भारत में बैंकिंग प्रणाली: संरचना, प्रकार और संबंधित तथ्य

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भारत में बैंकिंग प्रणाली
भारत में बैंकिंग प्रणाली

भारत में बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक ढांचे की आधारशिला है। इस प्रणाली के द्वारा वित्त का हस्तांतरण बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक तथा निवेश से व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों तक को पूरा करने में किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना और कार्यों को समझना, भारतीय वित्तीय प्रणाली की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है। NEXT IAS के इस लेख का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विस्तार से समझाना है, जिसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण, संरचना, बैंकों के प्रकार और अन्य संबंधित अवधारणाएँ शामिल हैं।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंकों और क्रेडिट यूनियनों के नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करते हैं तथा व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये संस्थान प्राथमिक रूप से उन लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं जिनके पास धन है अर्थात् बचतकर्ता, और जिन्हें धन की आवश्यकता है अर्थात् उधारकर्ता। बैंकिंग संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रकारों में आमतौर पर जमा स्वीकार करना, धन उधार देना, लेनदेन की सुविधा प्रदान करना तथा बचत खाते, ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न वित्तीय उत्पादों को विक्रय करना आदि शामिल है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनने वाले बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – अनुसूचित बैंक और गैर-अनुसूचित बैंक।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंक उन वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करते हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह समावेशन दर्शाता है कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं तथा ये RBI के सख्त विनियमों के अधीन है।

अनुसूची में सूचीबद्ध होने के लिए एक बैंक को निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करना होता है:

  • इनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष 5 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और
  • इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को संतुष्ट करना होगा कि उनके कार्य उनके जमाकर्ताओं के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

यदि कोई अनुसूचित बैंक इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे अनुसूची से बाहर कर दिया जाता है।

एक अनुसूचित बैंक को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते हैं:

  • भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंक रेट पर ऋण की सुविधा।
  • क्लियरिंग हाउस की स्वचालित सदस्यता।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों के पुनः-छूट की सुविधा।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत गैर-अनुसूचित बैंक उन वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करते हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अनुसूची से बाहर होने का तात्पर्य है कि वे अनुसूचित बैंकों की तुलना में विभिन्न नियमों के तहत काम करते हैं।

अंतर का आधारअनुसूचित बैंकगैर-अनुसूचित बैंक
अर्थभारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है।भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी जिसका उल्लेख RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में नहीं है।
मानदंड– ₹ 5 लाख या उससे अधिक की प्रदत्त पूँजी होनी चाहिए।
– यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्य उनके जमाकर्ताओं के हितों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे।
– कोई निश्चित मापदंड नहीं है।
विनियामक आवश्यकताएँ– भारतीय रिज़र्व बैंक के पास CRR जमा राशियाँ रखनी होगी।
– आवधिक आधार पर अपना रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
अपने पास CRR जमा राशियाँ बनाए रखनी होगी।
रिटर्न दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अधिकार उपलब्ध– भारतीय रिज़र्व बैंक से धन उधार लेने के लिए अधिकृत।
– क्लियरिंगहाउस में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
– भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों के पुनः-छूट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
– आमतौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक से धन उधार लेने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। हालांकि, वे आपातकालीन परिस्थितियों में RBI से उधार ले सकते हैं।
– क्लियरिंगहाउस में सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
– उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से विनिमय बिलों के पुनः-छूट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
जोखिमये आर्थिक रूप से स्थिर होते है, इसलिए जमाकर्ताओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम होती है।इन बैंकों के साथ व्यापार करना अधिक जोखिम भरा होता है।
उदाहरणभारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत अधिकांश बैंक अनुसूचित बैंक है। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक बैंक, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।भारत में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत केवल कुछ ही प्रकार के बैंक गैर-अनुसूचित बैंक है। उदाहरण के लिए, स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB), और कुछ शहरी सहकारी बैंक (UCB)।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) होता है और यह भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंक कार्य करते हैं, जिनके बारे में अगले अनुभागों में चर्चा की गई है।

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष निकाय है।
  • इसका स्वामित्व वित्त मंत्रालय के अधीन होता है।
  • यह एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण, जारी करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

इसके उद्देश्यों, इतिहास, संरचना, कार्यों और अन्य संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन हमारे ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)’ पर विस्तृत लेख में किया गया है।

