अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था; शिक्षा

संदर्भ

  • “अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस” 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय है – “बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़”

परिचय

  • अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के महासम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। यह पहल बांग्लादेश की थी।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने प्रस्ताव में इस दिवस की घोषणा का स्वागत किया।

भारत एक बहुभाषी समाज के रूप में  

  • 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,300 से अधिक मातृभाषाएँ और 121 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं।
  • यूनेस्को प्रत्येक वर्ष भारत के लिए स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
    • 2025 का संस्करण मातृभाषा एवं बहुभाषी शिक्षा की स्थिति का आकलन करने हेतु वैश्विक शोध, नए राष्ट्रीय प्रमाण और व्यावहारिक अनुभवों को एकत्र करता है।
  • NCERT के अनुसार, 2022 में भारत में लगभग 44% बच्चे ऐसे विद्यालयों में प्रवेश करते हैं जहाँ शिक्षण की भाषा उनकी मातृभाषा से भिन्न होती है।
    • इन बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत एक अपरिचित भाषा को समझने के अतिरिक्त भार के साथ होती है।

मातृभाषा में शिक्षा का महत्व

  • बेहतर समझ और अधिगम: मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से समझ और याद रख सकते हैं।
  • संज्ञानात्मक विकास: परिचित भाषा में सीखना समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देता है।
  • सशक्त संप्रेषण कौशल: मातृभाषा शिक्षा बच्चों को मौखिक और लिखित संचार में दक्ष बनाती है।
  • सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण: यह बच्चों को उनके समुदाय और पहचान से जोड़ती है, गर्व एवं आत्मीयता की भावना को प्रोत्साहित करती है।
  • भावनात्मक कल्याण: यह बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होने और सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देती है।
  • सामाजिक समावेशन: यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे, चाहे उनका पृष्ठभूमि कोई भी हो, शिक्षा तक प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

भारत में मातृभाषा के संवर्धन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 29 (1) – अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण:  यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग, जिसमें भाषायी अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है।
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय V की धारा 29(फ): इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए।
  • अनुच्छेद 30 (1) – अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार:  यह अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 350A – प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा:  यह अनुच्छेद निर्देश देता है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
    • यह इस बात पर बल देता है कि जहाँ तक संभव हो, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए।
  • अनुच्छेद 350B – भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:  भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संवर्धन हेतु, जिसमें उनकी भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास शामिल है, विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

भारत सरकार की पहलें

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: जहाँ संभव हो, कक्षा 5 तक और वरीयता से कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा रखने का प्रावधान।
    •  उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को मातृभाषा में उपलब्ध कराने और द्विभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रावधान।
  • भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना (BBPP): केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित। इसका उद्देश्य विद्यालय एवं उच्च शिक्षा हेतु 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल और मुद्रित पाठ्यपुस्तकें तैयार करना है।
  • GPIL योजना: हिंदी, वेद, शास्त्रीय तमिल, सिंधी और उर्दू के संवर्धन हेतु अनुदान।
  • भाषा विकास संस्थाएँ: हिंदी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत के विकास एवं संवर्धन हेतु अलग-अलग संगठन।
  • AICTE दिशा-निर्देश: तकनीकी शिक्षा संस्थानों को स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति। अब तक 10 राज्यों के 19 संस्थानों ने ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं।
  • राष्ट्रीय पहलें: PM eVIDYA, आदि वाणी, भाषिनी और AI4Bharat की भाषा-प्रौद्योगिकियाँ संकटग्रस्त भाषाओं के दस्तावेज़ीकरण और बहुभाषी संसाधनों के माध्यम से शिक्षकों को सहयोग प्रदान करती हैं।
  • DIKSHA पोर्टल: कक्षा 1–12 के लिए पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री 33 भारतीय भाषाओं एवं भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध।

निष्कर्ष  

  • मातृभाषा में शिक्षा पर बल देना कोई नया विचार नहीं है। ऐतिहासिक रूप से कई देशों ने बच्चों के अधिगम अनुभव को बेहतर बनाने हेतु इस दृष्टिकोण को अपनाया है।
    • उदाहरणस्वरूप, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सोवियत संघ ने विभिन्न जातीय समूहों की मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नैटिवाइज़ेशन नीति लागू की।
    • इसी प्रकार, 1950 के दशक में चीन ने अपनी जातीय अल्पसंख्यकों के बीच मातृभाषा शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई।
  • बहुभाषिकता को अपनाना केवल शैक्षणिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह समावेशिता और विविधता के प्रति प्रतिबद्धता है।
  • भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकती है जो न केवल शैक्षणिक रूप से दक्ष हो, बल्कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और वैश्विक स्तर पर सक्षम भी हो।

स्रोत: TH

 

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