प्रस्तावित कीटनाशक विधेयक को लेकर उद्योग निकाय द्वारा चिंता व्यक्त 

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि 

संदर्भ

  • कीटनाशक निर्माताओं के एक उद्योग संगठन ने केंद्रीय कृषि सचिव से आग्रह किया है कि मसौदा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में लक्षित परिवर्तन किए जाएँ ताकि किसानों को प्रभावी फसल संरक्षण तकनीकों तक शीघ्र पहुँच मिल सके।

परिचय

  • कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है और इस पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। यह विधेयक कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 को प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य रखता है।
    • इसका लक्ष्य नकली कीटनाशकों की बढ़ती समस्या से निपटना और तकनीक एवं कठोर विनियमन के माध्यम से किसान कल्याण को सुदृढ़ करना है।
  • हितधारकों की चिंताएँ: नए अणुओं और नए उपयोगों के लिए समयबद्ध नियामक डेटा संरक्षण (PRD) ढाँचे को शामिल करने की माँग।
  • भारत में नए उपयोग लाने के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता, अवशेष और पर्यावरणीय डेटा में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है।
  • यदि उस डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने वाला स्पष्ट ढाँचा न हो, तो भारतीय बाज़ार में नई तकनीकों को शीघ्र लाने के लिए प्रोत्साहन सीमित रहता है।
  • संगठन ने लगभग पाँच वर्षों की सीमित, समयबद्ध PRD रूपरेखा का प्रस्ताव दिया है, जिससे किसानों तक नए समाधान शीघ्र पहुँच सकें।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

  • केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CPB): अधिनियम लागू होने की तिथि से छह माह के अंदर गठित किया जाएगा। यह सर्वोच्च नियामक निकाय होगा, जो वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
  • पंजीकरण समिति: अधिनियम लागू होने की तिथि से छह माह के अंदर गठित की जाएगी। यह की टनाशक पंजीकरण से संबंधित आवेदन और निर्णयों को संभालेगी।
  • सुधारोन्मुख उपाय: नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु तकनीक और डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग।
  • कीटनाशक पंजीकरण:
    • आयात या निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य।
    • पंजीकरण निर्णय सुरक्षा, प्रभावकारिता और आवश्यकता पर आधारित होंगे।
  • लाइसेंस और अनुपालन:
    • निर्माण, बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन, परिवहन या कीटनाशक संबंधी वाणिज्यिक कार्यों के लिए लाइसेंस आवश्यक।
    • लाइसेंसिंग अधिकारी लाइसेंस प्रदान करने, संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने के लिए सशक्त।
    • लाइसेंसधारकों के लिए विस्तृत दायित्व, जिनमें अभिलेख‑रखरखाव और अवसंरचना व सुरक्षा मानकों का अनुपालन शामिल है।
  • समीक्षा, निलंबन और रद्दीकरण:
    • यदि कीटनाशक अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न करते हैं या पंजीकरण/लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो पंजीकरण और लाइसेंस की समीक्षा या रद्दीकरण किया जा सकता है।
    • औपचारिक रद्दीकरण प्रक्रिया के बाद उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
  • प्रवर्तन और निगरानी:
    • कीटनाशक निरीक्षक और लाइसेंसिंग अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त।
    • राज्य सरकारों को समय‑समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
    • केंद्र सरकार डेटा माँग सकती है और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु कार्रवाई कर सकती है।
  • दंड: मसौदा राज्य‑स्तरीय अधिकारियों को अपराधों के मामलों में अधिक दंड लगाने का अधिकार देता है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन सुदृढ़ होता है।

महत्व

  • यह विधेयक कीटनाशक शासन को आधुनिक बनाता है:
    • पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं का परिचय।
    • नियामक निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करना।
    • निर्णय‑निर्माण के लिए स्पष्ट संस्थागत ढाँचे का निर्माण।
    • पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।

Source: TH

 

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