एक्स कॉर्प ने सरकार के कंटेंट ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती दी

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

संदर्भ

  • एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर इंक के नाम से जाना जाता था, अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री अवरोधन के संबंध में भारत सरकार के दृष्टिकोण को चुनौती दे रहा है, विशेष रूप से सहयोग पोर्टल के संबंध में।

परिचय

  • इस मुद्दे के मूल में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(B) का प्रयोग है, जिसके बारे में एक्स कॉर्प का मानना ​​है कि इसका उपयोग सामग्री अवरोधन आदेश जारी करने के लिए अनुचित तरीके से किया जा रहा है।
  • सहयोग पोर्टल: इसे गृह मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है –
    • मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक – अधिक कुशलता से अवरोध आदेश जारी करने के लिए।
  • एक्स कॉर्प ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि सामग्री को केवल धारा 69A के अंतर्गत ही अवरुद्ध किया जा सकता है।
  • यह कानूनी लड़ाई ऑनलाइन सामग्री के विनियमन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन को लेकर विश्व भर में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सरकारों के बीच व्यापक तनाव का हिस्सा है।

कानूनी ढाँचा: धारा 69A बनाम. धारा 79(3)( b)

  • IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A : यह धारा सरकार को कुछ परिस्थितियों में इंटरनेट पर सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था पर चिंता या उकसावे को रोकने के लिए।
    • इसमें श्रेया सिंघल मामले (2015) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
    • सामग्री को अवरुद्ध करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाला एक तर्कपूर्ण आदेश।
    • प्रभावित व्यक्ति या संस्था को आदेश को चुनौती देने का अवसर मिलना चाहिए।
कानूनी ढाँचा: धारा 69A बनाम धारा 79 3b
  • IT अधिनियम की धारा 79(3)(b): यह धारा तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों (जैसे एक्स कॉर्प जैसे प्लेटफॉर्म) की देयता से संबंधित है।
    • यह प्लेटफॉर्म्स को अवैध सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से छूट देता है, जब तक कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उस सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल न हों।
    • एक्स कॉर्प का तर्क है कि इस प्रावधान का उपयोग सीधे तौर पर सामग्री को ब्लॉक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है।

निहितार्थ एवं आगे की राह

  • बढ़ता सरकारी विनियमन: यह मामला भारत में ऑनलाइन सामग्री पर सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है।
  • डिजिटल अधिकार खतरे में: सामग्री मॉडरेशन और निष्कासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी उपयोगकर्ताओं के मौलिक डिजिटल अधिकारों एवं स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।
  • आज़ादी बनाम आज़ादी सुरक्षा दुविधा: राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना शासन के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है।

Source: TH

 

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