पाठ्यक्रम: GS1/समाज; GS2/शासन
संदर्भ
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों को परिभाषित करने वाला एक व्यापक कानून बनाने और विधायी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश अभी भी अनिश्चितता में अस्पष्ट बना हुआ है, और प्रगति धीमी बनी हुई है।
भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति
- भारत का घरेलू कार्यबल विशाल है — अनुमान 40 लाख से 9 करोड़ कामगारों तक जाते हैं। इनमें अधिकांश महिलाएँ और लड़कियाँ हैं, जिनमें से कई अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से आती हैं।
- उनकी हाशिए पर स्थित सामाजिक पृष्ठभूमि और घरेलू कार्य की निजी प्रकृति उन्हें उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं।
- कार्य स्थितियाँ:
- कई कामगार अलग-थलग रहते हैं और प्रायः कई घरों में कार्य करते हैं।
- निगरानी की कमी के कारण कार्यस्थल निरीक्षण लगभग असंभव हो जाता है।
- बाल श्रम और मानव तस्करी व्यापक रूप से फैली हुई हैं।
- रोजगार मुख्यतः अनियमित होता है और शोषणकारी एजेंसियों या दलालों द्वारा नियंत्रित होता है।
घरेलू कामगारों की सुरक्षा में प्रमुख अंतराल
- व्यापक कानून की कमी: भारत में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है।
- घरेलू कामगारों को प्रायः न्यूनतम वेतन कानूनों, मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर रखा जाता है।
- कई बिना अनुबंध के कार्य करते हैं, जिससे अधिकारों का दावा करना या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना कठिन हो जाता है।
- नीति विफलता: 2012 में स्थापित नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स (NPDW) ने 2017 में घरेलू कामगारों (कार्य और सामाजिक सुरक्षा का विनियमन) विधेयक का मसौदा तैयार किया, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।
- लिंग और जाति की संवेदनशीलता: लगभग 80% घरेलू कामगार महिलाएँ हैं, जिनमें से कई SC और ST समुदायों से हैं, जिससे उनका शोषण का जोखिम बढ़ जाता है।
- अवैतनिक और अदृश्य श्रम: टाइम यूज़ सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाएँ प्रतिदिन 305 मिनट से अधिक अवैतनिक घरेलू सेवाओं में व्यतीत करती हैं।
- यह अवैतनिक श्रम प्रायः मान्यता प्राप्त नहीं होता, जिससे महिलाओं की वेतनयुक्त रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- सामाजिक अवसंरचना तक पहुँच: घरेलू कामगारों को प्रायः शहरी नियोजन से बाहर रखा जाता है, जिससे उन्हें आवास, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता की सुविधाएँ नहीं मिलतीं।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: महामारी के दौरान कई घरेलू कामगारों को टीकों तक पहुँच में कठिनाई हुई, जिसका कारण उच्च लागत और सरकारी केंद्रों पर उपलब्धता की कमी थी।
- कार्यबल भागीदारी में अंतर: श्रम बल का बड़ा भाग होने के बावजूद, महिलाओं की भागीदारी 26% पर स्थिर बनी हुई है, और घरेलू कार्य प्रायः अनौपचारिक और कम वेतन वाला होता है।
- अंतरराष्ट्रीय मानक: ILO का कन्वेंशन 189 (2011) घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए वैश्विक मानक स्थापित करता है।
- भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया था लेकिन अभी तक इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।
सरकारी पहल और प्रयास
- ई-श्रम पोर्टल (2021): असंगठित कामगारों, जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, का पंजीकरण करने का उद्देश्य।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय नीति का मसौदा: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रहा है, जिसमें शामिल हैं:
- असंगठित कामगारों के रूप में पंजीकरण का अधिकार;
- न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा;
- शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा;
- न्यायालयों और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच।
- रोजगार सृजन योजनाएँ: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) जैसे कार्यक्रम रोजगार को प्रोत्साहित करने और श्रम को औपचारिक रूप देने का प्रयास करते हैं, जिससे घरेलू कामगारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है।
- नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स (NPDW): अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस (16 जून 2025) पर NPDW ने मांग की:
- अनुमानित 3 करोड़ घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय कानून;
- औपचारिक श्रम सुरक्षा में समावेश।
| राज्य स्तरीय पहल: केस स्टडीज़ – तमिलनाडु: तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स एक्ट, 1982 के तहत एक कल्याण बोर्ड संचालित करता है। – पंजीकृत कामगारों को पेंशन, मातृत्व लाभ और शिक्षा सहायता मिलती है। – ₹37–₹39/घंटा की न्यूनतम मजदूरी के बावजूद अधिकांश को इससे काफी कम वेतन मिलता है। – केवल एक छोटा हिस्सा ही पंजीकृत है। – मदुरै खंडपीठ ने राज्य सरकार से घरेलू कामगारों के लिए विशेष कानून बनाने का आग्रह किया है। – कर्नाटक: घरेलू कामगार (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025 एक आशाजनक पहल है। इसके प्रावधानों में शामिल हैं: 1. नियोक्ताओं और कामगारों का अनिवार्य पंजीकरण। 2. वेतन और कार्य समय को निर्दिष्ट करने वाले लिखित अनुबंध। 3. न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान और साप्ताहिक छुट्टियाँ। 4. नियोक्ता द्वारा वेतन का 5% कल्याण कोष में योगदान। – ये राज्य मॉडल प्रगति को दर्शाते हैं लेकिन एक समान राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता को भी उजागर करते हैं। |
आगे की राह
- विधायी ढांचा: एक व्यापक राष्ट्रीय कानून राज्यों में फैली सुरक्षा को एकीकृत करना चाहिए।
- सभी राज्यों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करना और नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए।
- नियोक्ताओं, कामगारों और एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए।
- एक त्रिपक्षीय बोर्ड (नियोक्ता, कर्मचारी, राज्य) को रोजगार विवरण दर्ज करने वाली कार्य पुस्तिकाएँ जारी करनी चाहिए।
- न्याय और सुरक्षा तक पहुँच: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर की शिकायत समितियों को पंचायतों और शहरी निकायों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा और आवास: घरेलू कामगारों को केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि निरंतर कल्याणकारी समर्थन मिलना चाहिए।
- विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के लिए, आवास और सामाजिक सुरक्षा दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों का हिस्सा होना चाहिए।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] भारत में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। घरेलू कामगारों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों का परीक्षण कीजिए तथा उनकी गरिमा और अधिकारों को सुनिश्चित करने में कानूनी मान्यता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। |
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