के बजाय नियमित न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया।
- न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना सभी राज्यों में एक समान अधिदेश के बजाय विशिष्ट राज्य की जरूरतों के आधार पर होनी चाहिए।
Source :HT
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