गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% रोजगारों के आरक्षण का प्रस्ताव

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

सन्दर्भ

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए सरकारी रोजगारों में 95% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है।

लद्दाख के लिए प्रस्तावित निर्णयों के बारे में

  • लद्दाखियों के लिए रोजगारों में 95% आरक्षण: लद्दाख में ST दर्जे वाले स्थानीय लोगों के लिए सरकारी रोजगारों में 95% आरक्षण।
    • राजपत्रित पद DANICS के माध्यम से नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे।
  • हिल काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण: लेह और कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
    • परिषदों में प्रत्येक में 30 सीटें हैं, जिनमें से 26 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। महिलाओं के लिए 8-9 सीटें आरक्षित रहेंगी.
  • संवैधानिक सुरक्षा उपाय: लद्दाख की भूमि और संस्कृति के संरक्षण के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा प्रस्तावित किया जाएगा।
    • सरकार उर्दू और भोटी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित करेगी।

अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद की चुनौतियाँ

  • 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से, लद्दाख को विरोध का सामना करना पड़ा है, लोग इस पर बल दे रहे हैं:
    • लद्दाख को राज्य का दर्जा.
    • जनजातीय दर्जे के लिए छठी अनुसूची में शामिल किया जाना।
    • स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण.
    • लेह और कारगिल प्रत्येक के लिए एक संसदीय सीट।
छठी अनुसूची
– छठी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत एक राज्य के अंदर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन के प्रावधानों के साथ अपनाया गया था।
1. छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में आधिकारिक तौर पर ‘आदिवासी क्षेत्र’ कहे जाने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। इन चार राज्यों में इस समय 10 ऐसे ‘आदिवासी क्षेत्र’ हैं।
2. स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के रूप में इन प्रभागों को राज्य के अंदर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
संरचना: छठी अनुसूची के अनुसार, राज्य के अंदर एक क्षेत्र का प्रशासन करने वाले ADCs में पांच वर्ष की अवधि के साथ 30 सदस्य होते हैं।असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इसका अपवाद है, जिसके 40 से अधिक सदस्य हैं और उसे 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है।
क्षेत्राधिकार: ADCs भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तर की पुलिस व्यवस्था, संपत्ति की विरासत, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज तथा खनन आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। समस्याएँ।
1. ADCs के पास उन मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने की भी शक्तियां हैं जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम सजा 5 वर्ष से कम जेल है।

राज्यों में रोजगारों में आरक्षण के पक्ष में तर्क

  • क्षेत्रीय असमानताओं का संबोधन : क्षेत्रीय संतुलन और विकास को बढ़ावा देते हुए, अविकसित या दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है।
  • प्रवासन में कमी: स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करके, आरक्षण बड़े शहरों में प्रवासन को कम कर सकता है, जो शहरी भीड़भाड़ को कम करता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है।
  • स्थानीय प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन: आरक्षण स्थानीय प्रतिभा को विकसित करने और उपयोग करने में सहायता करता है, जिससे राज्य के अंदर अधिक कुशल कार्यबल तैयार होता है, जो दीर्घकालिक विकास में योगदान दे सकता है।
  • आर्थिक विकास को बढ़ावा: हाशिये पर पड़े समुदायों की क्षमता को उजागर करता है, समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है और असमानता को कम करता है।
  • संवैधानिक अधिदेश: सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को संवैधानिक रूप से समर्थन प्राप्त है।
  • सरकारी सेवाओं में सुधार: सरकारी रोजगारों में स्थानीय प्रतिनिधित्व अधिक उत्तरदायी और क्षेत्रीय रूप से जागरूक सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।

राज्यों में रोजगारों के आरक्षण के विरुद्ध तर्क

  • योग्यतातंत्र को कमजोर करता है: आरक्षण से कम योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता है, योग्यता पर कोटा को प्राथमिकता दी जा सकती है और संभावित रूप से रोजगार के मानक कम हो सकते हैं।
  • क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है: राज्य या क्षेत्रीय मानदंडों के आधार पर आरक्षण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं, विभाजन और नाराजगी को बढ़ावा दे सकता है।
  • राष्ट्रीय एकता में बाधा: यह राज्यों के बीच विभाजन को गहरा कर सकता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के विचार को कमजोर करते हुए बहिष्कृत या भेदभाव महसूस कर सकते हैं।

Source: TH

 

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