पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य
संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह गर्भपात कानून में संशोधन करे ताकि नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में अवांछित गर्भधारण की चिकित्सीय समाप्ति पर समय सीमा को हटाया जा सके।
परिचय
- न्यायालय ने यह टिप्पणी उस समय की जब उसने सरकार द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका पर विचार करने से मना किया। यह याचिका हाल ही में न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध थी जिसमें 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।
- न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय डॉक्टरों या राज्य का नहीं है कि पीड़िता के लिए क्या सर्वोत्तम है।
- निर्णय पीड़िता और उसके माता-पिता पर छोड़ना चाहिए।
भारत में गर्भपात (MTP)
- MTP अधिनियम: गर्भपात को कुछ पूर्वनिर्धारित परिस्थितियों में अनुमति देता है।
- 1971 में MTP अधिनियम लागू होने से पूर्व गर्भपात भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत आता था।
- अधिकांश प्रावधान गर्भपात को अपराध मानते थे, सिवाय उन मामलों के जहाँ महिला का जीवन बचाने के लिए यह किया जाता था।
- इन प्रावधानों ने इच्छित और अनिच्छित गर्भधारण में भेद नहीं किया, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच कठिन हो गई।
- 1971 में संसद ने इसे स्वास्थ्य उपाय के रूप में पारित किया ताकि कुछ परिभाषित परिस्थितियों में गर्भपात को अपराधमुक्त किया जा सके।
- धारा 3(2): गर्भधारण केवल 20 सप्ताह तक ही समाप्त किया जा सकता था।
- 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर की राय पर्याप्त थी।
- 12 से 20 सप्ताह तक दो डॉक्टरों की राय आवश्यक थी।
- 2021 संशोधन:
- नियम 3B ने 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी, विशेषकर विवाह स्थिति में परिवर्तन, बलात्कार पीड़िताओं और अन्य संवेदनशील महिलाओं के मामलों में।
- “किसी विवाहित महिला या उसके पति” शब्दों को बदलकर “किसी महिला या उसके साथी” किया गया, जिससे विवाहेतर गर्भधारण भी कानून के दायरे में आ गया।
- 24 सप्ताह के बाद गर्भपात के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है, यदि भ्रूण में गंभीर असामान्यता हो।
MTP के पक्ष में तर्क
- शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार: महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
- शारीरिक स्वास्थ्य: यदि गर्भधारण महिला के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है तो गर्भपात उचित है।
- मानसिक स्वास्थ्य: गर्भधारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, ऐसे में गर्भपात आवश्यक हो सकता है।
- अजीवनीय भ्रूण: यदि भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएँ हों तो गर्भपात नैतिक रूप से स्वीकार्य है।
- अनियोजित गर्भधारण: आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं के लिए गर्भपात सेवाएँ उपलब्ध होना सहायक है।
- असुरक्षित गर्भपात में कमी: कानूनी गर्भपात से असुरक्षित और अवैध गर्भपात की घटनाएँ कम होती हैं।
MTP के विरुद्ध तर्क
- भ्रूण का जीवन अधिकार: भ्रूण के जीवन के अधिकार का नैतिक प्रश्न उठता है।
- भावनात्मक और मानसिक प्रभाव: गर्भपात से महिला को दीर्घकालीन मानसिक आघात हो सकता है।
- गैर-चिकित्सीय गर्भपात: गर्भपात को जन्म नियंत्रण के साधन के रूप में सामान्यीकृत करने का खतरा।
- दुरुपयोग का जोखिम: जैसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात।
- सामाजिक प्रभाव: व्यापक गर्भपात से पारिवारिक और जीवन मूल्यों में गिरावट आ सकती है।
- सांस्कृतिक मान्यताएँ: कई सांस्कृतिक मान्यताएँ गर्भपात को नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानती हैं।
आगे की राह
- गर्भपात देखभाल तक पहुँच: MTP गोलियों को अधिक सुलभ बनाना और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना।
- बेहतर यौन शिक्षा: गर्भपात को स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखना, न कि कानूनी अपवाद के रूप में।
- चिकित्सीय निर्णय में सहानुभूति: डॉक्टरों को महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, विशेषकर देर से गर्भपात के मामलों में।
स्रोत: TH
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