पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच सह-ऋण व्यवस्था को सख्त करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
सह-ऋण क्या है?
- यह एक सहयोगी ऋण सेवा है जिसमें दो ऋणदाता संस्थाएं मिलकर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करती हैं।
- यह साझेदारी दोनों संस्थाओं को अपने संसाधनों को अधिक कुशलता से वितरित करने की अनुमति देती है, जिससे ग्राहकों को दोनों ऋणदाताओं की संयुक्त विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता का लाभ मिलता है।
- RBI ने 2018 में सह-उद्गम ढांचे की शुरुआत की थी, जिससे बैंकों और NBFCs को संयुक्त रूप से ऋण देने की अनुमति मिली।
- इस ढांचे को 2020 में अपडेट किया गया और इसे सह-ऋण मॉडल (CLM) नाम दिया गया।
सह-ऋण दिशानिर्देश की मुख्य बातें
- अनिवार्य ऋण प्रतिधारण: सह-ऋण में शामिल सभी विनियमित संस्थाओं (REs) को प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 10% अपने बैलेंस शीट पर बनाए रखना होगा।
- डिफॉल्ट लॉस गारंटी सीमा: ऋण उत्पन्न करने वाली संस्था अधिकतम 5% बकाया ऋण राशि तक की डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रदान कर सकती है।
- समान संपत्ति वर्गीकरण: यदि एक ऋणदाता किसी उधारकर्ता को विशेष उल्लेख खाता (SMA) या गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत करता है, तो सह-ऋण भागीदार को भी अपने हिस्से के जोखिम के लिए वही स्थिति अपनानी होगी।
- क्रेडिट सूचना साझाकरण: दोनों संस्थाओं को प्रासंगिक क्रेडिट जानकारी लगभग वास्तविक समय में साझा करनी होगी, और किसी भी स्थिति में अगले कार्य दिवस के अंत तक।
- आंतरिक नीति आवश्यकताएं: REs को अपनी क्रेडिट नीतियों को अपडेट करना होगा और समर्पित आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करने होंगे, जिनमें शामिल हैं: लक्षित उधारकर्ता वर्ग, आंतरिक पोर्टफोलियो सीमाएं, शुल्क संरचनाएं, भागीदार की जांच प्रक्रिया, ग्राहक सेवा प्रोटोकॉल, शिकायत निवारण तंत्र।
सह-ऋण दिशानिर्देश का महत्व
- पारदर्शिता में सुधार: स्पष्ट उधारकर्ता-स्तरीय प्रकटीकरण और समान NPA वर्गीकरण से भ्रम और गलत रिपोर्टिंग में कमी आती है।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) को सुदृढ़ करना: यह बैंकों को NBFCs और फिनटेक्स के साथ साझेदारी करके PSL लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, जिनकी ग्रामीण और MSME क्षेत्रों में गहरी पहुंच होती है।
- नियामक अनुशासन: लगभग वास्तविक समय में क्रेडिट जानकारी साझा करने से तनाव का शीघ्र पता चलता है और सह-ऋण पोर्टफोलियो में ऋणों के “एवरग्रीनिंग” को रोका जा सकता है।
कार्यान्वयन की चुनौतियां
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: कई ऋणदाताओं की प्रणालियों को जोड़ना महंगा और जटिल होगा ताकि लगभग वास्तविक समय में क्रेडिट जानकारी साझा की जा सके।
- पूंजी सीमाएं: प्रतिधारण आवश्यकताएं कुछ क्षेत्रों में ऋण देने की इच्छा को कम कर सकती हैं, जिससे छोटे टिकट वाले ऋण प्रभावित हो सकते हैं।
- संचालन समन्वय: विभिन्न संस्थानों में समान संपत्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया संरेखण और सुदृढ़ शासन ढांचे की आवश्यकता होगी।
- संक्रमण अवधि के जोखिम: वर्तमान समझौतों को फिर से बातचीत करनी होगी; और नए मानदंडों की ओर संक्रमण के दौरान भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
आगे की राह
- क्रमिक कार्यान्वयन: छोटे खिलाड़ियों के लिए पूंजी प्रतिधारण में चरणबद्ध वृद्धि पर विचार करें ताकि अचानक तरलता संकट से बचा जा सके।
- नियमित ऑडिट: सह-ऋण व्यवस्थाओं का तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाए ताकि संपत्ति वर्गीकरण, DLG सीमा और प्रतिधारण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- हितधारक मंच: संक्रमण अवधि के दौरान कार्यान्वयन मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए एक उद्योग-RBI कार्य समूह बनाया जाए।
Source: BS
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