पाठ्यक्रम:GS3/अर्थव्यवस्था /पर्यावरण
समाचार में
- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से शामिल है।
न्यायालय के मुख्य अवलोकन
- संवैधानिक अभिकर्ता के रूप में निगम: न्यायालय ने कहा कि निगम केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि समाज में संवैधानिक अभिकर्ता हैं।
- कानूनी व्यक्तियों के रूप में, निगम मौलिक कर्तव्यों से बंधे हैं, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 51A(g) से।
- अनुच्छेद 51A(g) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन, झील, नदियों और वन्यजीवों का संरक्षण तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का आदेश देता है।
- CSR संवैधानिक दायित्व है, दान नहीं: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), विशेषकर पर्यावरणीय मामलों में, स्वैच्छिक परोपकार नहीं माना जा सकता।
- वन्यजीव संरक्षण में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का प्रयोग: न्यायालय ने उन मामलों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू किया जहाँ कॉरपोरेट गतिविधियाँ संकटग्रस्त प्रजातियों या आवासों को खतरे में डालती हैं या हानि पहुँचाती हैं, और निगमों को पुनर्स्थापन का वित्तीय भार उठाना होगा।
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
- यह एक प्रबंधन ढाँचा है जो सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को व्यापार संचालन एवं हितधारकों के साथ अंतःक्रियाओं में एकीकृत करता है, जो समाज कल्याण के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- भारत में CSR की अवधारणा सर्वप्रथम 2009 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी और बाद में 2011 में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में परिष्कृत की गई।
- वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट ने वैधानिक CSR प्रावधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि वार्षिक खुलासे अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 ने कुछ बड़ी कंपनियों, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों के लिए CSR गतिविधियों पर अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करना अनिवार्य कर दिया।
CSR पात्रता के मानदंड
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) और कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 के अनुसार, जिन कंपनियों की निवल संपत्ति ₹500 करोड़ एवं उससे अधिक है या टर्नओवर ₹1,000 करोड़ तथा उससे अधिक है या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ और उससे अधिक है, उन्हें विगत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा।
- उल्लेखनीय है कि किसी कंपनी की होल्डिंग या सहायक कंपनी को CSR प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह स्वयं धारा 135(1) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा न करे।
CSR के अंतर्गत अनुमत गतिविधियाँ
- कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में उन गतिविधियों का उल्लेख है जिन्हें कंपनियाँ अपनी CSR गतिविधियों में शामिल कर सकती हैं।
- इनमें शामिल हैं:
- भूख, गरीबी, कुपोषण का उन्मूलन
- स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है
- शिक्षा को बढ़ावा देना
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना
- पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिक संतुलन
- राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की रक्षा
- सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ हेतु उपाय
- ग्रामीण विकास परियोजनाएँ और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
- वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में भी योगदान कर सकते हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हो।
CSR का महत्व
- यह सामाजिक असमानताओं को दूर करके समान विकास को बढ़ावा देता है।
- यह पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जिसमें संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है।
- यह वार्षिक रिपोर्टों में CSR व्यय का खुलासा सुनिश्चित करता है।
- यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और आजीविका पहलों का समर्थन करता है।
- यह कॉरपोरेट प्रयासों को स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी अभियानों के साथ संरेखित करता है।
उभरते मुद्दे
- जबकि CSR खर्च में वृद्धि हुई है, परियोजनाओं के प्रभाव और निगरानी को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- ग्रीनवॉशिंग जोखिम हैं क्योंकि कुछ कंपनियाँ वास्तविक प्रभाव के बजाय दिखावे पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- CSR निधियाँ अक्सर शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती है।
- छोटी कंपनियाँ रिपोर्टिंग और नियामक आवश्यकताओं के साथ संघर्ष करती हैं।
निष्कर्ष
- भारत में CSR स्वैच्छिक दान से एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी में विकसित हुआ है, जो कॉरपोरेट लाभ को जनकल्याण से जोड़ता है।
- पर्यावरणीय स्थिरता, समान वितरण और जवाबदेही जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए CSR को अनुपालन से आगे बढ़कर समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण बनना होगा।
Source: TH
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