  • वाणिज्यिक बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जो वाणिज्यिक आधार पर संचालित होते है। इसका तात्पर्य है कि वे लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं।
  • उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित किया जाता है।

उनकी संरचना, प्रकार, महत्त्व और अन्य संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन हमारे लेख ‘भारत में वाणिज्यिक बैंक’ पर विस्तृत रूप से किया गया है।

  • सहकारी बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उन वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करते हैं जो अपने सदस्यों के लिए सहयोग और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं।
  • वे अपने सदस्यों से संबंधित होते हैं जो बैंक के स्वामी और ग्राहक दोनों होते हैं।
    • इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ग्राहक इन बैंकों के स्वामी होते हैं।
  • सहकारी बैंकों को इसलिए नामित किया गया है क्योंकि इनका उद्देश्य हितधारकों का सहयोग करना होता है।

उनकी विशेषताओं, विनियमों, संरचना, महत्त्व और अन्य संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन हमारे लेख ‘भारत में सहकारी बैंक’ में विस्तृत रूप से किया गया है।

  • विकास बैंकों को दीर्घकालीन वित्तपोषण संस्थान (TLIs) या विकास वित्त संस्थान (DFIs) के रूप में भी जाना जाता है।
  • ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत विशेष वित्तीय संस्थान हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त और सहायता प्रदान करते हैं जिनमें उच्च जोखिम होता है और वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

उनके प्रकारों, भूमिकाओं और अन्य संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन, हमारे भारत में विकास बैंकों पर विस्तृत लेख में किया गया है।

  • भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत विभेदित बैंक उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जो ग्राहकों के एक विशिष्ट वर्ग को सेवा प्रदान करते हैं।
  • विभेदित बैंकों की अवधारणा को 2013 में नचिकेता मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रस्तुत की गई थी, ताकि किसी विशेष क्षेत्र के अनुरूप विशेष सेवाएँ या विशिष्ट उत्पाद प्रदान किए जा सकें।

उनके प्रकारों, भूमिकाओं और अन्य संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन, हमारे भारत में विभेदित बैंकों पर विस्तृत लेख में किया गया है।

  • एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFCs) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों/स्टॉक/बॉन्ड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के व्यवसाय में लगी हुई है। उसी प्रकृति की अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, पट्टे , किराया- खरीद, बीमा कारोबार, चिट फंड कारोबार में लगी हुई है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु ( प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) के खरीद या बिक्री या कोई सेवा प्रदान करना और अचल संपत्ति का बिक्री/खरीद/निर्माण है।
  • इन्हें भारत में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बड़ी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती हैं।
  • NBFCs की वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल परिसंपत्तियों का 50% से अधिक होनी चाहिए और वित्तीय परिसंपत्तियों से आय, सकल आय का 50% से अधिक होनी चाहिए।
  • जबकि कुछ NBFCs भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, वहीं कुछ को अन्य नियामक निकायों द्वारा विनियमित किया जाता है।
    • उदाहरण के लिए, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों को SEBI द्वारा विनियमित किया जाता है, और बीमा कंपनियों को IRDA द्वारा विनियमित किया जाता है।
बैंकगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)
बैंक माँग जमाएँ स्वीकार कर सकते हैं।NBFCs माँग जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकती।
बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) का एक हिस्सा हैं, और इसलिए वे स्वयं आहरित चेक जारी कर सकते हैं।NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) का हिस्सा नहीं होते हैं, और इसलिए वे स्वयं आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
बैंक जमा राशि, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) द्वारा बीमित है।जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित अनुपात, जैसे CRR, SLR आदि बनाए रखना आवश्यक है।NBFCs को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित अनुपात, जैसे CRR, SLR आदि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित किया जाता है।NBFCs को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विनियमित किया जाता है।
निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 74% तक की अनुमति है।NBFCs के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 100% तक की अनुमति है।
  • वैश्वीकरण के दौर में, कई बैंक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ऐसे किसी भी बैंक में विफलता वित्तीय क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में एक साथ विफलताओं को ट्रिगर कर सकती है। बेसल मानकों को इससे बचने के लिए बनाया गया है।
  • उनका लक्ष्य भारत और विश्व में बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है ताकि वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार हो सके।
  • बेसल मानक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS), स्विट्जरलैंड, जो विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए एक समन्वय एजेंसी है, के एक भाग के रूप में – बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
  • ये मानक अलग-अलग बैंकों और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (SIFIs) पर लागू होते हैं।
  • उनका कार्यान्वयन संबंधित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है।
  • अब तक, बेसल मानकों के 3 सेटो का निर्माण किया गया है – बेसल I, बेसल II और बेसल III ।
  • प्रथम बेसल समझौता, जिसे बेसल I के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1988 में जारी किया गया था।
  • यह ऋण जोखिमों पर केंद्रित था और बैंकों के लिए जोखिम भार के लिए पूंजी और संरचना को परिभाषित करता था।
  • न्यूनतम पूंजी आवश्यकता जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (RWA) को 8% पर निर्धारित किया गया था।
  • यह बेसल I का परिष्कृत और संशोधित संस्करण है, जिसे वर्ष 2004 में प्रकाशित किया गया था।
  • इसने 3 प्रकार के जोखिमों को परिभाषित किया – परिचालन जोखिम, पूंजीगत जोखिम और बाजार जोखिम।
  • बेसल II के 3 मुख्य स्तंभ निम्नलिखित थे:
  • बेसल III दिशानिर्देश दिसंबर 2010 में 2008 के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में जारी किए गए थे।
  • दिशानिर्देशों का उद्देश्य चार महत्त्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों पूँजी, लिवरेज अनुपात, फंडिंग और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है।
  • बेसल III के 3 मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:
  • पूँजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) या पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) जोखिम-भारित संपत्तियों के प्रतिशत (%) के रूप में पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता को संदर्भित करता है। इस प्रकार, CRAR = (कुल पूंजी/कुल जोखिम-भारित संपत्तियां)x100
    जहाँ, कुल जोखिम-भारित पूँजी = बैंक द्वारा रखी गई कुल पूंजीगत संपत्ति का भारित औसत।
  • CRAR को बेसल मानदंडों के तहत निर्धारित किया गया है।
  • CRAR को निश्चित करने के पीछे सिद्धांत यह है कि बैंकों के पास खराब परिसंपत्तियों (खराब ऋण) से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अपनी पूँजी होनी चाहिए।
  • CRAR की गणना के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में दी गई ऋण राशि को किसी विशिष्ट क्षेत्र के अनुमानित जोखिम प्रतिशत से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए,
ऋण का उद्देश्यऋण राशि
(₹ में)
जोखिम प्रतिशत (Risk Percentage)जोखिम भारित परिसंपत्तियां (RWA)
(₹ में)
कृषि10020%20
उद्योग20017.5%35
सरकार1005%5
कुल40060
  • भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत घरेलू प्रणालीबद्ध रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जो “टू बिग टू फेल (TBTF)” की अवधारणा पर कार्य करते हैं।
    • इस धारणा के कारण, इन बैंकों को फंडिंग बाज़ारों में कुछ लाभ प्राप्त होते हैं।
  • भारत में D-SIB को RBI द्वारा 2014 में जारी किए गए ढांचे के तहत मान्यता प्राप्त है।
    • आमतौर पर, जिन बैंकों की संपत्ति भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% से अधिक होती है, उन्हें D-SIB माना जाता है।
  • अब तक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), ICICI बैंक और HDFC बैंक को RBI द्वारा D-SIB के रूप में पहचाना गया है।
  • नियोबैंक उन ‘फिनटेक फर्मों’ को संदर्भित करता है जिनकी केवल डिजिटल उपस्थिति होती है, जिनकी कोई भौतिक शाखा (Physical Branches) नहीं होती है।
  • नियोबैंक का लक्ष्य ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प प्रदान करना है, ताकि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ग्राहकों को वैयक्तिकृत सेवाएँ (Personalized Services) प्रदान की जा सकें, साथ ही परिचालन लागत को कम किया जा सके।
  • भारत में नियो बैंक मॉडल के 2 प्रकार है:
    • वे नियो बैंक, जिनके पास स्वयं का बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और इसलिये नियो बैंक के द्वारा अपने उत्पादों का विक्रय करने के लिए एक पारंपरिक बैंक के साथ साझेदारी करनी पड़ती है।
    • वे नियोबैंक, जो अपने आप को पूरी तरह से संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करते हैं।
  • भारत में नियोबैंक के उदाहरणों में शामिल हैं – रेज़रपेएक्स, ज्यूपिटर, नियो, एपिफी और ओपन।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक गतिशील और विकसित इकाई है, जो अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है। जैसे-जैसे भारत अधिक डिजिटल और समावेशी भविष्य की ओर बढ़ रहा है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली निस्संदेह सतत आर्थिक विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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