पाठ्यक्रम: GS2/शासन/GS4/एथिक्स
संदर्भ में
- केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनियों से विगत एक वर्ष में विपणन पर किए गए व्यय का विवरण माँगा है।
परिचय
- संघ सरकार फार्मास्युटिकल कंपनियों के विपणन अभ्यासों पर कड़ी निगरानी रख रही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि ये कंपनियां डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार की मुफ्त सुविधाएँ देना जारी रखती हैं।
- अनैतिक विपणन प्रथाओं की रोकथाम के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (UCPMP) लागू किया जा रहा है। फार्मास्युटिकल विभाग (DoP) द्वारा माँगी गई जानकारी 31 जुलाई तक प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (UCPMP)
- परिचय: UCPMP को 2024 में पारदर्शिता लाने और फार्मा कंपनियों के विपणन अभ्यासों में नैतिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
- प्रलोभनों पर प्रतिबंध: कंपनियों को उपहार, वित्तीय लाभ, या आतिथ्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों या उनके परिवारों को देने से प्रतिबंधित किया गया है।
- यात्रा और आतिथ्य पर रोक: यदि कोई चिकित्सक कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (CME) कार्यक्रम में वक्ता है, तभी यात्रा की सुविधा दी जा सकती है।
- हालाँकि, ऐसे कार्यक्रम विदेशी स्थलों पर आयोजित नहीं किए जा सकते।
- जवाबदेही और पारदर्शिता: फार्मास्युटिकल कंपनियों को स्व-घोषणा करनी होगी कि वे इस संहिता का पालन कर रही हैं और सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाओं से संबंधित व्यय का खुलासा करना होगा।
- प्रवर्तन तंत्र:
- प्रत्येक संघ में एथिक्स कमेटी फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (ECPMP) स्थापित की गई है, जो उल्लंघनों को संबोधित करेगी।
- दंड में सार्वजनिक फटकार, प्रदान किए गए लाभों की वसूली, सुधारात्मक वक्तव्य जारी करना, और संभावित कानूनी कार्रवाई शामिल है।
फ्रीबीज़ क्या हैं?
- फ्रीबीज़ को “डॉक्टरों का कमीशन” भी कहा जाता है, जहां फार्मा कंपनियां चिकित्सा पेशेवरों को नकद या वस्तु के रूप में उपहार देती हैं, ताकि वे उनकी दवा के ब्रांड को लिखें।
इस संबंध से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ
- हितों का टकराव: डॉक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्णय रोगियों के सर्वोत्तम हितों के आधार पर लें, लेकिन वित्तीय या भौतिक लाभ इस निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।
- रोगी का विश्वास और आत्मविश्वास: रोगी अपने डॉक्टरों के विशेषज्ञता और निष्पक्ष निर्णय पर निर्भर रहते हैं।
- यदि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनुचित प्रभाव डाला जाता है, तो यह भरोसे को कमजोर कर सकता है।
- स्वास्थ्य देखभाल लागत पर आर्थिक प्रभाव:
- यदि डॉक्टर फार्मा कंपनियों के दबाव में महंगी दवाएँ लिखते हैं, तो इससे स्वास्थ्य देखभाल लागत बढ़ती है।
- पेशेवर नैतिकता और अखंडता:
- चिकित्सा पेशेवरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिक मानकों का पालन करें जो रोगी की भलाई को प्राथमिकता देते हैं।
- फार्मा कंपनियों से उपहार या लाभ स्वीकार करना पेशेवर नैतिकता और अखंडता का उल्लंघन माना जाता है।
सिफारिशें
- विनोद के. पॉल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति (2023) ने UCPMP की समीक्षा के बाद फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दी जाने वाली फ्रीबीज़ पर कुछ सिफारिशें दी थीं:
- डॉक्टरों को दिए जाने वाले ब्रांडेड उपहारों की कीमत ₹1,000 प्रति वस्तु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विदेशी स्थानों पर डॉक्टरों के लिए कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (CME) कार्यशालाओं पर प्रतिबंध।
- फार्मा कंपनियों से अनुसंधान के लिए प्राप्त धन चिकित्सकों के लिए कर योग्य होना चाहिए।
- यदि मुफ्त दवा नमूनों का मूल्य प्रति वर्ष ₹20,000 से अधिक है, तो कंपनियों से स्रोत पर टैक्स (TDS) काटा जाना चाहिए।
निष्कर्ष
- फार्मास्युटिकल कंपनियों और डॉक्टरों के बीच संबंध गंभीर नैतिक चुनौतियां उत्पन्न करता है, जिससे रोगी देखभाल प्रभावित होती है और स्वास्थ्य देखभाल लागत बढ़ती है।
- अधिकांश सिफारिशें UCPMP 2024 में आंशिक रूप से प्रतिबिंबित हैं, और सुधार जारी हैं, हालाँकि विशेषज्ञ और अधिक कानूनी प्रवर्तन और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की माँग कर रहे हैं।
- नियमों को मजबूत करना, चिकित्सा-उद्योग संबंधों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और लाभ के बजाय रोगी के कल्याण को प्राथमिकता देना स्वास्थ्य सेवा की अखंडता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।
Source: LM
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