एससी/एसटी अधिनियम, 1989 पर भारत का उच्चतम न्यायालय
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए की गई सभी अपमानजनक और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत अपराध नहीं होंगी।