भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में प्रस्तावित सुधार (SEBI)

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने पारदर्शिता, नैतिक शासन एवं निवेशक विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
– इसे 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था और 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
उद्देश्य
निवेशक संरक्षण: प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
बाजार विकास: एक मजबूत और कुशल प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना।
बाजार विनियमन: स्टॉक एक्सचेंजों, मध्यस्थों और अन्य बाजार प्रतिभागियों के व्यवसाय को विनियमित करना।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

  • परिसंपत्तियों और देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण
    • अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (WTMs), और मुख्य महाप्रबंधक (CGM) स्तर एवं उससे ऊपर के SEBI कर्मचारी अपनी परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेंगे।
    • वरिष्ठ पदों के आवेदकों को वास्तविक, संभावित और अनुमानित हितों के टकराव (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) घोषित करने होंगे।
  •  समान निवेश प्रतिबंध
    • SEBI (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 के अंतर्गत निवेश और व्यापार प्रतिबंध अध्यक्ष एवं WTMs पर समान रूप से लागू होंगे।
    • प्रमुख सिफारिशें:
      • इन वरिष्ठ अधिकारियों को SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 में ‘इनसाइडर’ की परिभाषा में शामिल करना।
      • पद ग्रहण करते समय अनिवार्य विकल्प: निवेशों को बेचना, स्थिर करना या समाप्त करना, पूर्व अनुमोदन के साथ।
      • अंशकालिक सदस्य (PTMs) को छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें उचित प्रकटीकरण करना होगा और अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी पर व्यापार से बचना होगा।
  •  हितों के टकराव का प्रबंधन: “परिवार” की नई परिभाषा
    • SEBI की आचार संहिता में ‘परिवार’ की परिभाषा का विस्तार कर इसे कर्मचारी सेवा विनियम (ESR) और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया।
    • नई परिभाषा में शामिल हैं:
      • पति/पत्नी, बच्चे और आश्रित रिश्तेदार।
      • वह व्यक्ति जिसके लिए सदस्य कानूनी अभिभावक है।
      • रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति जो कर्मचारी पर अत्यंत सीमा तक निर्भर हैं।
  •  पुनर्विलगन और व्हिसलब्लोअर प्रणाली को मजबूत करना
    • मजबूत पुनर्विलगन ढांचा: अध्यक्ष, WTMs, PTMs और वरिष्ठ SEBI कर्मचारियों के लिए औपचारिक पुनर्विलगन प्रक्रिया।
      • SEBI की वार्षिक रिपोर्ट में पुनर्विलगनों का वार्षिक प्रकाशन।
    • सुरक्षित व्हिसलब्लोअर तंत्र: गोपनीय और गुमनाम प्रणाली जिससे कर्मचारी, बोर्ड सदस्य और बाहरी हितधारक हितों के टकराव या नैतिक उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकें।
      • व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय।
  • सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध
    • सभी पूर्व SEBI सदस्य, कर्मचारी, सलाहकार और परामर्शदाता के लिए दो वर्ष की “कूलिंग-ऑफ” अवधि।
    • इस अवधि में वे SEBI के समक्ष या SEBI के विरुद्ध किसी मान्यता, निर्णय या निपटान मामलों में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
  •  नैतिक आचरण और शासन अवसंरचना
    • उन संस्थाओं से सीधे या परोक्ष रूप से उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध जिनका SEBI से वर्तमान या संभावित आधिकारिक संबंध है।
    • नैतिकता और अनुपालन कार्यालय (OEC) तथा नैतिकता और अनुपालन पर निगरानी समिति (OCEC) की स्थापना।
    • डेटा एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव एल्गोरिद्म का उपयोग कर हितों के टकराव का पता लगाने, रोकने एवं प्रबंधन हेतु AI-आधारित निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन।

सिफारिशें क्यों महत्वपूर्ण हैं?

  • निवेशक विश्वास पुनर्स्थापित करना: खुदरा निवेशकों को यह आश्वासन चाहिए कि बाजार नियमन निष्पक्ष और निष्पक्ष है, विशेषकर भारत में 170 मिलियन से अधिक डिमैट खातों के साथ।
  • नियामक नियन्त्रण को रोकना: SEBI प्रकटीकरण लागू करके अधिकारियों के पक्षपात की संभावना कम कर सकता है।
  • संस्थागत विश्वसनीयता: आंतरिक असहमति और विषाक्त कार्य संस्कृति के आरोपों के बीच, ये सुधार SEBI की नैतिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
  • वैश्विक मानकों के अनुरूप: अमेरिकी SEC और ब्रिटेन के FCA जैसे नियामकों में समान ढांचे विद्यमान हैं, जहाँ परिसंपत्ति प्रकटीकरण और हितों के टकराव का ऑडिट नियमित रूप से होता है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
– इसे 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था और 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
उद्देश्यनिवेशक संरक्षण: प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
बाजार विकास: एक मजबूत और कुशल प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना।
बाजार विनियमन: स्टॉक एक्सचेंजों, मध्यस्थों और अन्य बाजार प्रतिभागियों के व्यवसाय को विनियमित करना।

Source: IE

 

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