भारत और अमेरिका मिलकर भारत में परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेंगे

पाठ्यक्रम: GS3/ऊर्जा

संदर्भ

  • अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DoE) ने एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का डिजाइन और निर्माण करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है।

परिचय

  • भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इस चरण तक पहुंचने के लिए 20 वर्ष की वार्ता, कानूनी मंजूरी और विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता थी।
    • भारत ने परमाणु संयंत्रों के स्थानीय डिजाइन और विनिर्माण पर बल दिया था, जिस पर अब अमेरिका सहमत हो गया है। 
  • परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन भी प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि निजी कंपनियों को ऑपरेटर के रूप में परमाणु उत्पादन में प्रवेश करने में सक्षम बनाया जा सके, जो वर्तमान में केवल राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों तक ही सीमित है।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

  • विनियामक अनुमोदन: ऊर्जा विभाग ने एक अमेरिकी कंपनी के रूप में होलटेक इंटरनेशनल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे उसे तीन भारतीय फर्मों को SMR प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की अनुमति मिल गई: लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और होलटेक एशिया।
  • SMR प्रौद्योगिकी: अमेरिकी और भारतीय फर्म संयुक्त रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR ) का निर्माण करेंगी और सभी भागों का सह-उत्पादन करेंगी।
  • अमेरिका की शर्त: अमेरिका ने एक शर्त रखी है कि संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए परमाणु संयंत्रों को पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्य संस्थाओं या देशों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

महत्त्व

  • कूटनीतिक उपलब्धि: यह सौदा अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करता है और भारत को उन्नत PWR (प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर) तकनीक तक पहुंच प्रदान करता है, जो पहले सरकारी निगमों तक ही सीमित थी। 
  • चीन से प्रतिस्पर्धा: यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब चीन अपनी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) योजनाओं का विस्तार कर रहा है, जिसमें भारत और चीन किफायती परमाणु तकनीक के साथ वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 
  • निजी क्षेत्र: इस सौदे को भारत के निजी क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है, जिसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन और निर्माण में विशेषीकरण और विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)
– ये उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी विद्युत क्षमता 300 मेगावाट (ई) प्रति यूनिट तक है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है।
– SMRs , जो बड़ी मात्रा में कम कार्बन विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, वे हैं:
1. लघु- भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के आकार का एक अंश।
2. मॉड्यूलर – सिस्टम और घटकों को फैक्ट्री में इकट्ठा करना और स्थापना के लिए एक इकाई के रूप में एक स्थान पर ले जाना संभव बनाता है।
3. रिएक्टर – ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करना।
महत्त्व: उन्नत SMRs विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि अपेक्षाकृत छोटे भौतिक पदचिह्न, कम पूँजी निवेश, बड़े परमाणु संयंत्रों के लिए संभव नहीं स्थानों पर स्थापित करने की क्षमता और वृद्धिशील विद्युत परिवर्धन के प्रावधान।
1. SMRs विशिष्ट सुरक्षा, सुरक्षा और अप्रसार लाभ भी प्रदान करते हैं।

परमाणु क्षेत्र में निजी अभिकर्त्ताओं की आवश्यकता

  • परमाणु क्षमता: भारत की योजना अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक 22,480 मेगावाट और अंततः 2047 तक 100 गीगावाट करने की है।
  • ऊर्जा माँग में वृद्धि: भारत की विद्युत की माँग 2047 तक 4-5 गुना बढ़ने की संभावना है, और परमाणु ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ बेस-लोड माँग को पूरा करने में सहायता करेगी।
  • भारत के लक्ष्य: 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 44% तक कम करना।
    • 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
  • 100 गीगावाट के लिए रोडमैप: हितधारकों के साथ एक रोडमैप विकसित किया जा रहा है, और जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, 100 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करना महत्वाकांक्षी और प्राप्त करने योग्य दोनों के रूप में देखा जाता है।

शासन

  • हाल ही में, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने भारत लघु रिएक्टर (BSRs) स्थापित करने के लिए निजी अभिकर्त्ताओं से प्रस्ताव (RFPs) के लिए अनुरोध आमंत्रित किए हैं। 
  • NPCIL : भारत का परमाणु क्षेत्र परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 द्वारा शासित है, जिसके अंतर्गत केवल NPCIL जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति कर सकती हैं।
    •  भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अब तक निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी नहीं रही है।

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के पक्ष में तर्क

  • बेहतर कार्यकुशलता और नवाचार: निजी कंपनियाँ तकनीकी उन्नति, परिचालन दक्षता और नवाचार लाती हैं, जिससे लागत कम होती है और सुरक्षा मानकों में सुधार होता है।
  • बढ़ा हुआ निवेश: निजी अभिकर्त्ता अधिक पूँजी आकर्षित करते हैं, जिससे बड़ी परमाणु परियोजनाओं की वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलती है।
  • तेज़ परियोजना निष्पादन: प्रतिस्पर्धा और लाभ प्रोत्साहनों से प्रेरित होकर, वे सरकारी प्रक्रियाओं की तुलना में परमाणु परियोजनाओं को तेज़ी से और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं।
  • विशेषज्ञता और वैश्विक मानक: निजी कंपनियाँ परमाणु उद्योग में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास, अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता लाएँगी, जिससे समग्र मानकों में सुधार होगा।
  • रोज़गार सृजन: इससे निर्माण से लेकर संचालन तक परमाणु क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी।

विपक्ष में तर्क

  • सुरक्षा और संरक्षा जोखिम: निजी खिलाड़ी कठोर सुरक्षा उपायों की तुलना में लागत में कटौती को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संभावित रूप से भयावह दुर्घटनाएँ होने का जोखिम रहता है। 
  • पारदर्शिता का अभाव: वे सार्वजनिक संस्थाओं की तरह पारदर्शी नहीं हो सकते हैं, जिससे संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन में जवाबदेही की कमी होती है। 
  • राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ: परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी संस्थाओं को शामिल करने से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना पर विदेशी स्वामित्व, नियंत्रण या प्रभाव की संभावना के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  •  सीमित विनियामक नियंत्रण: निजी कंपनियों की सख्त विनियामक निगरानी सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे संभावित रूप से सुरक्षा, पर्यावरण और परिचालन मानकों के अनुपालन में चूक हो सकती है। 
  • सार्वजनिक कल्याण से ज़्यादा लाभ की मंशा: निजी कंपनियाँ सार्वजनिक कल्याण से ज़्यादा लाभ की मंशा रखती हैं, जिससे संभावित रूप से पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक स्थिरता से समझौता होता है।

आगे की राह

  • स्पष्ट विनियामक ढांचा: सुरक्षा, अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत विनियामक वातावरण स्थापित करें, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंताओं को संबोधित करें।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs): ऐसी भागीदारी को बढ़ावा दें जहां सरकार निगरानी बनाए रखे, जबकि निजी खिलाड़ी संचालन, नवाचार और निवेश को संभालें, जिससे हितों का संतुलन सुनिश्चित हो।
  • क्रमिक कार्यान्वयन: बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए, निजी क्षेत्र की भागीदारी का परीक्षण करने के लिए पायलट परियोजनाओं और छोटे पैमाने की पहलों से शुरुआत करें।

Source: IE

 

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