पाठ्यक्रम: GS1/समाज/GS2/राजव्यवस्था एवं शासन
संदर्भ
- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा और सहमति की नई परिभाषा की दिशा में भारत के विकसित होते कानूनी सुधारों पर प्रकाश डाला।
पृष्ठभूमि
- तुकराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1979: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने हाल ही में 1979 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को “संस्थागत शर्मिंदगी” कहा।
- सर्वोच्च न्यायालय के 1979 के निर्णय में तीन बड़ी विफलताएँ सामने आईं:
- सहमति की गलत समझ: न्यायालय ने चोटों(injuries) की अनुपस्थिति को सहमति का प्रमाण माना, जबकि शक्ति असमानता और हिरासत में दबाव को नज़रअंदाज़ किया।
- सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा की अनदेखी: न्यायालय ने पीड़िता की उम्र, आदिवासी पृष्ठभूमि, गरीबी और सत्ता के भय को ध्यान में नहीं रखा।
- पुलिस दुरुपयोग और अवैध हिरासत पर चुप्पी: न्यायालय ने रात में एक नाबालिग लड़की को बुलाने या थाने को हमले की जगह बनाने पर कोई निंदा नहीं की।
- एक सार्वजनिक पत्र ने सहमति और समर्पण के बीच अंतर को उजागर किया। इसमें कहा गया कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति सहमति के बराबर नहीं है। इस पत्र ने राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया और कानूनी सुधारों को प्रेरित किया।
कानूनी सुधारों का विकास
- दंड संहिता संशोधन अधिनियम, 1983:
- धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत हिरासत में बलात्कार को एक विशिष्ट अपराध के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- जब हिरासत में यौन संबंध स्थापित हो जाता है तो साक्ष्य का भार आरोपी पर डाला गया।
- शक्ति-आधारित यौन उत्पीड़न की प्रथम बड़ी मान्यता।
- विशाखा दिशानिर्देश (1997):
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून की नींव रखी।
- दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013:
- 2012 निर्भया मामले के जवाब में, संशोधनों ने धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा को केवल जबरन यौन संबंध से आगे बढ़ाकर अन्य कृत्यों को भी शामिल किया।
- सबसे महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट किया गया कि महिला की चुप्पी या कमजोर ‘ना’ को ‘हाँ’ नहीं माना जा सकता।
- सहमति की आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई।
- पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने को दंडनीय बनाया गया।
- अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने पर दंड का प्रावधान किया गया।
- चरम मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
- दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018:
- यदि पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो बलात्कार पर मृत्युदंड।
- यदि पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा।
- त्वरित जांच और सुनवाई की समयसीमा (जांच के लिए 2 महीने, सुनवाई के लिए 2 महीने, अपील के लिए 6 महीने)।
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023:
- यौन अपराधों को पीड़ितों और अपराधियों के लिए लैंगिक-तटस्थ बनाया।
- यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की महिला है तो सामूहिक बलात्कार पर समान मृत्युदंड/आजीवन कारावास।
- नए अपराधों का परिचय जैसे:
- झूठे बहाने से यौन संबंध।
- यौन उत्पीड़न की विस्तारित परिभाषा।
महत्व
- संसद का हस्तक्षेप: मथुरा मामला भारत में सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है जहाँ न्यायिक गलती ने संसद को हस्तक्षेप करने, दिशा सुधारने और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए मजबूर किया।
- लोकतांत्रिक सुरक्षा जाल के रूप में विधानमंडल: इस विकास ने दिखाया कि संसद जनभावना और सामाजिक नैतिकता के प्रति संवेदनशील है।
- समाज के हस्तक्षेप से कानून का विकास: सुधार इसलिए नहीं आया कि प्रणाली चाहती थी, बल्कि इसलिए आया क्योंकि नागरिकों ने इसकी माँग की।
- संस्थागत जाँच और संतुलन: न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है लेकिन जब व्याख्या अन्यायपूर्ण हो जाती है, तो विधायिका वैधानिक बदलाव के साथ हस्तक्षेप करती है। इससे जनता का विश्वास और प्रणाली की वैधता बनी रहती है।
Source: TH
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