पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था
समाचार में
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक और प्रतिबंधित भाषणों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- यह निर्णय इस विचार को सुदृढ़ करता है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते और उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
संवैधानिक पृष्ठभूमि
- अनुच्छेद 19(1)(a): सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- इसमें राजनीतिक भाषण, असहमति, प्रेस की स्वतंत्रता, कलात्मक अभिव्यक्ति आदि शामिल हैं।
- अनुच्छेद 19(2): राज्य निम्नलिखित हितों में भाषण पर प्रतिबंध लगा सकता है — भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना आदि।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ
- वाणिज्यिक भाषण: जैसे कि विज्ञापन, लाभ-प्रेरित प्रचार को राजनीतिक या सामाजिक भाषण के समान मौलिक संरक्षण स्वतः प्राप्त नहीं होता।
- प्रतिबंधित/घृणास्पद भाषण: ऐसे अभिव्यक्तियाँ जो किसी समूह के विरुद्ध घृणा, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देती हैं, संविधान द्वारा संरक्षित नहीं हैं।
- प्रभावशाली व्यक्तियों की जवाबदेही: जिनके पास बड़ा दर्शक वर्ग है, उन्हें उत्तरदायी और सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि गैर-उत्तरदायी भाषण विशेष समुदायों — विशेष रूप से दिव्यांगों — को हानि या उपहास पहुँचा सकता है।
- सोशल मीडिया दिशानिर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया ताकि हानि को रोका जा सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
भाषण पर न्यायिक दृष्टिकोण का विकास
- इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1985): प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग माना गया।
- टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम MTNL (1995): उपभोक्ता कल्याण को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों जैसे वाणिज्यिक भाषण को संरक्षित माना गया, लेकिन सभी वाणिज्यिक गतिविधियाँ योग्य नहीं होतीं।
- अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014): अश्लीलता के लिए “सामुदायिक मानक परीक्षण” निर्धारित किया गया।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): आईटी अधिनियम की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया गया।
भारत में वाणिज्यिक और प्रतिबंधित भाषणों को नियंत्रित करने वाले कानून
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करता है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करता है, जिसे भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- महिलाओं के अशोभनीय चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986: विज्ञापनों, प्रकाशनों, मीडिया में महिलाओं के अपमानजनक चित्रण पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 / भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:
- मानहानि (IPC की धारा 499 / BNS की धारा 354)
- समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना (IPC की धारा 153A / BNS की धारा 194)
- अश्लीलता (IPC की धारा 292–294 / BNS की धारा 282)
Source: TH
Previous article
संक्षिप्त समाचार 25-08-2025
Next article
भारत-फिजी द्वीप समूह संबंध