पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।
परिचय
- ये नियम ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम (PROG Act), 2025 को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- यह वास्तविक धन/रियल मनी आधारित गेमिंग (RMG) प्लेटफार्मों जैसे ऑनलाइन पोकर, रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट्स को प्रतिबंधित करता है, जबकि केवल सामाजिक खेलों और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है।
मुख्य प्रावधान
- ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ऑफ इंडिया (OGAI): यह ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी के लिए एक समर्पित नियामक के रूप में OGAI की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
- प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जैसे व्यक्तियों को तलब करना, साक्ष्य की जांच करना और बाध्यकारी आदेश जारी करना।
- संरचना: अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों से 5 सदस्य।
- कार्य:
- यह तय करेगा कि कोई खेल “ऑनलाइन मनी गेम” है या नहीं।
- ऑनलाइन खेलों का पंजीकरण करेगा।
- दंड लगाएगा और निर्देश जारी करेगा।
- यदि कोई खेल सट्टेबाजी या जुए के मॉडल में बदलता है तो उसका पंजीकरण रद्द करेगा।
- अधिनियम का दायरा: यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स को शामिल करता है जैसे पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी।
- यह केवल “ऑनलाइन सामाजिक खेल” और ई-स्पोर्ट्स की अनुमति देता है — जो मनोरंजन, शिक्षा या कौशल विकास के लिए होते हैं।
- पंजीकरण: ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों दोनों को प्राधिकरण के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिकतम पाँच वर्षों तक वैध रहेगा।
- विनियमन: कंपनियों को अपने खेलों का प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना होगा।
- उन्हें राजस्व मॉडल और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधाओं का विवरण देना होगा।
- यह प्रमाण देना होगा कि राजस्व विज्ञापन, सदस्यता या एक्सेस शुल्क से आता है — सट्टेबाजी या दांव से नहीं।
- दंड और अपराध: ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
- ऐसे प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने पर दो वर्ष तक की कैद और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
- उल्लंघन गैर-जमानती अपराध होंगे और पूरी कंपनी के कर्मचारी उल्लंघन में सहयोग के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- जुर्माना इस पर निर्भर करता है: उल्लंघन से लाभ, उपयोगकर्ताओं को हानि तथा अपराध की पुनरावृत्ति।
- शिकायत निवारण तंत्र (तीन-स्तरीय):
- गेम कंपनी की आंतरिक शिकायत प्रणाली।
- शिकायत अपीलीय समिति (GAC) — आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत।
- ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ऑफ इंडिया — अंतिम अपील।
- विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका:
- ई-स्पोर्ट्स का नियमन युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आएगा।
- सामाजिक खेलों का नियमन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- MeitY समग्र नियामक जिम्मेदारी निभाएगा।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ऑनलाइन सामाजिक खेलों को वर्गीकृत करने के लिए व्यवहार संहिता और दिशानिर्देश जारी करेगा (मनोरंजन, शैक्षिक, कौशल आधारित आदि)।
महत्व
- यह सार्वजनिक हित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर की कानूनी रूपरेखा स्थापित करेगा।
- यह देश के युवाओं को उन शोषणकारी ऑनलाइन RMG ऐप्स से बचाएगा जो उन्हें भ्रामक मौद्रिक लाभ के वादों से प्रभावित करते हैं।
- यह जुए, लत और वित्तीय जोखिमों को रोकने का प्रयास करता है, जबकि नैतिक एवं कौशल आधारित गेमिंग को बढ़ावा देता है।
Source: AIR