उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

  • भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के इतिहास में अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना त्यागपत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं।
    • उनसे पहले यह कदम वी.वी. गिरि और आर. वेंकटरमण ने उठाया था। 
    • यह त्यागपत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 67(क) के अंतर्गत हुआ है।

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव 

  • भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग होता है। मतदान गुप्त रूप से होता है (अनुच्छेद 66)।
  • पात्रता मापदंड:
    • उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
    • वह राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु योग्य हो।
    • वह केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो।
  • निर्वाचक मंडल:
    • इसमें संसद के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं।
    • राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते।
  • उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं।
  • चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवादों का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, और उसका निर्णय अंतिम होता है (अनुच्छेद 71)।
  • कार्यकाल:
    • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
    • वह कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर पद त्याग सकता है।
    • वह पुनः उसी पद के लिए पात्र होता है।
  • हटाने के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 67(ख) के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा उसकी स्वीकृति से हटाया जा सकता है।
  • ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है।
  • यदि त्यागपत्र, पदमुक्ति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराना आवश्यक होता है।
    • नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ण पाँच वर्ष के कार्यकाल तक पद पर रहता है।

उपराष्ट्रपति के कार्य:

  • वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है (अनुच्छेद 64)। इस पद पर उसके अधिकार और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं।
  • यदि राष्ट्रपति के पद पर त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्ति आती है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 65)।
    • जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं।

Source: IE

 

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